मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण जागरूकता सत्र किया गया आयोजित
DRMS NEWS शहडोल। मध्य प्रदेश भू-संवदा विनियामक प्राधिकरण जागरूकता सत्र कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में सचिव मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल नीरज दुबे एवं कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य की उपस्थित में आयोजित किया गया।
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जागरूकता सत्र में रेरा के तहत परियोजना पंजीयन की आवश्यकता की जानकारी देते हुए बताया गया कि परियोजना पंजीयन से सम्प्रवर्तक परियोजना के प्रति विश्वास का भाव पैदा होने, परियोजना में पारदर्शिता एवं आवंटिती को जानकारी सुलभ होना समस्त अभिलेखों की जॉच पड़ताल होने से भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना न्यून होना, परियोजना की स्व-स्फूर्त विपणन व्यवस्था रेरा पोर्टल के माध्यम से होना, अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का पालन करते रहने से परियोजना में व्यतिक्रम, परिवार, व्यपगत होने की संभावना नही, भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्राधिकरण एक प्लेटफार्म के रूप में उपलब्ध होता है।
मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण जागरूकता सत्र मे बताया गया कि यह प्राधिकरण भू-संपदा परियोजनाओं का पंजीयन, परियोजना अवधि का विस्तार, परियोजनाओं को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पूर्ण कराना, भू-संपदा अभिकर्ता का पंजीयन एवं उनका नवीनीकरण, अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त परिवादों पर सुनवाई का कार्य करता है।
भू-संपदा अभिकर्ता पंजीयन के लिए आवेदन पत्र, शपथ पत्र, फोटोग्राफ, आधार एवं पेन कार्ड, 3 वर्ष की आयकर विवरणियॉ, पते का प्रमाण, बैंक खाते, फर्म होने की स्थिति में फर्म का पंजीयन एवं बायलॉज आवश्यक होता है। भू-संवदा विनियामक प्राधिकरण जागरूकता सत्र में बताया गया कि इस प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार अपने किसी सदस्य को प्रत्यायोजित करना विधिक है।
रेरा अथवा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्व अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रमोटर पर लगाई गई पैनाल्टी की 30 प्रतिशत राशि अथवा उसके द्वारा आवंटिती को भुगतान की जाने वाली संपूर्ण रकम अदा करना अनिवार्य होता है।
मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण जागरूकता सत्र के दौरान बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स, नगरीय निकाय के अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित थें।
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