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आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय हेतु अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिये स्थल चयन के संबंध में पत्र जारी

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DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी को पत्र जारी कर कहा है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आम लोगों के उपयोग हेतु जिले के विभिन्न कस्बों / ग्रामों में विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी) के भण्डारण एवं विक्रय हेतु अस्थायी विस्फोटक (आतिशबाजी) अनुज्ञप्तियां इस कार्यालय द्वारा जारी किया जाना है।  

जारी पत्र में कहा गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने प्रभार क्षेत्र के नगरों/ कस्बों ग्रामों में आतिशबाजी की दुकान लगाने हेतु उपयुक्त स्थल का चयन (संबंधित पुलिस अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन०पंचा० एवं नगरपालिका अधिकारी के साथ निरीक्षण) कर पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को 1 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।  

प्रतिवेदन में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से अल्लेख करें कि चयनित स्थल, में कितनी आतिशबाजी दुकानें लगायी जा सकती है। अस्थायी अनुज्ञप्ति हेतु इस कार्यालय में http:@@ services -mp-gov-in@  के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दिनांक 20 अक्टूबर 2024 तक प्राप्त किये जायेंगे। जिन पर थाना प्रभारी द्वारा आवेदक के अपराधिक रिकार्ड की जांच कर प्रतिवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। 

संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (रा.) / अनुविभागीय अधिकारी (पु.) / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन० पंचा०/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी / थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आतिशबाजी के विक्रय स्थलों पर आग से बचाव के उपकरण एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करावें। 

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियत स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर आतिशबाजी (विस्फोटक पदार्थ) का विक्रय अन्य स्थानों पर न हों। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये यह सुनिश्चित करेंगे। 

आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों की आपस में दूरी विस्फोटक नियम, 2008 के अनुरूप हो एवं किसी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगी।  सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। 

किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शार्टसर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये।

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