
https://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन मंगलवार 16 फरवरी 2021
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। नफीस बस सर्विस की बस क्रमांक एमपी-18पी-1024 जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जा रही थी, जिसमें 55 यात्रीे सवार थे, जयसिंहनगर के खन्नौधी के पास 16 फरवरी 2021 को प्रातः 04.00 बजे बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई।
जयसिंहनगर के खन्नौधी के पास हुए बस दुर्घटना में घायल यात्री जो जिला चिकित्सालय में भर्ती किए गए है, उनके स्वास्थ्य एवं उन्हें जिला जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने प्राप्त की।
बताया गया कि दुर्घटना में लगभग 25 यात्री घायल हुए तथा सड़क हादसे में धनुष साहू पिता गोवर्धन साहू उम्र 40 वर्ष निवासी कोरसरा थाना खमरिया जिला बेमितरा छत्तीसगढ़ की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 06 घायल यात्री सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहनगर से प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंच कर आर्थोपेडिक्स विभाग एवं फीमेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य संबंधी हाल-चाल जाना।
सिविल सर्जन डाॅ0 जी.एस. परिहार ने बताया कि घायल भर्ती मरीजो में 3 मरीजों को उपचार पश्चात छुट्टी दे दी गई है, शेष भर्ती मरीजो का उपचार चल रहा है। कलेक्टर ने बस यात्रियों को उनके गतव्य स्थान कर्वधा भेजने की व्यवस्था के साथ-साथ मृतक मरीज को घर पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0 एम.एस. सागर, सर्जिकल विशेषज्ञ डाॅ0 राजेश पाण्डेय, डाॅ0 मनीषा सिंह सहित अन्य चिकित्सा अमला उपस्थित था।
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जन सुनवाई में 44 आवेदन हुए प्राप्त और नजमा बेगम को मिला जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से 5 हजार रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता राशि

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह के समक्ष मंगलवार 16 फरवरी 2021 को जन सुनवाई में 44 आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर तत्काल निराकरण हेतु भिजवाकर, दूरदराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।
जन सुनवाई में जिला मुख्यालय की अंडर ब्रिज के पास वार्ड नंबर-29 की निवासी श्रीमती नजमा बेगम ने कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वे मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और उनकी एक छोटी बच्ची जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं।
इस पर कलेक्टर ने तत्काल उपसंचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया कि श्रीमती नजमा बेगम की बच्ची को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध कराएं तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास बच्ची को ले जाकर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा भी दिलवाना सुनिश्चित करें।
यह भी निर्देशित किया कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक
उन्हें राशन आदि भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से 5,0,00 रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया।

आयुष्मान कार्ड में इलाज सुविधा करायें उपलब्ध
इसी प्रकार जयसिंहनगर के ग्राम नगड़वाह के धनंजय जयसवाल ने बताया कि उनकी मां श्रीमती जानकी बाई बहुत दिनों से बीमार हैं और उन्हें बोन टयूमर की बीमारी है, आयुष्मान कार्ड होते हुए भी उनकी माता का इलाज उस अस्पताल में नहीं हो रहा है, जहां वे इलाज करा रहे हैं।
इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन प्रेषित कर उचित कार्यवाही करते हुए संबंधित को आयुष्मान कार्ड में इलाज सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसी तरह जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम बलवहरा की सोननदिया पाव ने आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके भूमि का सीमांकन करा दें, इस पर कलेक्टर में तहसीलदार जैतपुर को निर्देशित किया कि टीम भेजकर आप दोनों पक्षों के आपसी सहमति से सीमांकन कराना सुनिश्चित करें।

योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया और
जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिलायें
जनसुनवाई में आवेदन करते हुए ग्राम अमझोर की सुश्री प्राशी गुप्ता ने बताया कि उनके पिता मजदूरी करते हैं और माता दोनों आंख से दिव्यांग हैं और वे बी०ए० द्वितीय वर्ष की छात्रा है, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उन्होंने रोजगार दिलवाने की मांग की।
इस पर कलेक्टर ने तत्काल आवेदन भेज कर पी०ओ०एन०आर०एल०एम० को निर्देशित किया कि 26 फरवरी 2021 को होने वाले जिला रोजगार मेले में इन्हें योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित करें और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर को निर्देशित किया कि सुश्री प्राशी गुप्ता के निवास स्थल में जाकर मौका मुआयना कर उन्हें शासन की अन्य जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
जनसुनवाई के दौरान सहकारिता श्रीमती शकुंतला ठाकुर, उप संचालक सामाजिक न्याय संतोष चौधरी, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर, एलडीएम एस०सी० मांझी, जिला शिक्षा अधिकारी रणमत सिंह, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल
