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रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के नगरीय क्षेत्रों में रहेगा कर्फ्यू, शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रो में रहेगा कर्फ्यू

https://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  शुक्रवार  9 अप्रैल  2021

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डा. सतेन्द्र सिंह ने  09 अप्रैल 2021 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के लिए निम्न आदेश जारी किये गए है।

   जारी आदेश के तहत जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना  कर्फ्यू  रहेगा।

 जिला  शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

शासकीय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक सोमवार से शुक्रवार पांच कार्य दिवस निर्धारित

 जिला में शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय रहेगे बंद, पांच कार्य दिवसों सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक का होगा, यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

जिलान्तर्गत दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन, दुकानदारों को स्वयं एवं स्टाफ सहित मास्क लगाने तथा दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित कराना होगा। 

उल्लघंन करने पर 1 हजार रूपये का जुर्माना

 सहित तीन दिन दुकान सील होगी 

    उल्लघंन पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा तीन दिवस के लिए दुकान सील की जाएगी एवं 1 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को फेस मास्क का उपयोग, हाथों को स्वच्छ रखने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा, पालन नही करने वाले नागरिकों का 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

7 दिवस का होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य

 जिले में अन्य राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने की सूचना स्थानीय प्रशासन को देते हुए 7 दिवस का होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

  परीक्षण उपरांत यदि कोविड-19 संबंधी लक्षण प्रतित होते है तो संबंधी व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट कराएगा तथा जांच रिपोर्ट होने तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। शादी समारोह एवं मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति को कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।

चैपाटियों में बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध

   जिलान्तर्गत स्थित चैपाटियों में बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध होगा, पैकिंग कर लोगों को सामग्री प्रदाय की जाएगी, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में सीमित संख्या में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बैठकर खाने की अनुमति होगी तथा कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

    बंद स्थानों में कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति को ही अनुमति होगी। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारा राजस्व से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों

 की जानकारी संकलित करें 

    ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी उनके क्षेत्र में जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियो की जानकारी संकलित करने हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगे तथा अद्यतन जानकारी संकलित करेगे तथा आवश्यक होने पर होम आइसोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

    कार्यालयो, बैंकों एवं हास्पिटलों में शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करेगे तथा कार्यालय परिसर के बाहर मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की डियूटी प्रातः 10 बजे सांय 6 बजे तक लगाकर कार्यालय परिसर में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी अंकित करेगेें। 

वाहनों में समस्त यात्री, चालक, परिचालक को

मास्क लगाना अनिवार्य

     कोविड-19 के संक्रमण बचाव हेतु आटो, रिक्शा, बसों तथा समस्त यात्री वाहनों में समस्त यात्री, चालक, परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना दण्डनीय होगा।

    यात्रियों को मास्क लगाने के उपरांत ही बसों में प्रवेश की अनुमति होगी। उल्लंघन पाए जाने पर कोविड-19 के नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

लक्षणों पर ध्यान दें 

  यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खासी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ एवं स्वाद एवं गंध महसूस नही होना , दस्त, उल्दी या शरीर में दर्द होने  की शिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

 रिपोर्ट पाजिटिव आने पर तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्ताे का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

 यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाजिटिव मरीजों  की संघनता पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को कंटेटमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेटमेंट जोन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक एवं एसईसीएल कोलमाइंस कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त

   जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक एवं एसईसीएल कोलमाइंस हेतु उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगे, किन्तु कोविड-19 के प्रोटोकाल के नियमो का पालन करना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस लाकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा कोविड-19 रेग्यूलेशन 2020 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश 9 अप्रैल 2021 से तत्काल प्रभावशील होगा।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

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जिला शहडोल के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो का किया गया वर्चुअल लोकार्पण

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शहडोल ने जानकारी दी है कि, सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  द्वारा 8 अप्रैल 2021 को प्रातः 10 बजे से किया गया।  

उन्होने बताया कि, जिला स्तरीय सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम इकाईयों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम मानस भवन शहडोल में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे की अध्यक्षता में किया गया है।

  उन्होने बताया कि, जिले के अन्तर्गत लोकार्पण मे. सुपर रिबर रि-रोलिंग मिल ग्राम गोरतरा एवं मे. शारदा वायर इण्डस्ड्रीज के प्रो. श्रीमती प्राची सिंह चंदेल महिला उद्यमी  एवं  मे. जय कन्हैया लाल इण्डस्ड्रीज ग्राम चाका, बुढार का भूमिपूजन किया गया है।

 इस अवसर पर उद्योग संघ के अध्यक्ष संजय मित्तल, पी.एस. सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

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जिले में 9 अप्रैल से 12 अप्रैल सांय 6 बजे से  प्रातः 6 बजे तक शुष्क दिवस घोषित

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचावं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आबकारी अधिनियम 19़15 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं  कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, एफएल-3, वाइन शाप, विदेशी मद्य भण्डागार, देशी मदिरा भण्डागार एवं  भांग दुकानों को 9 अप्रैल 2021  की सांय 6 बजे से 12 अप्रैल 2021 के प्रातः 6 बजे तक  बंद रखे जाने  के आदेश जारी करते हुए इस अवधि में शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जिसमें    इस अवधि के दौरान मदिरा का क्रय विक्रय वितरण एवं परिवहन, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

 इस आदेश की  अवहेलना पाए की दशा में संबंधितों के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी और आदेश का कठोरता से पालन किये जाने के निर्देश भी दिए गए है।

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386 कोरोना वायरस पाजिटिव मरीज एक्टिव, 94 मेडिकल कालेज में व 292 एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन में उपचारार्थ

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। अभी तक 386  कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज एक्टिव है, जिसमें 94 मेडिकल कालेज के कोविड वार्ड में तथा कोविड केयर में एडमिट है तथा उनका उपचार किया जा रहा है एवं 292 एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन रहकर चिकित्सकीय सलाह के आधार पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे है।           

        होम आइसोलेशन मरीजों के निगरानी के लिए कोविड-19 सेंटर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के कार्यालय में बनाया गया है। कोविड-19 सेंटर में चिकित्सक 24 घंटे ड्यूटी में रहकर दिन में दो बार आपसे बात करेंगे एवं आपको आवश्यक मेडिकल सुविधाएं देंगे। होम आयसोलेशन के मरीज अपना सही संपर्क नंबर दे।

  आपके लिए मोबाइल चलित औषधालय एवं एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो आपकी स्वास्थ सुविधाओं एवं आवश्यक सेवायें भी प्रदान करेगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कोविड़ 19 के नियमों का पालन न करने पर एवं कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही खबर के संबंध में की कार्यवाही

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही खबर की एमपी 18 डी ए 0351 में कोविड-19 के मरीज को ले जाते वक्त स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पीपी किट पहने हुए बीच बाजार में गन्ने को जूस ले रहे, आनंद के संबंध में थाना प्रभारी शहडोल को पत्र लिखकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा है।

 इसी प्रकार वाहन क्रमांक एमपी 18  डी ए  0401 द्वारा कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन के संबंध में आज निरीक्षण के दौरान उक्त एंबुलेंस के कर्मी बिना मास्क लगाए घूम रहे थे इस संबंध में वाहन मालिक एवं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी शहडोल को पत्र लिखा है।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONALपत्रकार वीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ जबलपुर दर्पण,प्रबंधक संपादक देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल, संवाददाता राष्ट्रीय न्यूज सर्विस भोपाल,दिल्लीMO.8962637936(व्हाट्सएप), 8085090333,

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