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कलेक्टर ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक त्योहारों हेतु जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, धार्मिक त्योहारों में अधिकतम पांच व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

 

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  मंगलवार  13 अप्रैल  2021

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों एवं आगामी त्यौहारों चैत्र नवरात्रि एवं रमजान आदि को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

  drms news national (http://www.drmsnewss.online)

परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को मंगल कामनाओं के साथ चैत्र नवरात्रि व नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

सार्वजनिक पूजा के लिए स्थल पर प्रवेश प्रतिबंधित 

धार्मिक आयोजन में 5 लोग ही शामिल होंगें 

        जारी आदेश के अनुसार शहडोल जिला अंतर्गत विभिन्न धर्मों के धार्मिक त्योहारों में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक पूजा के लिए वह आम श्रद्धालुओं के लिए यह स्थल प्रतिबंधित रहेंगे। 

मूर्ति स्थापना, झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस प्रतिबंधित

 इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस आदि स्थापित नहीं की जाएगी किसी भी व्यक्तियों का धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। 

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें 

कलेक्टर ने समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें । 

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ग्रामीण क्षेत्रों में डौंडी पिटवाकर मुनादी करायें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला शहडोल को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में डौंडी पिटवाकर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू 

     कलेक्टर ने कहा कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तालिमी समन्वयक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा। 

उल्लंघन करने पर होगी जांच शुरू कार्यवाही 

यदि कोई व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश परिशिष्ट-1 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजास्टर कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह 16 अप्रैल को रहेंगे जिले के प्रवास पर

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री एवं खाद्य अपूर्ति नागरिक उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मध्य प्रदेश शासन बिसाहूलाल सिंह 16 अप्रैल 2021 को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। 

   कोविड-19 प्रभारी मंत्री 16 अप्रैल 2021 को प्रातः 10.00 परासी से शहडोल के लिए प्रस्थान करेंगे। शहडोल पहुंचकर दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक कोविड-19 के संबंध में जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के बचाव हेतु उपायों से संबंधित आवश्यक बैठक लेंगे। तत्पश्चात सायं 4.00 बजे शहडोल से अनूपपुर परासी के लिए प्रस्थान करेंगे।

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638 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज एक्टिव, 123 मेडिकल काॅलेज में व 515 एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन में शामिल उपचारार्थ 

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। प्रशासनिक जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 638 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज एक्टिव है, जिसमें 123 मेडिकल काॅलेज के कोविड वार्ड में तथा कोविड केयर में एडमिट है तथा उनका उपचार किया जा रहा है एवं 515 एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन रहकर चिकित्सकीय सलाह के आधार पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे है।            

        होम आइसोलेशन मरीजों के निगरानी के लिए कोविड-19 सेंटर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के कार्यालय में बनाया गया है, जिसमें चिकित्सक 24 घंटे ड्यूटी में रहकर दिन में दो बार आपसे बात करेंगे एवं आपको आवश्यक मेडिकल सुविधाएं देंगे।

 होम आयसोलेशन के मरीज अपना सही संपर्क नंबर दे। आपके लिए मोबाइल चलित औषधालय एवं एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो आपकी स्वास्थ सुविधाओ एवं आवश्यक सेवाये भी प्रदान करेगी।

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टीकाकरण महोत्सव के तीसरे दिन जिले में 16126 व्यक्तियों को लगा कोविड-19 टीका

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ० एम.एस. सागर के मार्गदर्शन में जिले में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक टीकाकरण महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके तीसरे दिन आज 16126 व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर थे, कोविड-19 का टीका लगाया गया। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शहडोल जिले में 86 सत्र आयोजित कर 16126, 45 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। 

जिले में विकासखंड ब्योहारी में 12 सत्र आयोजित कर 2507, विकासखंड बुढार में 25 सत्र आयोजित कर 4539, विकासखंड गोहपारू में 8 सत्र आयोजित कर 1405, विकासखंड सोहागपुर में 12 सत्र आयोजित कर 2681, विकासखंड जयसिंहनगर में 19 सत्र आयोजित कर 3837, शहरी शहडोल में 10 सत्र आयोजित कर 1157 व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर है उनका टीकाकरण किया गया है।

    कलेक्टर डॉ० सतेन्द्र सिंह ने सभी को निर्देशित किया है कि टीकाकरण के कार्य में और प्रगति सुनिश्चित करें तथा शत-प्रतिशत 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण करें।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONALपत्रकार वीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ जबलपुर दर्पण,प्रबंधक संपादक देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल, संवाददाता राष्ट्रीय न्यूज सर्विस भोपाल,दिल्लीMO.8962637936(व्हाट्सएप), 8085090333,

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