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शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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शहडोल।  न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तहसील बुढ़ार जिला शहडोल ने थाना बुढार के अपराध क्रमांक 985/2022 प्रकरण क्रमांक 252/23 में आरोपी अजय बैगा पिता काशी प्रसाद बैगा निवासी ग्राम झिरिया थाना बुढार जिला भादवि की धारा 366, 366 ए, 344, में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं 376 (2) (एन) भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल) एवं कुल 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 5/6 पाक्सो में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। प्रकरण में राज कुमार रावत अतिरिक्तक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।  

जानकारी अनुसार फरियादी ने थाना बुढ़ार में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि अभियुक्ति उससे कहता था कि वह उससे प्यार करता है उससे शादी करेगा उसने अभियुक्त को बताई कि वह अवयस्क है उसकी आयु 16 वर्ष है आरोपी ने बोला कि हम एक ही जाति के हैं शादी कर लेंगे।  

21 नवम्बर 2022 को रात करीब 11 बजे मोबाईल से फोन कर आरोपी ने घर बाहर बुलाया और बोला कि चलो भागकर शादी कर करेंगें। बहला फुसलाकर आरोपी उसे बिना किसी को बताये ले जाकर पत्नी बनाकर रख लिया और उसे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जब अभियोक्त्रीक ने विवाह की बात की हो आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। उपरोक्त घटना की सूचना, सूचनाकर्ता द्वारा आरक्षी केन्द्र बुढ़ार में दिए जाने पर अपराध पंजीकरण दर्ज किया गया। 

अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया। 

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