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शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिला कोविड-19 प्रभारी सचिव सुखवीर सिंह ने आज मेडिकल कालेज शहडोल में स्थापित फीवर क्लीनिक सेंटर का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने निर्देशित किया कि फीवर क्लीनिक सेंटर में कोविड-19 जाॅच कराने आएं हुए व्यक्तियों को भी मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएं तथा यह भी तय करें कि फीवर क्लीनिक सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
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कमिश्नर ने कोविड-19 कमाण्ड सेंटर रिकार्ड पंजी विधिवत संचालित न करने पर नोटिस देने के निर्देश
शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। प्रभारी कमिश्नर शहडोल संभाग अमर सिंह बघेल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला कोविड-19 कमांड सेंटर में प्रभारी सचिव के साथ निरीक्षण में पाई गई कमियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कोविड कमांड सेंटर प्रभारी डॉ० पुनीत श्रीवास्तव एवं डॉ० स्वप्निल श्रीवास्तव को नोटिस देने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा जिन बिंदुओं को रिकॉर्ड पंजी में दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए थे उनका पालन आज भी नहीं किया गया है।
इसी प्रकार होम आइसोलेशन के मरीजों से प्रतिदिन चर्चा भी नहीं की जा रही है और उसका उल्लेख भी रिकॉर्ड पंजी पर संधारित नहीं किया गया है। यह शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करती है और कमिश्नर ने उक्त संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने, समाचार में प्रकाशित खबर के संबंध में वस्तुस्थिति पर दिया स्पष्टीकरण
शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने कतिपय समाचार पत्र में गत दिवस को प्रकाशित खबर शहर की फिजाओं में जहर घोल रहा यूज आयल के संबंध में जानकारी दी है कि खतरनाक अपशिष्ट व अन्य अपशिष्ट नियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक संस्थान उद्योगों के द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का समुचित रूप से संग्रहण उपचार एवं प्रबंधन किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है।
वर्ष 2019-20 में 111.38 मेट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट स्पेंट आयल का हुआ प्रबंधन
शहडोल संभाग में लगभग शहडोल जिले के अंतर्गत 111.38 मेट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट स्पेंट आयल उद्योगों से वर्ष 2019-20 में उत्पन्न हुआ हैं, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित कराकर प्रबंधन कराया गया है
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शहडोल जिले से उत्पन्न होने वाले खतरनाक ठोस अपशिष्ट यूज्ड आयल के संबंध में अपनाई जा रही है। शहडोल जिले में संचालित यूज आयल उत्पन्न करता उद्योगों एवं संस्थानों को उनके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे यूज आयल की मात्रा, शहडोल जिले के अंतर्गत शहरी, कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह पर आम आदमी वाहनों की सर्विसिंग हेतु गुमटी नुमा प्रकृति के सर्विस सेंटर संचालित है जिनके द्वारा प्रतिदिन औसतन चार से पांच वाहनों की सर्विसिंग का कार्य किया जाता है।
नही हो पाया रहा कर्मचारियों के कमी के कारण
प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन
वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल में कार्यरत कार्यपालक स्तर के कुल 5 अधिकारी कर्मचारी होने के कारण एवं क्षेत्र अंतर्गत 4 जिलों का कार्य क्षेत्र होने के कारण छोटे-छोटे गुमटी नुमा सर्विस सेंटर को परिसंकट अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत व्यावहारिक रूप से शामिल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इन्हें संबंधित नगरीय निकायों के दुकान स्थापना हेतु का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
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