राजस्व, खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन, भंडारण पर की गई कार्यवाही, प्रकरण दर्ज 
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर तरुण भटनागर की मार्गदर्शन एवं निर्देशन में राजस्व, खनिज और पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन, भंडारण पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की।
7 मई 2024 को ग्राम सथनी, तहसील ब्यौहारी के ख. क्र. 205, रकवा 1.347 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 60 घन मी. (लगभग), अवैध भंडारणकर्ता- उमंग सिंह पिता उमेश सिंह एवं नीरज सिंह पिता अनिल सिंह दोनों निवासी सथनी एव ग्राम बरहाई, तहसील ब्यौहारी के ख. क्र.83/1/1, रकवा 0.1810 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 90 घन मी. (लगभग) भूमि स्वामी- अजीत एव रामाधार पिता रामधनी निवासी जनकपुर तथा ग्राम बरहाई, तहसील ब्यौहारी के ख.क्र. 81/1, रकवा 0.676 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 120 घन मी. (लगभग) भूमि स्वामी- अशोक, संतोष, अमर सभी के पिता सुरेंद्र सिंह तथा अन्य। समस्त रेत को जप्त कर भूमि स्वामी, अवैध भंडारणकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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खनिजों एवं रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित फोन नंबर 07652-245330
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि जिला शहडोल अंतर्गत खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के तहत रोक लगाये जाने एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330
प्रभावी कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिले में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330 है। यह दूरभाष नम्बर पर 24-7 आम जनता द्वारा सूचना दी जा सकती है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों से किया जाय।
नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी प्राप्त सूचना को तत्समय संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत करावेंगे। संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
नियंत्रण कक्ष व अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त सूचना पर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक अनु० अधि० पु०, तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा खनिज विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल व पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके की स्थिति का पूर्व आकलन करते हुए योजना पूर्वक मौके पर जाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
इस कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यवधान अथवा अन्य परिस्थिति निर्मित होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की सुसंगत धारा के तहत कार्यवाही करेंगे।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जिला खनिज अधिकारी उपरोक्तानुसार मौके से उपस्थित रहकर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 व सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही करावेंगे।
जिला खनि अधिकारी अपने अधीनस्थ खनिज निरीक्षक के साथ जिले की रेत खदानों का नियमित भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे तथा अवैध खनन परिवहन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत कराकर तत्काल कार्यवाही करेंगे।
उप पुलिस अधीक्षक व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मौके स्थिति का पूर्व आकलन कर उक्त दल को पर्याप्त संख्या में त्वरित रूप से पुलिस बल मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही करेंगे।
जिले में खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल प्रभारी अधिकारी होंगे। इस दल के अधिकारीगण, समय-समय पर कृत कार्यवाही से अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल को अवगत करावेंगे।
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अक्षय तृतीय पर्व पर बाल विवाह रोकने उड़नदस्ता दल गठित
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर तरूण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वाे पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजित किये जाते है। जिनमें बाल विवाह भी होते है, 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पर्व है. जिसमें बाल विवाह होने की संभावना होती है।
ऐसी स्थिति में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कलेक्टर तरूण भटनागर ने उडनदस्ता दल का गठन किया है।
जो बाल विवाह की सूचना होने पर संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के समन्वय व सहयोग से तत्काल बाल विवाह को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
7 मई 2024 को जारी आदेश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व पंचायत सचिव इसी प्रकार विकास खंड स्तर पर समस्त परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक समस्त सेक्टर बाल कल्याण, समस्त पुलिस अधिकारी थाना एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उप पुलिस अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्ड लाइन यूनिट को दल में शामिल किया गया है।
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दागना कुप्रथा रोकने हेतु आयोजित किए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम
DRMS NEWS शहडोल। दागना कुप्रथा रोकने हेतु कलेक्टर तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले के जनपद पंचायत जयसिंहनगर, ब्यौहारी, बुढार एवं गोहपारू के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
इसी कड़ी में आज जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत माजरा टोला, कोठीवाल, टिकुरी, झिरिया में जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत आखेटपुर, जमुनी पपौध, सुखाड में जनपद पंचायत गोहपारू एवं जयसिंहनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवदहा, धनगंवा, छूंदा, देवरा एवं अन्य ग्राम पंचायतों में महिलाओं को दागना कुप्रथा रोकने हेतु दीवार लेखन, डोर-टू-डोर, नाराकंन, पोस्टर आदि के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को समझाइए दी जा रही है कि बच्चों को दागना कानूनन अपराध है, बच्चों को दागने पर संबंधितों के विरूद्व 1 लाख रूपये का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है, यादि कोई बच्चा बीमार होता है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर की सलाह से उपचार कराएं।
मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि छोटे बच्चों को निमोनिया होने पर दागे नही न ही किसी के बहकावे में आकर दागे, दागने से बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। दागना कुप्रथा रोकने हेतु चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं को बच्चों को न दागने हेतु शपथ भी दिलाई गई।
जन जागरूकता अभियान में ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक, बीएलओ सहित अन्य मैदानी अधिकारी शामिल थें। गौरतलब है कि जिले को दागना मुक्त बनाने हेतु 10 मई 2024 तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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