कमिश्नर बी.एस.जामोद ने ग्राम पं. मैकी की श्रीमती सुलखी बाई बैगा के आवास निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाया

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 

DRMS NEWS शहडोल कमिश्नर शहडोल संभाग बी.एस.जामोद को शहडोल जिले के सोहागपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मैकी की श्रीमती सुलखी बाई बैगा ने 29 अप्रैल 2024 को आवेदन करते हुए बताया कि उन्हें अपने निजी पुश्तैनी भूमि जिसका खसरा नंबर 550/6 रकबा 0.53 डिसमिल है, इसी जमीन पर  पूर्व में आवास स्वीकृत हुआ था। 

इस भूमि में आवास बनाने पर गांव के कुछ लोगों द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है तथा आवास का कार्य प्रारंभ करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है श्रीमती सुलखी बाई बैगा ने  कमिश्नर से आग्रह किया कि उन्हें उनकी निजी भूमि में आवास बनाने हेतु उचित कार्रवाई की जाए तथा आवास बनाने में गतिरोध उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 

कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने इस विषय में वस्तु स्थिति की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल से ली तथा निर्देश दिए की श्रीमती सुलखी बाई को आवास बनाने में आ रही गतिरोध को दूर करें और इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कमिश्नर के निर्देश पर 29 अप्रैल 2024 को अधिकारियों के दल ने ग्राम मैकी पहुंचकर श्रीमती सुलखी बाई बैगा के आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ग्रीष्मकालीन खेल, सांस्कृतिक एवं चित्रकला का प्रशिक्षण शिविर  1 मई  से 31 मई तक 

DRMS NEWS शहडोल खेल और युवा कल्याण विभाग जनजाति कार्य विभाग शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्म कालीन खेल, सांस्कृतिक एवं चित्रकला का प्रशिक्षण शिविर 1 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। 

शिविर में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल एथलेटिक्स बास्केटबॉल बैडमिंटन टेबल टेनिस फुटबॉल हैंडबॉल, कराटे, जूडो, योग, लाठी, सेपरा टेकरा जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।  

यह प्रशिक्षण महात्मा गांधी स्टेडियम, सरस्वती उत्तर माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम विद्यालय पुलिस लाइन, रघुराज क्रमांक- 1, विराट मार्शल अकादमी, शांति मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल रेलवे ग्राउंड जिला मुख्यालय में आयोजित होगी। 

इसी तरह विकासखंड सोहागपुर, बुढ़ार, जयसिंहनगर गोहपारु ब्यौहारी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें 5 साल से 19 वर्ष तक के बालक-बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते है। 

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ 1 मई को कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग की उपस्थिति में प्रातः 6:00 बजे महात्मा गांधी स्टेडियम शहडोल मैं किया जाएगा।  

सभी जिले के सभी खेल प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षकों से अनुरोध है अपने खेल विधवार सभी खिलाड़ियों को महात्मा गांधी स्टेडियम में लेकर उपस्थित हो कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद नियत स्थान और प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

गोहपारू, वनसुकली, रसमोहनी, दियापीपर, करूआ, चुहिरी, सीधी के आसपास के ग्रामों की विद्युत सप्लाई 1 मई 2024 को रहेगी बाधित  

DRMS NEWS शहडोल कार्यपालन अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहडोल  ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहडोल के अंतर्गत 33 के.व्ही. न्यू जयसिंहनगर एवं ओल्ड जयसिंहनगर फीडर में एवं 33/11 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र गोहपारू, चुहिरी, खन्नौधी, सीधी में सुधार कार्य एवं रख-रखाव हेतु आने वाले उपकेन्द्रों से निकलने वाले सभी 11 के. व्ही. फीडर 01 मई 2024 को सुबह 07.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।  

उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार समय घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। विद्युत सुधार कार्य एवं रख-रखाव कार्य के दौरान गोहपारू, चुहिरी, सीधी, वनसुकली, रसमोहनी दियापीपर, एवं करूआ के आसपास के ग्रामों की विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा ।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अधिवक्ताओं को किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण 

DRMS NEWS शहडोल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कुमुदिनी पटेल की अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2024 को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पर अधिवक्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

इस कार्यक्रम में श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों का मार्गदर्शन करें और संवेदनशील तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए काम करें। बच्चों से जुड़े मुद्दे स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ताओं को बच्चों के साथ अपने ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि देश के भविष्य के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बार का सक्रिय समर्थन बहुत आवश्यक है।

इस कार्यक्रम में उपस्थित पैनल लॉयर्स, बाल कल्याण अधिकारीगण, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों, बाल गृह अधीक्षक एवं अधीक्षिका को किशोरन्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के संबंध में  विस्तृत जानकारी दी गई। 

जिला बालक संरक्षण अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी एवम परिवीक्षा अधिकारी, अधीक्षक बाल गृह के कर्तव्यों व दायित्व के संबंध में जानकारी देकर उन्हें निष्ठापूर्ण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निभाने के लिये प्रेरित किया गया। 

जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र में प्रचलित बच्चों के दागने की घटना के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया जिसके संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि बच्चों को दागना धारा 75 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें सजा क्रमशः 3 वर्ष, 05 वर्ष एवं 10 वर्ष के कारावास तथा 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 

कार्यक्रम में 16 से 18 वर्ष के बच्चों के द्वारा जघन्य अपराध किए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड व बालक न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी दी गई। 

इस कार्यक्रम में श्रीमती संजीता भगत, सहायक संचालक/अधीक्षिका बालिका संप्रेक्षण गृह, संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास उमाशंकर गुप्ता, पैनल लायर किशोर न्याय बोर्ड सतीश पाठक, महेन्द्र मिश्रा, अखिलेश गुप्ता, सुश्री उषा चौधरी एवं थानों में नियुक्त बाल संरक्षण अधिकारी, पैरालीगल वाॅलेंटियर उपस्थित रहे।

======== drms news समाचारों में  सबसे आगे ===========

साहित्य, संस्कृति, समाज, शिक्षा, सेहत, संगीत और प्रत्येक सकारात्मक खबर, कविता, आलेख आदि का स्वागत है।  “DRMS news” के लिए कविता, आलेख, और सकारात्मक समाचार 8962637936 पर फोटो सहित भेजे जा सकते हैं।  “ सभी प्रकाशन सदैव निःशुल्क हैं।” 

======== drms news हर पल हर क्षण आपके साथ ========