संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News 8962637936 गुरुवार 28 अक्टूबर 2021
दस दिवसीय पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर 8 वें दिन पुरूष/महिला बास्केटबाल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन
शहडोल Drms News। जिले में 21 से 31 अक्टूबर 2021 तक दस दिवसीय पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरूआत 21 अक्टूबर 2021 कोे अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस बल द्वारा डियूटी करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को शोक सलामी एवं श्रद्धांजलि देकर पुलिस स्मृति दिवस मनाया ।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज DRMS NEWS (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन गुरुवार 28 अक्टूबर 2021
पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर विभिन्न दिवसों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर देश की एकता और पुलिस बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा करने, पुलिस और जनता को सम्मिलित करते हुए विभिन्न खेलों का आयोजन (मैराथन, बालीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबाल आदि), पुलिस बलिदान संबंधी कहानियों को नवीन तरीके से चित्रित कर पेंटिंग/निबंध/प्रदर्शनी लगाये जाने, पुलिस बलिदान संबंधी डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जैसी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।
इसी क्रम में 28 अक्टूबर 2021 को गांधी स्टेडियम शहडोल में पुरूष/महिला बास्केट वाॅल का आयोजन किया गया। जिसमें बाॅस्केटबाॅल की 02 महिला टीम एवं 04 पुरूष टीम के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इसी क्रम थाना ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत पुलिस झंडा दिवस के अंतर्गत शा0उ0मा0 विद्यालय ब्यौहारी में एस0डी0ओ0पी0 ब्यौहारी भविष्य भास्कर एवं थाना प्रभारी ब्यौहारी की उपस्थिति में स्कूली बच्चों के लिए निबंध, बाद-बिवाद प्रतियोगिता एवं पेन्टिग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
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बलात्कारी प्रोफेसर राकेश सिंह की अग्रिम जमानत खारिज
शहडोल Drms News। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 16/21, धारा 376 (2) (एफ), 376(2) (एन), 376, 506, भादवि में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त प्रोफेसर राकेश सिंह पिता श्री हरिद्वारा सिंह, उम्र 62 वर्ष, निवासी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर (अमरकंटक) जिला अनूपपुर म.प्र. की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से इस प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला-शहडोल द्वारा किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी(अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि पीड़िता ने आरोपी राकेश सिंह के विरूद्ध लिखित आवेदन दिया और उसमें व्यक्त किया कि वह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर (अमरकंटक) जिला अनूपपुर म0प्र0 में इतिहास से पी.एच.डी. कर रही है और इसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर (अमरकंटक) जिला अनूपपुर म0प्र0 से ही उसका स्नातक व स्नातकोत्तर हुआ है।
वर्ष 2011 से आरोपी से परिचित है। 22 मार्च 2020 को सुबह 08 बजे आरोपी प्रोफेसर राकेश सिंह ने उसे फोन करके बोला कि वह शहडोल आया है और उसके कमरे में आ रहा है, चाय बना कर रखने को बोला था।
जब आरोपी प्रोफेसर राकेश सिंह उसके कमरे में आया, तब वह कमरे में अकेली थी, चाय बना कर उसने उसे दिया, तभी राकेश सिंह उसके साथ जोर-जबरदस्ती करके उसके इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद जाते समय यह बोला कि यदि किसी को बताई तो तुम्हारे कैरियर खराब कर दूंगा और बदनाम कर दूंगा।
घटना के बाद पीड़िता ने डर के कारण, उसने किसी को नहीं बताया, फिर आरोपी उससे दुबारा शारीरिक संबंध बनाने को कहने लगा, तब उसने अपने पति को सारी बात बताई।
25 सितंबर 2021 को 03 बजे आरोपी फरीयादिया के कमरे में आया और फरीयादिया को अमरकंटक चलने के लिए जोर-जबरजस्ती करने लगा, तब बदनामी की वजह से उनके साथ चली गई और आरोपी ने फरीयादिया के साथ दोबारा शरीरिक संबंध बनाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना महिला थाना जिला शहडोल में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जमानत के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) महोदय द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
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एस.पी. की स्पेशल टीम ने धरदबोचा थाना जयसिंहनगर का स्थाई वारंटी
जयसिंहनगर/शहडोल Drms News। अवधेश कुमार गोस्वामी भापुसे पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा जिलेे के फरार उद्घोषित ईनामी बदमाशों एवं स्थाई वारंटियों की तामिली हेतु विशेष तौर पर पुलिस अधिकारियों को निदेर्शित किया गया था। इसी अनुक्रम में थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के अपराध क्रमांक 05/09 धारा 325 भादवि के प्रकरण में फरार स्थाई वारंटी रघुराज सिंह पिता दामोदर सिंह उम्र 40 साल निवासी ग्राम देवरी थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को हिरासत में लेकर वारंट तामिल कराये जाने की उल्लेखनीय कायर्वाही की गई है।
