http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन रविवार 11 अप्रैल 2021
शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह । अब 11 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 की सुबह प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों में रहेगा कर्फ्यू शहडोल 11 अप्रैल 2021- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के लिए निम्न आदेश जारी किये गए है।
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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित
सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
जारी आदेश के तहत जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में अब 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
जिला अन्तर्गत शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय रहेगे बंद, पांच कार्य दिवसों सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक का होगा, यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा,।
जिलान्तर्गत दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन, दुकानदारों को स्वयं एवं स्टाफ सहित मास्क लगाने तथा दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित कराना होगा।
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उल्लघंन पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा तीन दिवस के लिए दुकान सील की जाएगी एवं 1 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को फेस मास्क का उपयोग, हाथो को स्वच्छ रखने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा, पालन नही करने वाले नागरिकों का 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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7 दिवस का होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य
जिले में अन्य राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने की सूचना स्थानीय प्रशासन को देते हुए 7 दिवस का होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
परीक्षण उपरांत यदि कोविड-19 संबंधी लक्षण प्रतित होते है तो संबंधी व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट कराएगा तथा जांच रिपोर्ट होने तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। शादी समारोह एवं मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति को कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।
जिलान्तर्गत स्थित चैपाटियों में बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध होगा, पैकिंग कर लोगों को सामग्री प्रदाय की जाएगी, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में समिति संख्या में सोषल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बैठकर खाने की अनुमति होगी तथा कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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बंद स्थानों में कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति को ही अनुमति होगी। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारा राजस्व से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत सचिव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी उनके क्षेत्र में जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी संकलित करने हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगे तथा अद्यतन जानकारी संकलित करेगे तथा आवश्यक होने पर होम आइसोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
कार्यालयो, बैंकों एवं हास्पिटलों में शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करेगे तथा कार्यालय परिसर के बाहर मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की डियूटी प्रातः 10 बजे सांय 6 बजे तक लगाकर कार्यालय परिसर में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी अंकित करेगेें। कोविड-19 के संक्रमण बचावं हेतु आटो, रिक्शा, बसों तथा समस्त यात्री वाहनों में समस्त यात्री, चालक, परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियो को बैठाना दण्डनीय होगा।
यात्रियों को मास्क लगाने के उपरांत ही बसों में प्रवेश की अनुमति होगी। उल्लंघन पाए जाने पर कोविड-19 के नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खासी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ एवं स्वाद एवं गंध महसूस नही होना , दस्त, उल्दी या शरीर में दर्द होने की शिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में केाविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होम क्वारेंटाइन मे रहना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट पाॅजिटिव आने पर तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्ताे का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजो की संघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेटमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेटमेंट जोन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नियमों का पालन करते हुए कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगे
जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक एवं एसईसीएल कोलमाइंस हेतु कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगे, किन्तु कोविड-19 के प्रोटोकाल के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
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यदि कोई व्यक्ति इस लाॅकडाउन उपायो एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश 10 अप्रैल 2021 से तत्काल प्रभावशील होगा।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONALपत्रकार वीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ जबलपुर दर्पण,प्रबंधक संपादक देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल, संवाददाता राष्ट्रीय न्यूज सर्विस भोपाल,दिल्लीMO.8962637936(व्हाट्सएप), 8085090333,
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी हम सब को भी चाहिए कि, इस कठिन समय में अपना और अपनों का व सभी का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संपूर्ण सुरक्षा मापदंडों के साथ रह कर, अपना जीवन यापन करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अशोभनीय और बुरी आदत है। इसे तुरंत त्यागें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बनें। सतर्क रहें । खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी Editor-Virendra Pratap Singh IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार। TogetherAgainstCovid19
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