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अपहरण के मामले में जमानत अर्जी निरस्त

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन  गुरुवार 12 अगस्त  2021

नाबालिक को भगा कर ले जाने वाले की जमानत याचिका खारिच   

   

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News National 8962637936

शहडोल Drms News National।  बुढार न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश  के द्वारा थाना अमलाई के अपराध क्रं0 97/2019, में अभियुुक्त सूरज दाहिया को धारा 363, 366, 376(2), भा0द0वि0, 3/4, पाक्सो एक्ट में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध श्री राजकुमार रावत अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार, जिला-शहडोल द्वारा किया गया।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONAL (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

क्या है मामला…?        

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा प्रकरण के सबंध में जानकारी दी गई कि फरियादिया ने  20 फरवरी 2019 को थाना अमलाई में उपस्थ्ति होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने लड़की के साथ खाना पीना खाकर रात को अपने घर के बाहर टहल रहे थे,  19 मार्च 2019 को रात्रि को 11 बजे एक मोटर सायकल में दो लड़के आए और उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर जबरन गाड़ी में बैठाकर उसका अपहरण कर उसे भगा ले गए। 

हल्ला गोहर हुआ तो पड़ोसी आ गए। मोटर सायकल में एक लडका जिसे वह पहचानती थी, उसका नाम सूरज है जो पीछे बैठा था, मोटर सायकल आकाश सोनी चाला रहा था। 

मेरी लड़की की आयु 14 वर्ष की है, वह कक्षा 9 में पढ़ती है। मैं चाहती हूॅं कार्यवाही की जाए।  रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन तर्कोंं से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।

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दैवीय शक्ति की भ्रमित अवस्था में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

शहडोल Drms News National।  10 अगस्त 2021 को जयसिंहनगर न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश  के द्वारा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2018 (जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण) , में अभियुक्त अशोक रैदास पिता रामरतन रैदास, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गंधिया थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

शासन की ओर से प्रकरण में श्री सी0पी0 मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई तथा श्री संतोष कुमार पाटले एडीपीओ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

क्या है घटना चक्र…….…..?           

फरियादी ने थाना जयसिंहनगर में आाशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19 मार्च 2018 को करीबन 09ः00 बजे रात्रि को वह सोने के लिये बिस्तर लगा रहा था एवं उसके पिता रामबदन तथा उसकी मां चन्द्रवती अपने कमरे में थे। उसी समय द्रुपता देवी मढिया, की तरफ से अशोक रैदास के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। 

अशोक चिल्ला रहा था, कि मैं ओच्छा काली हूं। अशोक रैदास के चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी के पिता रामबदन टार्च लेकर द्रुपता देवी के स्थान पर गये और उसके पिता भी चिल्लाने लगे। उसके थोडी देर बाद काशी बैगा के साथ वह भी द्रुपता देवी मढिया, के पास गया एवं देखा कि अशोक रैदास उसके पिता रामबदन को लात-मुक्कों से मार रहा था, उसके पिता जमीन पर गिर गये थे, अशोक मारते समय शेर की तरह गुर्रा रहा था, वह और  काशी दोनों डर गये और पीछे लौटकर वह अपनी मां को टार्च के लिये आवाज दिया तथा दौड़कर दुकान के पास गया, वहां कुछ लोग मिले तो उनने बताया कि अशोक उसके पिता को मार रहा है। तब वह दौड़कर मौके पर पहुंच कर देखा की फरियादी का पिता जमीन पर पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर खून लगा था और वह खत्म हो गये थे। 

उसके बाद अशोक, ठाकुर बाबा के पास चला गया और ठाकुर बाबा का पैर पड़ रहा था। वे लोग उसके पास गये और अशोक से बोले कि तुम घर गांव के होकर यह क्या कर डाले, तो अशोक बोला कि मुझसे गलती हो गयी, मैं रामबदन को मार डाला और अशोक, ठाकुर बाबा के पास पड़े डंडे को उठा लिया और डंडा को घुमाते हुये बंधा तरफ भाग गया। 

 रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया। 

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कृषक पशु का वध करने के प्रयोजन से परिवहन करने के दो मामलों में आरोपीगण को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

शहडोल Drms News National। ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी  के द्वारा थाना देवलोंद जिला शहडोल के अपराध क्रं0 341/17 एवं 342/17 न्यायालय दाण्डिक प्रकरण क्र0 1064/17 एवं 1065/17 में आरोपीगण पंचमलाल निर्मल पिता धर्मराज निर्मल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम हाकिमपुर थाना खखरेड जिला फतेहपुर उ0प्र0 एवं अजय कुमार पाण्डेय पिता जगदीश पाण्डेय उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डिलोरा टिकुरियाटोला थाना कोलगंवा जिला सतना म0प्र0 को  10 अगस्त/2021 को कृषक पशु पड़ा(भैसा) का वध करने के उद्देश्य से परिवहन करने पर धारा 6,6-क/10 म0प्र0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आरोपीगण को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 11(1)घ पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला- शहडोल (म0प्र0) द्वारा की गई।

क्या है घटना …..?       

सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि  24 दिसम्बर 2017 को देहात भ्रमण के दौरान थाना देवलोंद में पदस्थ उप0 निरी0 अभिमन्यु द्विवेदी को रात्रि 1.00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो अलग-अलग वाहनों में कृषक पशु का वध करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा है। 

 सूचना पर थाना प्रभारी एवं स्टाफ तथा गवाह सहित मौके पर पहुंचे एवं एक वाहन टाटा 1109 क्र0 सी0जी0 16 ए-3154 एवं ट्रक क्र0 एम0पी0 19 जी0ए0 3351 में अवैध रूप से कृषक पशु पड़ा(भैसा) का परिवहन करते हुए अभियुक्तगण को पाया उनसे परिवहन के वैद्य कागजात की मांग किया, किंतु अभियुक्तगण के पास परिवहन के अनुज्ञप्ति नहीं थी तथा यह पाया कि अभियुक्तगण उक्त वाहनों में कृषक पशुओं को ठूस-ठूस कर भरे हुए थे जो पशु क्रूरता  की श्रेणी में पाया गया। 

अभियुक्तगण से वाहन और उनमें लोड कृषक पशु पाड़ा जप्त कर पृथक-पृथक प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जहां पर विचारण उपरांत अभियुक्तगण को दंडित किया गया।   

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