संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News 8962637936
चीतल के अवैध शिकार के दो फरार आरोापियों की जमानत याचिका हुई खारिज
शहडोल Drms News। बुढार न्यायालय के माननीय न्याायालय अपर सत्र न्या।याधीश महोदय के द्वारा वन परिक्षेत्र बुढार के अपराध क्रमांक पी0ओ0आर0 2007 5,06 धारा 9, 39, 42, 49, 50, 51, 52 वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972ए एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26;1द्ध झ में फरार आरोपीगण मनोज सिंह पिता स्व 0 अकालू सिंह उम्र 24 वर्ष एवं मेल सिंह पिता फूल सिंह उम्र 30 वर्ष ए दोंनो निवासी ग्राम खोह, समुन्धात टोला थाना धनुपरी जिला शहडोल म0प्र0 के अधिवक्तार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका 24 सितंबर 2021 को खारिज कर दी। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध श्री मनोज कुमार पनिका एडीपीओ बुढार जिला.शहडोल द्वारा किया गया।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज DRMS NEWS (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
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प्रकरण के संबंध में स्मरणीय है कि…...….
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन प नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि वन परिक्षेत्र बुढार अंतर्गत 15, 09, 2021 को बीटगार्ड खोह को मुखबिर से मिली शिकार की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र सहायक पटनाए बीटगार्ड खोहए बीटगार्ड पटना एवं बम्हौरी के साथ बीट बम्हौसरी के कक्ष क्रमांक आर एफ 815 में स्थित ग्राम समुंधा में लामू सिंह गोंड पिता छोटा सिंह गोंड के घर के आंगन में पहुंचे तो वह देखकर भागने लगा।
उसे पकडकर पूछतांछ की कि तो उसने बताया कि मैंने चीतल का मांस पकाकर खाया है और खपरैल में चीतल का पका हुआ मांस और उसकी भुनी हुई मुंडी (सिर) रखा हूं। जहां उसके बताए गए स्थान से दोनों चीजे बरामद जप्त की गई।
उसने बताया कि 15, 09, 2021 के सुबह 09:00 बजे दो-तीन कुत्ते चीतल को जंगल की तरफ से दौड़ाते हुए आए, जिससे चीतल अमोली सिंह की बाड़ी में घुस गया। तभी श्याम लाल सिंह और ज्ञान सिंह मौके पर पहुंचे और टंगिया (कुल्हाड़ी) के पांसा से चीतल को मारे और उसे मारने के बाद लकड़ी के बल्ली में बांध कर मृत नर चीलत को जंगल के चतरी नामक स्थान पर ले गए और ज्ञान सिंह, श्याम लाल सिंह, लामू सिंह, गोलू उर्फ महाजन सिंह गोंड आरोपी गण के साथ मनोज सिंह व मेल सिंह भी मौके पर पहुंच गए और सभी आरोपीयों ने ही मृत नर चीतल को कुल्हाड़ी की सहायता से काटा और आपस में मांस चौधर सिंह आरोपी को बांट लिए। फिर वापस अपने-अपने घर चले आए और प्राप्तस कुछ मांस को आरोपी अपने घरों में पकाकर खा लिए थे।
आरोपीगणों के विरूद्ध वन परिक्षेत्र बुढ़ार द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरार अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यावयालय समक्ष 24 सितंबर 2021 को अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुणत की।
अभियोजन की ओर से लिखित विरोध पत्र प्रस्तुमत कर तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्तागण की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर की मारपीट न्यायालय ने किया जमानत आवेदन निरस्तत भेजा जेल
शहडोल Drms News। बुढार न्यायालय के माननीय न्यातयालय जेएमएफसी बुढ़ार के द्वारा थाना अमलाई के अपराध क्रमांक 408,21 धारा 327, 427, 323, 294, 506,34 भादवि में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्तगण सुनील वर्मा पिता रामबोल वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी ओ0पी0एम0 कालोनीए सूरज सिंह गोंड पिता रामायण सिंह उम्र 20 वर्ष, प्रकाश सिंह गोंड पिता रामायण सिंह उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी ईंटा भट्टा के अधिवक्ताप की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र 23 सितंबर 2021 को निरस्त कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध कुबेन्द्रज शाह ठाकुर एडीपीओ बुढार जिला शहडोल द्वारा किया गया।
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आपको बता दें प्रकरण क्या है….?
