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मानपुर में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंध के बावजूद डीजे-पटाखों की तेज आवाज जारी

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drms news (मानपुर-उमरिया)शासन-प्रशासन व पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के अनुसार भारत में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 dB और रात में 45 dB से अधिक शोर को प्रतिबंधित करते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, तेज संगीत और पटाखे प्रतिबंधित हैं नियमों के तहत डीजे, लाउडस्पीकर और पटाखों पर प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद कुछ लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन कर तेज ध्वनि उत्पन्न करना जारी रखा है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। 

कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद भी डीजे बजते और पटाखे फूटते देखे गए, जिससे गांव में ध्वनि स्तर कानूनी सीमा से ऊपर पहुँच रहा है। इन नियमों के तहत रात के समय डीजे-लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान है, फिर भी  प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज आवाज-ध्वनि से नींद, स्वास्थ्य और पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं, खासकर परीक्षा के समय बच्चों और बुजुर्गों को कठिनाई हो रही है। अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और रेड जारी रहेगी, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह कृपया http://www.drmsnews.online वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। डिस्क्लेमर : यहां पर दिया गया प्रसारित व प्रकाशित विज्ञापन/समाचार, हमें विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, जिसे केवल सूचना के लिए दी जा रही है drms newsसंपादक इसकी पुष्टि नही करता और ना ही जिम्मेदार है।

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