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न्याय से वंचित लोगों को सुलभ न्याय

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 मंगलवार 14 दिसम्बर  2021

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार

पैरालीगल वालेंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

शहडोल DRMS NEWS।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव श्री अनूप त्रिपाठी की अध्यक्षता में ए.डी.आर सेंटर के सभागार में पैरालीगल वालेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

DRMS NEWS (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) (http://www.drmsnewss.online

परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन  मंगलवार 14 दिसम्बर  2021

उन्होंने प्रशिक्षण में बताया कि, पैरालीगल वालेंटियर्स विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समुदाय के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं जिससे न्याय से वंचित लोगों को सुलभ न्याय मिल सके तथा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के बारे में बताया कि इस योजना का लाभ कैसे दिलाया जा सकता है...? 

इस प्रक्रिया से अवगत कराते हुये उन्होने चिन्हित पीड़ित परिवार को योजना एवं जन उपयोगी लोक अदालत में मामलों के निराकरण के लिये प्राधिकरण तक हितग्राहियों के आवेदन पहुंचाने में अपना योगदान देने के संबंध में जानकारी दी। 

प्रशिक्षण में  बताया गया कि, नालसा की विभिन्न योजनाओं, लोक अदालत, पारिवारिक विवाद एवं मीडिएशन संबंधी जो भी मामले आते हैं उन्हे संबंधित तहसीलों से संपर्क कर हितग्राहियों को लाभ दिलायें।

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मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी

शहडोल विश्वास हलवाई DRMS NEWS।अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने जानकारी दी है कि, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 सम्पन्न कराये जाने संबंधी दिशा- निर्देश जारी किये गये है। 

जारी आदेश में कहा गया है कि, निर्वाचन की सूचना (प्ररूप-2 या 3) के साथ प्ररूप-3 क या 3- ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ऑनलाईन एप्लिकेशन IEMS (integrated Election Management System के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। 

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य के पद हेतु होगा ऑनलाईन नाम-निर्देशन

जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य की सम्पूर्ण प्रकिया IEMS (integrated Election Management System के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी अर्थात निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की समस्त कार्यवाही IEMS के माध्यम की जाना है, 

पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ONLINE एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाईन नाम निर्देशन तैयार करने की अतिरिक्त सुविधा दी गई है। 

अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक ONLINE के माध्यम से नाम निर्देशन भरने हुए प्रेरित किया जाना सुनिश्चित करें ONLINE हेतु Link आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 

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सरपंच एवं पंच पद के अभ्यर्थियों हेतु 

    नाम निर्देशन पत्र ऑफलाइन   

पंच, सरपंच पद के अभ्यर्थियों हेतु नाम निर्देशन पत्र ऑफलाईन प्राप्त किये जायेंगे, मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित करते हुए आयोग द्वारा पी ओ बुकलेट एवं पी ओ लीफलेट जारी की गई है। 

मतदान केन्द्रों पर अब पी ओ बुकलेट एवं पी ओ लीफलेट का प्रयोग किया जाये, सरपंच पद का निर्वाचन मतपेटी से कराये जाने के सम्बंध में प्रक्रिया, सामग्री निर्देशों में परिवर्तन हेतु निर्देश जारी किये गये है। 

सरपंच पद का निर्वाचन मतपेटी से होने की स्थिति में आयोग द्वारा फाइल फोल्डर में संशोधन कर नवीन फाइल फोल्डर तैयार किये गये है। उक्त फाइल-फोल्डर का ही मतदान केन्द्रों पर उपयोग किया जाये।

पंच, सरपंच पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप- 8 क एवं 8 ख में ऑफलाईन पारम्परिक पद्धति से तैयार किये जाये। पंच  एवं सरपंच पद हेतु मतगणना IEMS ¼ Integrated Election Management System से न की जाकर पारम्परिक पद्धति से ऑफलाईन की जाएगी। 

पंच पद की भांति सरपंच पद हेतु परिणाम की जानकारी पृथक से url पर जिलों द्वारा प्रविष्टि की जाएगी तथा पंच एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा-सह-प्रमाण पत्र प्ररूप-24 में एवं निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्ररूप-25 में तैयार कर प्रदान किया जाये।

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रिजर्व में रखेगें जाएगें ईव्हीएम मशीन चिन्हित होगें स्थान

पंचायतों के निर्वाचन हेतु ईव्हीएम के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश जारी

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह DRMS NEWS। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा ने जानकारी दी है कि, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु ईव्हीएम के उपयोग संबंधी दिशा- निर्देश जारी किये गये है। जारी दिशा- निर्देश में कहा गय है कि, पंचायत निर्वाचन में प्रति ग्राम पंचायत एक के मान से रिजर्व ई.व्ही.एम. तैयार की जाएंगी। 

चूंकि पंचायत आम निर्वाचन में सरपंच पद का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से नहीं कराया जा रहा है, अतः प्रत्येक जनपद पंचायत के किसी एक वार्ड में सम्मिलित सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक ही प्रकार की रिजर्व ई.व्ही. एम. तैयार होंगी अर्थात जनपद पंचायत के उस वार्ड के लिए निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होने से उस जनपद पंचायत वार्ड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक ही प्रकार के बैलेट पेपर तैयार होंगे। 

