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आबकारी विभाग ने की अवैध शराब ठिकानों पर कार्रवाई

आबकारी  ने की 105 किलो महुआ लाहन एवं 23 लीटर हाथ भटटी  अवैध मदिरा जप्त कर की कार्यवाही

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  सोमवार 19 जुलाई  2021

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर  एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह की निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी  सुरेश रौजोरे के मार्गदर्शन में अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान चलाकर गत दिवस शहडोल जिले के वृत्त जयसिंहनगर में आबकारी एवं पुलिस विभाग के द्वारा दबिश देकर 105 किलो महुआ लाहन एवं 23 लीटर हाथ भटटी शराब जप्त कर 09 प्रकरण कायम किए। 

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही मध्य प्रदेश आबकारी  अधिनियम 1915 कीधारा 34(1)क एवं च तहत कार्यवाही की गई।

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कुख्यात पुल्लू उर्फ मोहित सिंह को शहडोल, सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर कलेक्टर ने किया जिला बदर

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने पुल्लू उर्फ मोहित सिंह पिता मुन्ना उर्फ हीरालाल सिंह गोड़ उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रं. 15 टिकुरी टोला बुढार थाना बुढार जिला शहडोल जो 2015 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं सीमावर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। 

अनावेदक के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत उक्त कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह द्वारा की गई है साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना देनी होगी।  

       पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक पुल्लू उर्फ मोहित सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा सन् 2015  से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार अपराध करते चला आ रहा है। अनावेदक शांति भंग करने का आदी है जो बुढार क्षेत्र की जनता को डरा धमकाकर अवैधनिक कृत्य करते हुए लड़ाई, झगडा, विवाद, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियेा के साथ मारपीट जैसे अपराध घटित करते चला आ रहा है जिससे आम जनमानस का  जन जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है सामान्य प्रचालित कानून के तहत कार्यवाही का इस पर कोई असर नही पड़ रहा है तथा कानूनी प्रतिरोध लगाने के बाद भी कोई कमी नही आ रही है, समाज में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदक के विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अनावेदक के विरूद्व विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्व कर न्यायालय में भेजे गए है।

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