संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 शुक्रवार 18 फरवरी 2022
माननीय उच्च न्यायालय ने एसीएसटी एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्णय बरकरार रखने आदेश पारित किया
DRMS NEWS शहडोल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत नियमित लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है।
http://www.drmsnews.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news)आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी,उमरिया,अनूपपुर)मध्य प्रदेश (भारत) दिन शुक्रवार 18 फरवरी 2022
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परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
18 जनवरी 2022 को म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा आदेश किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस अधिनियम की धारा 15 के तहत नियमित उप संचालक जिला लोक अभियोजन, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिनकी सेवा अवधि 07 वर्ष हो गई है। विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।
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यह जानकारी देते हुए कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल के संभागीय मीडिया सेल एवं सहायक जिला लोक अभियोजक नवीन कुमार वर्मा ने बताया गया कि इस विशेष लोक अभियोजक को अनुसूचित जाति-जनजाति की विशेष न्यायालय में पैरवी के लिए आदेशित किया गया था।
सरकार के उक्त आदेश के विरूद्ध एक रिट याचिका द्वारा एसपी विशेष लोक अभियोजक जो पहले से विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती म0प्र0 हाई कोर्ट में दी गई थी, जिनकी याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर शासन के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित किया है।
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धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000/- रूपये के अथर्दण्ड से दंडित
DRMS NEWS शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 1297/15 थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के अपराध क्रमांक 640/2015, में आरोपी रम्मू कोल पिता मस्तराम कोल उम्र- 47 वर्ष निवासी ग्राम छतवा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म0प्र0) को फरियादी के साथ मारपीट करने के आरोप में धारा 294, 323, 506, 325 भा0द0वि0 के अंतर्गत धारा 325 भा0द0वि0 के अंतगर्त दोषी पाते हुए आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अथर्दण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में हरिओम कुसुमाकर बैस, एडीपीओ ब्यौहारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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क्या है घटना ……?
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी दी गई कि पीड़ित ने 14 सितम्बर 2015 को थाना ब्यौहारी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि उसकी जमीन एवं आरोपी की जमीन अगल बगल में हैं। 13 सितम्बर 2015 को शाम करीब 5.00 बजे आरोपी रम्मू कोल उसे घर के पास मिला और मां की गाली देते हुये बोला कि तू बहुत खेत के संबंध में बहस करता है और टांगी से मारा जो उसके भाई आनंद राम ने पकड़ लिया, फिर वहीं रखे डण्डे से उसे दो-तीन डण्डा मारा, जिससे उसके कंघा व बांये हाथ में दर्द हो रहा था, फिर उसकी मां ममता ने आकर बीच बचाव किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुये चला गया।
रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की गई विवेचना दौरान आहत का मेडीकल कराया गया जिसमें चिकित्सक द्वारा पीड़ित का अस्थि भंग कारित होना लेख किया गया। इसके बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और विचारण बाद आरोपी उपरोक्तानुसार दंडित किये गये।
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
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