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी संदीप पाल पिता स्वन0 बाबूलाल उम्र 35 साल निवासी लखन दफाई ने थाना अमलाई में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22, 09, 2021 को दोपहर के 12:00 बजे उसकी दुकान पर ओपीएम का सुनील वर्मा अपने अन्य दो साथी सूरज सिंह और प्रकाश सिंह के साथ मोटर सायकल से आया और मुझसे बोला आज मुझे तुमसे 1000 रूपये शराब पीने के लिए चाहिए, तब मैं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो सुनील वर्मा और उसके साथी सूरज सिंह प्रकाश सिंह ने मेरी दुकान में रखे अण्डे की क्रेट को जमीन पर फेंक दिया तथा पास ही रखी कुर्सी टेबल पर भी लात मारा, जिससे वह टूट गई।
जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो मुझे मां बहन की गालिया देने लगे और तीनों हाथ और लात से मारपीट करने लगे, जिससे मुझे पीठ, सीने और पेट में दर्द हो रहा है, हल्ला गोहार करने पर आसपास के लोग बीच बचाव करने आए। तब तीनों जाते समय बोल गए कि आज तो बच गया है कि दूबारा पैसा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे।
आरोपीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पश्चासत थाना बुढार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यानयालय समक्ष 23, 09, 2021 को जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया। अभियोजन की ओर से मौखिक विरोध प्रस्तुनत कर तर्क प्रस्तुयत किए गएए जिससे सहमत होकर माननीय न्या यालय जेएमएफसी बुढ़ार ने अभियुक्तिगण के जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हेंस जेल भेज दिया।
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नाबालिग से बलात्कार करने वाले की जमानत निरस्त
शहडोल Drms News। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ;विशेष न्या यालय पॉक्सो एक्ट द्ध शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 354, 21, धारा 363, 342, 376, 2 एनए 506, 34 भादवि 5, 6 पाक्सोन एक्टो में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त राजकुमार पनिका थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त 24 सितंबर 2021 को कर दिया गया।
शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला.शहडोल द्वारा किया गया।
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प्रकरण का संक्षिप्ति विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी;अभियोजनद्ध श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि पीड़िता ने 26, 08, 2021 को थाना गोहपारू में उपस्थित होकर रिपेार्ट लेख कराई कि पीडिता दिनांक 24, 08, 2021 को सुबह करीब 9 बजे अपने गांव रोहनिया से अकेले बस में बैठकर दिया पीपर आईए वहां पर अपनी नानी व अन्य लोगों के साथ धान मिल में काम करके शाम को करीब 6 बजे वहां से चल दिए। उसकी नानी ने दीया पीपर बस स्टैण्ड से उसे एक आटो में रोहनिया जाने के लिए बिठा दिया, किन्तु आटो ड्राइवर आरोपी राजकुमार पनिका ने आटो रोहनिया टोल प्लाजा के आगे रोका तथा बोला कि लौटकर छोड़ देगा तथा जबरन गोहपारू तरफ ले गया और बरमनिया तिराहे से ग्राम हर्रहाटोला में रात करीब 11 बजे किसी ऐतू चाचा के घर ले गया तथा घर के पीछे परछी में ले जाकर आरोपी ने दो बार पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया।
पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने डांटकर चुप करा दिया तथा बोला कि यदि किसी को बताया तो जान से खतम कर देगा।
रिपोर्ट पर थाना गोहपारू में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्या यालय में प्रस्तुतत किया गया। अभियुक्तन की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्याायालय के समक्ष प्रस्तुात किया।
अभियोजन की ओर से जमानत के विरोध में सशक्त तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्याेयाधीश विशेष न्याायालय पाक्सो एक्ट महोदय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुात जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 को निरस्त कर दिया।
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