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बेम्हौरी में बिगडे़ हैंडपंपों के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के संबंध में सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड शहडोल ने निरीक्षण कर, दिया प्रतिवेदन
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। बेम्हौरी में बिगडे़ हैंडपंपों के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के संबंध में सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड शहडोल द्वारा बेम्हौरी के स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन में बताया 10 फरवरी 2021 को 2 हैंडपंपों का सुधार कार्य किया गया एवं रोड निर्माण के कारण एक हैंडपंप जिसे मिट्टी भराव कर खराब किया गया था, उसे भी ग्राम पंचायत के माध्यम से सुधार कार्य किया गया।
ग्राम गरफदिया में लगरी बाई कोल के घर के सामने स्थापित हैंडपंप भर पट जाने के कारण विगत 10 वर्षों से असुधार योग्य है तथा लगभग 50 मीटर दूरी पर साला के पास स्थापित हैंडपंप चालू है, वर्तमान समय में ग्राम बम्होरी में कुल 27 हैंडपंप स्थापित है, जिनमें से 26 हैंडपंप चालू हुआ एक हैंडपंप बंद है एवं ग्राम गरफदिया में कुल 8 हैंडपंप स्थापित है। सभी चालू की स्थिति में है।
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अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान चलाकर किये 03 प्रकरण कायम
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार राजोरे के मार्ग दर्शन में अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान के तहत बुढार क्षेत्रातंर्गत 12 फरवरी 2021 को 03 प्रकरण कायम कर कुल 120 किलोग्राम महुआ लहान एवं 06 लीटर हाथ भट्टी जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1 )(क)एवं (च)के तहत कार्यवाही की गई।
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धनपुरी के मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान को एक लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान निवासी धनपुरी जिला शहडोल को एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञातत्य हो कि, मो0 मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं उसके द्वारा थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में आम जनता के साथ मारपीट शांति भंग करने जैसे संगीन अपराधों का आदतन अपराधी बन चुका है। मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान के विरुद्ध समय-समय पर अनेकों प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है, इसके बावजूद मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान अपने साथियों के साथ मिलकर निरंतर अपराध घटित करते चला आ रहा है।
मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान के आपराधिक कृत्य से आम जनता के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तथा जनता का स्वच्छंदता से रहना मुश्किल हो गया है, अनावेदक के कृत्यों से आम नागरिकों में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा हो गया है।
मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान, गरीब जनता एवं क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों में आतंक भय का वातावरण निर्मित कर शोषण करता रहा है अनावेदक की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु समान्य प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की गई, किंतु इसकी अपराधिक एवं आतंक फैलाने वाले कदमों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है एवं कोई भी सुधारात्मक परिणाम परिलक्षित नहीं हो रहा है, अनावेदक विगत वर्षों से अब तक लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है।
पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।
प्रकरण में परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान के विरुद्ध वर्ष 2015 से लगातार अपराध दर्ज हैं, पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अनावेदक के इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनावेदक के विरुद्ध विगत वर्षों से लगातार आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मोहम्मद मजहर उर्फ सददाम उर्फ भैया आ. मो. आबिल उर्फ लहविन्दा मुसलमान के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत यह कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह द्वारा की गई है।
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आदतन अपराधी सोनू साहू जिला बदर, सीमावर्ती जिलों से भी सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5, 6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने सोनू साहू पिता राजकुमार साहू निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, सोनू साहू प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।
ज्ञातव्य हो कि, सोनू साहू विगत वर्षों से थाना कोतवाली में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है।
पुलिस अधीक्षक शहडोल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि, आपराधिक राज्य राज्य सुरक्षा अधिनियम 8(1) के तहत सोनू साहू को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि, विभिन्न अपराधों के परिपेक्ष्य आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिले की सीमाओ से क्यों न एक वर्ष के लिये निष्कासित किया जाएं।
कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात सोनू साहू स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा परित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई, परन्तु सोनू साहू द्वारा अपने बचाव में इसके अतिरिक्त न कोई जवाब प्रस्तुत किया गया न ही उनके विरूद्व दर्ज शेष अन्य आपराधिक प्रकरणों में दोष मुक्त संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किये गए।
कलेक्टर सतेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा सोनू साहू के विरूद्व पंजीकृत प्रकरणों की प्रस्तुत सूची एवं अन्य प्रकरणों का विधिवत अवलोकन कर समीक्षा करने पर पाया कि, सोनू साहू विगत वर्षो से अब तक लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहकर लोक व्यवस्था एवं शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है।
सोनू साहू के विरूद्व पंजीबद्व प्रकरण इस बात के द्योतक है कि, जिससे यह नही कहा जा सकता है कि अनावेदक सामाज विरोधी, आपराधिक कृत्यों में लिप्त नही रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा लगाएं गए आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सोनू साहू की समाज विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं क्षेत्र में शंति सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के लिये उचित प्रतीत होता है। कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनू साहू को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए जिलों से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है।
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खादय आपूर्ति के 4 प्रकरण हुये निराकृत, पेट्रोल पंप के संचालक को अनियमितता पर 10 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिले के खादय आपूर्ति नियंत्रक के प्रस्ताव पर गेंहू एवं धान उपार्जन के 4 प्रकरणों एवं पेट्रोल पंप के 1 प्रकरण का निराकरण करते हुए कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने 16 फरवरी 2021 को विनोद कुमार गुप्ता द्वारा पेट्रोल पंप में अनियमितता करने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाए जाने के आदेश जारी किये गए हैै।
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सरफेसी के 01 प्रकरणो में की कार्यवाही
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। सरफेसी के 01 प्रकरणो में कार्यवाही कर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने 16 फरवरी 2021 को निराकृत के आदेश जारी किये है, जिनमें राममित्र राव उमादत्त राव महेन्द्र कुमार राव निवासी अतरिया बुढार जिला शहडोल का नाम शामिल है।
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रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 21 प्रकरणों में 7 लाख 36 हजार 240 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिले के रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के 21 प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के प्रस्ताव अनुसार 7 लाख 36 हजार 240 रूपये का अर्थदण्ड कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने 16 फरवरी 2021 को अधिरोपित किया है।
खनिज के जिन अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही में 16 फरवरी 2021 को सिया शरण सिंह, शिव शंकर मिश्रा, राजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, आशीष गुप्ता, सूर्य प्रताप सिंह रामा शुक्ला, संजय सिंह, सुरेंद्र बैस, विजय गुप्ता, राम प्रसाद सिंह, सुनील कुमार पांडे, प्रदीप कुमार मिश्रा को 25-25 हजार रूपये एवं नारायण सिंह को ₹34,200 आदित्य एसोसिएटेड 1,0,0,000 रुपए, भैयालाल एवं प्रदीप सिंह को 10-10 हजार रूपए, आशीष शर्मा 2,57,040 रुपए का अर्थ दंड आरोपित किया है एवं अमन सिंह, कृष्णा खरया एवं इंद्र कुमार सिंह का वाहन में खनिज सहित राजसात किया है।
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राजस्व के 09 प्रकरणों में की कार्यवाही
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। राजस्व के 09 प्रकरणों में कार्यवाही कर निराकृत के आदेश कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने 16 फरवरी 2021 को जारी किये है।
शिव भोले सिंह, सगीरूनिंशा, रामकृपाल कवर, सोहन कोल, लल्ला सिंह, राम प्रसाद शर्मा, मोहन कोल, विजय सिंह, उर्मिला घई के नाम शामिल है।
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रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 2 प्रकरणों में 9 लाख 7250 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिले के रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 2 प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के प्रस्ताव अनुसार 9 लाख 7250 रूपये का अर्थदण्ड कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने 16 फरवरी 2021 को अधिरोपित किया है।
खनिज के जिन अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही की गई है उनमें वेंकटेश्वर लाईन वर्क्स कोे 869750 रूपये एवं मजहर को 37500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
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