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कलेक्टर ने एसईसीएल धनपुरी में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर, दो दिवस के अंदर एसईसीएल की कोविड केयर सेंटर पूरी क्षमता से संचालित करने के दिए निर्देश

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  मंगलवार  20 अप्रैल  2021

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने आज जनपद पंचायत बुढार के भ्रमण के दौरान एसईसीएल धनपुरी में बनाए गए 105 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। 

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षित रख मरीजों को भी कोरोना महामारी से बचाएं।

 कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 2 दिन के अंदर का कोविड केयर सेंटर पूरी क्षमता से कार्य करें यह सुनिश्चित किया जाए।

 कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि एसईसीएल के लिए आवश्यक पीपी किट,मेडिकल किट एक वेंटीलेटर एवं आवश्यकतानुसार इंजेक्शन रेमडीसियर देना सुनिश्चित करें।

 कलेक्टर ने एसईसीएल के चिकित्सकों को निर्देशित किया कि ऑक्सीजन के लिए अपने टाई अप सेंटरों से एसईसीएल वार्डों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

 कलेक्टर ने एसईसीएल के कोविड-19 के प्रचार प्रसार के लिए फ्लेक्स आदि लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि एसईसीएल कोविड-19 सेंटर का  शिवजी नंबर प्रदर्शित किया जाए जिससे मरीजों के हलात जानने के संबंध में परिजनों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।

  कलेक्टर ने नगर निरीक्षक निर्देशित किया कि क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा मास्क न  लगाने वाले व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

 कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि कम संक्रमित कोरोना मरीजों को पहले एसईसीएल में भर्ती कराया जाए यदि आवश्यक हो तो  मेडिकल ऑफिसर उसे स्टेज 3 मेडिकल कॉलेज शहडोल के लिए रेफर कर सकते हैं।

 कलेक्टर ने एसईसीएल के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया जिसमें एक्स-रे कक्ष सीटी स्कैन व अन्य कक्षों का अवलोकन करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी बुढार को निर्देशित किया कि एक्स-रे और सीटी स्कैन की सुविधाएं का लाभ मरीजों को एसईसीएल अस्पताल से समन्वय स्थापित कर दिलाना सुनिश्चित करें।

       निरीक्षण के अवसर पर विभागीय अधिकारी सोहागपुर शेर सिंह मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम एस सागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एसईसीएल अस्पताल धनपुरी यूएस साठे, जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टंडेकर, डॉ नवीन कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी बुढार डॉक्टर आरके वर्मा नायब तहसीलदार सुश्री साक्षी गौतम नगर निरीक्षक महेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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फल एवं सब्जी विक्रेताओं को व शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की कलेक्टर ने दी समझाइश

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। कोविड-19 संक्रमण प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने भ्रमण के दौरान आज राजेन्द्र टॉकीज के पास सिटी केबल के नीचे फल एवं सब्जी विक्रेताओं जो बिना मास्क लगाए एवं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फल एवं सब्जी का विक्रय कर रहे थे।

जिन वार्डों के लिए उन्हें आवंटित किया गया है वही फल एवं सब्जी का करें विक्रय

     इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका से उन्हें जिन वार्डों में सब्जी एवं फल बेचने के लिए अधिकृत किया गया है वहां सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय सीमा अर्थात दोपहर 12:00 बजे तक करें। कलेक्टर ने उन्हें समझाइश दी कि यदि दोबारा इस प्रकार की स्थितियां पैदा करेंगे तो उन्हें खुले जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

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मेडिकल स्टोर्स के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाएं एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें- कलेक्टर

चिकित्सालय शहडोल से लगी हुई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग ना होने पर दुकान संचालक को फटकार लगाते हुए कहा कि 02 घंटे के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के सामने गोले बनवाएं।

‌‌ उन्होंने कहा कि दुकान संचालक स्वयं मास्क का उपयोग करें तथा आने वाले ग्राहकों को मास्क का उपयोग करने की समझाइश देते हुए उन्हें कोरोना वायरस से बचाओ के लिए पंपलेट भी देवे।

 कलेक्टर ने कहा कि यदि कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन आपके द्वारा किया जाएगा तो आपका मेडिकल स्टोर को सील करके खुली जेल भेजने के साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा।

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कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु आक्सीजन सिंलेण्डर कंसट्रेटर क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृत जारी

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह।  कोविड-19 संक्रमण प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने  जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना डीएमएफ मद से कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं जिला चिकित्सालय उपचार हेतु मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने  के लिए सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक एवं सचिव रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय शहडोल को उनके मांग पत्र के अनुसार मेडिकल आक्सीजन सिंलेण्डर जंबो डी टाइप 50 नग  हेतु 75 हजार रूपये आक्सीजन कंसेनट्रेटर 5 लीटर 5 नग कुल 30 हजार रूपये एवं  आक्सीजन कंसेनट्रेटर 10 लीटर कुल  50 हजार रूपये  की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई।

 इस प्रकार कुल डीएमएफ मद से 1 लाख 55 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान करते हुए सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि उपकरण सामग्री क्रय मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं शासन द्वारा समय-समय जारी दिशा निर्देशों के विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 

 क्रय किये गए उपकरण के गुणवत्ता की जांच विशेषज्ञों द्वारा कराकर उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाना आवश्यक है।  खरीदे गए उपकरण के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय शहडोल की होगी, सामग्री का भौतिक सत्यापन कराकर स्टाक रजिस्टर में दर्ज कराया जाए।

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जैतपुर के विधायक श्रीमती मनीषा सिंह की अनुशंसा पर कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु 02 एम्बुलेंस क्रय हेतु 16 लाख रूपये प्रशासकीय स्वीकृत

शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह।  कोविड-19 संक्रमण प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक सांख्यिकी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विधानसभा  निर्वाचन क्षेत्र  जैतपुर के विधायक श्रीमती मनीषा सिंह द्वारा कोविड -19 के महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु 02 एम्बुलेंस क्रय करने की अनुशंसा पर 16 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि, विधानसभा जैतपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतपुर हेतु 01-01 नग एम्बुलेंस क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृत की गई है। प्राकलन एवं रेट सूची के आधार पर शासकीय क्रय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक  सामग्री एवं उपकरण क्रय करना सुनिश्चित करे। 

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि, उपकरण सामग्री क्रय मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं शासन द्वारा समय-समय जारी दिषा निर्देषों के विहित प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा। क्रय किये गए उपकरण के गुणवत्ता की जांच विषेषज्ञो द्वारा कराकर उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाना आवश्यक है।

  खरीदे गए उपकरण के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी, सामग्री का भौतिक सत्यापन कराकर स्टाक रजिस्टर में दर्ज कराया जाए।

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