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सामग्री वितरण, मतदान पूर्व मॉकपोल, मतदान के दौरान जनपद पंचायत वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली ई व्ही एम के नॉनवर्किंग होने पर संबंधित उस जनपद पंचायत वार्ड के लिए तैयार रिजर्व ई.व्ही.एम से बदला या उपयोग किया जा सकेगा। 

उदाहरण के तौर पर यदि किसी जनपद पंचायत वार्ड में 05 ग्राम पंचायतें एवं 15 मतदान केन्द्र हैं तो उस जनपद पंचायत वार्ड के लिए प्रति ग्राम पंचायत एक के मान से 05 रिजर्व ई.व्ही. एम. तैयार होंगी तथा इस प्रकार संबंधित जनपद पंचायत वार्ड के 15 मतदान केन्द्रों के लिए 05 रिजर्व ई.व्ही. एम. उपलब्ध रहेंगी।

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आयोग के ई.व्ही. एम. एप्लिकेशन पर RO रेण्डमाईजेशन की रिपोर्ट में जनपद पंचायत वार्ड अनुसार प्रति ग्राम पंचायत 01 के मान से रिजर्व ई.व्ही. एम आवंटित होगी। 

इस प्रकार आवंटित रिजर्व ई.व्ही. एम. का उपयोग संबंधित जनपद पंचायत वार्ड के किसी भी मतदान केन्द्र के लिए किया जा सकेगा। JEMS के ई. व्ही. एम. एप्लिकेशन पर deo रेण्डमाईजेशन के पूर्व मतदान केन्द्रों की जानकारी वेरिफाई करते समय रिजर्व हेतु न्यूनतम आवश्यक ई.व्ही.एम. (प्रति ग्राम पंचायत रिजर्व$कमीशनिंग रिजर्व) का आंकलन सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः कर लिया जाएगा। 

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तदोपरांत जिले के पास निर्वाचन हेतु शेष उपलब्ध समस्त ई.डी.एम. का उपयोग किया जाएगा। जिले द्वारा ई.व्ही.एम. की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम से अधिक रिजर्व ई.व्ही एम. की संख्या समानुपातिक तौर पर मतदान केन्द्रों की जानकारी वेरिफाई करते समय ही मॅन्यूअली दर्ज की जाएगी। इस प्रकार पंचायत निर्वाचन के प्रत्येक चरण में जिले के पास निर्वाचन प्रयोजन तु कुल उपलब्ध ई.की.एम. का शत प्रतिशत उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा,।

DEO रण्डमाईजेशन के उपरांत RO रेण्डमाईजेशन करने पर न्यूनतम आवश्यकता से अधिक बढ़ाई गई ई.व्ही. एम. की संख्या कमीशनिंग रिजर्व के तौर पर आवंटित होगी। इस प्रकार कमीशनिंग के समय अधिक संख्या में ई.व्ही.एम. नोनयर्किंग पाए जाने की दशा में इन्हें यथा समय कमीशनिंग रिजर्व से बदला जा सकेगा। 

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कमीशनिंग के दौरान किसी डिवाईस (कट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट) के नॉनवर्किंग पाए जाने पर केवल उस डिवाईस (कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट) को ही बदला जाएगा, 

RO रेण्डमाईजेशन में आवंटित कमीशनिंग रिजर्व का कमीशनिंग के दौरान नॉनवर्किंग निकली ई.व्ही.एम से बदलने के बाद यदि कमीशनिंग रिजर्व ई.व्ही.एम. शेष बचती है तो शेष कमीशनिंग रिजर्व को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के जनपद पंचायत वार्डों की संख्या के समानुपातिक तौर पर उनकी कमीशनिंग कराकर संबंधित जनपद वार्ड के लिए अतिरिक्त रिजर्व के रूप में तैयार किया जा सकता है। 

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सामग्री वितरण और मतदान पूर्व मॉकपोल के दौरान किसी डिवाइस के नॉनवर्किंग पाए जाने पर पूरे पेयर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान पूरे ई.व्ही. एम. सेट के स्थान पर केपल नॉनवर्किंग कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट को ही बदला जाएगा। मतदान के दौरान किसी डिवाइस के नॉनवर्किंग पाए जाने पर रिजर्व कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट सहित ई.व्ही.एम. के सेट का उपयोग रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश से किया जाएगा। 

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बदली गई रिजर्व ई व्ही. एम. की जानकारी आयोग के ई.व्ही.एम. एप्लिकेशन पर ई.व्ही.एन. रिप्लेसमेंट ऑप्शन के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर से दर्ज की जाएगी। रिजर्व ई.सी.एम. के प्रकल्पित मतदान केन्द्र की जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को भी दी जाएगी, कंट्रोल यूनिट में क्लॉक ऐर होने पर ई.व्ही.एम. को नॉनवकिंग नहीं माना जाए। 