फरार स्थाई वारंटी की तामिली में एसपी स्पेशल टीम के सउनि (अ) अमित दीक्षित आरक्षक अभिषेक दीक्षित थाना जयसिंहनगर के आरक्षक रोहित सिंह एवं धीरशाह की उल्लेखनीय भूमिका रही है।
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30,000 के इनामी बदमाश का घर हुआ जमींदोज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही
अमलाई/शहडोल Drms News। थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत अपराध क्रमांक 404/21 धारा 353,307,186,506,34 भादवि एवं धारा 3(2)(5) एससी एस टी एक्ट मे फरार आरोपी दल प्रताप सिंह उर्फ दल्लू पिता जयकरण सिंह निवासी रूगटा कालोनी अपने साथी सूर्य प्रताप सिंह व गोलू सिंह एवं अन्य दो के साथ मिलकर पुलिस आरक्षक राकेश सिह पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की नीयत से हमला किया था, जो घटना कारित करके अपने साथियों के साथ फरार है, जिसकी तलाश पतासाजी लगातार की जा रही थी, किन्तु वह स्वयं को पुलिस के हाथों से बच रहा था, जिस पर अवधेश गोस्वामी पुलिस अधीक्षक शहडोल, मुकेश वैश्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये, आरोपी के फरार होने के कारण आरोपी दल प्रताप सिंह उर्फ दल्लू पिता जयकरण सिंह निवासी रूगटा कालोनी अमलाई व उसके साथियों के ऊपर के ऊपर 30,000 रूपये (तीस हजार रूपये) का इनाम उदघोषित कराया गया है एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुकेश वैश्य व एस डी ओ पी धनपुरी भरत दुबे के निर्देशन में आरोपियों के गिरफ्तारी के लिये टीम गठित की गई, किन्तु आरोपी के लगातार फरार रहकर स्वयं को छुपाता रहा, जिस कारण 28 अक्टूबर 2021 को ग्राम साबो रूगटा की शासकीय भूमि क्रमांक 1293 रकवा 2.821 हेक्टेयर के अंश भाग में आरोपी दलपत उर्फ दल्लू सिंह द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके मकान व दुकान का निर्माण किया गया था, जिसे राजस्व विभाग की टीम के द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित मकान व दुकान को मिनाक्षी बंजारे तहसीलदार बुढार, भरत दुबे एस डी ओ पी धनपुरी, मो0 समीर थाना प्रभारी थाना अमलाई, थाना प्रभारी खैरहा उनि उमाशंकर चतुवेर्दी, चौकी प्रभारी केशवाही उनि एस एल तिवारी, उनि उपेन्द्र त्रिपाठी थाना अमलाई अपने दल बल के साथ उपस्थित रहकर कब्जे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया ।
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पुलिस ने खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेत से भरे वाहन को किया जप्त
गोहपारू/शहडोल Drms News। थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि दुलादर नाला से रेत का उत्खनन कर सरिहट तरफ जा रहा है। जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर देखा तों एक पावर ट्रक नीले रंग का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी 2735 मय रेत लोड आते दिखा, पुलिस को देखकर चालक भागने का प्रयास करने लगा जिसे
थाना प्रभारी गोहपारू के नेतृत्व में उ0नि0 बृजेन्द्र कुमार मार्को, प्र0आर0 जवाहर सिंह, भगत सिंह हमराह स्टाफ की सहायता से ट्रेक्टर को रोककर चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पुरूषोत्तम कुशवाहा पिता कैलाश कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी सरिहट का होना बताया।
पुलिस द्वारा रेत के उत्खनन एवं परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगने पर उसने कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया, जिस पर ट्रैक्टर मय रेत लोड को थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा कर आरोपी चालक पुरूषोत्तम कुशवाहा एवं वाहन मालिक रमेश प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की 05 कार्यवाही
शहडोल Drms News। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्र0आर0 दिनेश प्रसाद केवट एवं प्र0आर0 बिलाल खान कोतवाली पुलिस ने कल्याणपुर में दबिश देकर आरोपी विमल बैगा पिता रामजियावन बैगा निवासी कल्याणपुर के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 600 रुपये एवं आरोपी अन्नू बैगा की पत्नी निवासी कल्याणपुर के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीब 600 रूपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है।
थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर गोहपारू पुलिस ने खाम्हा में दबिश देकर आरोपी बैजनाथ सिंह पिता गौरेलाल सिंह गौंड निवासी खाम्हा के कब्जे से 08 पाव देशी मदिरा शराब कीमती 400 रुपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है।
थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्रआर0 दिनेश सिंह धनपुरी पुलिस ने वार्ड नंबर 14 राजा मोहल्ला में दबिश देकर आरोपिया दउआ कोल की पत्नी उम्र 45 वर्ष निवासी धनपुरी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1000 रुपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है।
थाना पपौंध क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्र0आर0 नरेन्द्र उपाध्याय पपौंध पुलिस ने सिद्व बाबा मन्दिर के पास दबिश देकर आरोपी कामता प्रसाद पिता शिवनाथ जैसवाल उम्र 49 वर्ष निवासी दौरा के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 600 रुपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है।
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