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ऐसी सभी ईव्ही. एम. को निर्वाचन के लिए उपयोग में लिया जाएगा। मतदान दिवस के दौरान कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा एक मंचनामा (संलग्न) तैयार किया जाएगा। उक्त पंचनामे पर मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे और पचनामा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ रखा जाएगा। 

रिजर्व ई. व्ही. एम को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास सामान्यतः चार पाव ग्राम पंचायतों का प्रभार होता है और उसके पास एक ही प्रकार से तैयार की हुई 04-05 रिजर्व ई.व्ही.एम. उपलब्ध रहेंगी। 

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मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से मतदान समाप्ति तक रिजर्व ई.व्ही.एम को रखने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड, जनपद की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ऐसे सेक्टर बनाए जाए, जहां से अधिकतम 15-20 मिनट में रिजर्व ई.व्ही.एम. को मतदान केन्द्र तक पहुंचाया जा सके। 

ऐसे सेक्टर्स पर रिजर्व ई. व्ही. एम को रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त सेक्टर्स से मतदान केन्द्र तक रिजर्व ई.व्ही.एम. पहुंचाने के लिए वाहन मय सुरक्षा और दूरभाष की व्यवस्था सहित एक पृथक अधिकारी नियुक्त करने पर विचार कर सकते है। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकासखण्ड, जनपद क्षेत्र में रिजर्व ई.व्ही. एम. को रखने के लिं सेक्टर स्थानों का चिन्हांकन आगामी 05 दिवसों के भीतर कर लें। ऐसे स्थानों की सूची पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराई जाए।

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कांग्रेस नेता/वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद सूफियाना खान ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल को हाकर्स जोन एवं आटो रिक्सा स्टैण्ड के संबंध में  सौंपा पत्र

शहडोल DRMS NEWS। कांग्रेस नेता वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद सूफियान खान ने मुख्य नगर पालिका अधिकरी अमित तिवारी नगर पालिका परिषद शहडोल के नाम संबोधित व प्रति लिपी कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य व पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी को हाकर्स जोन एवं आटो रिक्सा स्टैण्ड के संबंध में पत्र सौंपा कर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है।

पत्र में कहा गया है कि शहडोल संभागीय मुख्यालय है और यहां शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिले से आम जन मानस अपने विभिन्न कार्यों को लेकर संभागीय मुख्यालय शहडोल आते रहते है। शहडोल संभागीय मुख्यालय होने के कारण आबादी में दिन ब दिन बढ़ोत्तरी हो रही है और आम नागरिकों को रोजगार की नई उम्मीदें जाग्रत हो रही है। ऐसे में शहडोल ही मात्र ऐसा संभागीय मुख्यालय है जहां न तो हाकर्स जोन है न ही आटो रिक्सा स्टैण्ड है ।

पत्र में उल्लेख है कि जहां एक ओर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान थी ऐसी गंभीर परिस्थिति में शासन-प्रशासन एवं समाज सेवियों ने अपनी दरिया दिली दिखा कर बिना किसी रंग भेद के एक दूसरे की मदद की और जैसे ही कोरोना धीरे-धीरे खत्म होने के कगार में पहुंचा तो छोटे-छोटे व्यापारी (चाय गुमटी, पान, नास्ता आदि पुटपाथ व्यवसायी ) के साथ साथ आटो रिक्सा चालक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये धीरे-धीरे अपना व्यवसाय प्रारंभ किये, तभी दूसरी ओर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही की गई, जिससे छोटे छोटे पथ व्यवसायियों के ऊपर अतिक्रमण की गाज गिरी जिस कारण पथ व्यवसायियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया।

शहडोल शहर की बढ़ती ट्राफिक को देखते हुये व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। आटो रिक्सा स्टैण्ड न होने से आटो चालन अपना वाहन कहीं भी खड़ा करते है तो उनके उपर बड़ी चालानी कार्यवाही हो जाती है और उनका परिवार रोजी रोटी के संकट में फस जाता है। शहडोल मुख्यालय में कम से कम तीन आटो रिक्सा स्टैण्ड बनाये जाय जिससे आम जनमानस को आवागमन के साधन में परेशानी न उठानी पड़े और उन्हें आसानी से आटो रिक्सा मिल जाय और आटो रिक्सा चालाकों को भी चालानी कार्यवाही से निजात मिल सकेगी।

पत्र में मांग की गई है कि शासन प्रशासन को विषयों पर संज्ञान लेते हुये शहडोल मुख्यालय में हाकर्स जोन एवं आटो रिक्सा स्टैण्ड की व्यवस्था कराई जाए, जिससे पथ व्यवसायियों सहित आम जन-मानस की समस्या का समाधान हो सके।

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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी 

हम सब को भी चाहिए कि, इस कठिन समय में अपना और अपनों का व सभी का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संपूर्ण सुरक्षा मापदंडों के साथ रह कर, अपना जीवन यापन करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अशोभनीय और बुरी आदत है। इसे तुरंत त्यागें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बनें। सतर्क रहें । खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।   IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।  TogetherAgainstCovid19

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संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह 

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