इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में हुआ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर भव्य आयोजन
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 सोमवार 25 दिसम्बर 2023
DRMS NEWS अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सोमवार 25 दिसंबर 2023 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती का भव्य आयोजन किया गया।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने महामना को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कार्य-प्रणाली को प्रशिक्षित करने का एक आदर्श काम कर रहा है।
केंद्र ने एक एनईपी 2020 अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया और आगे यह 8 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक एक और कार्यक्रम करने जा रहा है।
इसके अलावा, केंद्र क्रमशः जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के महीने में शॉर्ट टर्म कोर्स, फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) और रिफ्रेशर प्रोग्राम भी करने जा रहा है। उन्होंने मालवीय जीवनवृत्त और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से उच्च शिक्षा के विकास में उनके योगदान के बारे में भी बताया।
इस अवसर पर प्रो. एनएसएचएन मूर्ति (कुल सचिव), प्रो. आलोक श्रोत्रिय, (डीन-अकादमिक), प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी, डीएसडब्ल्यू, डॉ. वी.एन. मिश्रा (ओएसडी टू वीसी), डॉ. मारिया जोसेफिन, डॉ. कृष्ण मुरारी, डॉ. प्रवीण गुप्ता, रत्नेश (पीएस टू वीसी), रिसर्च स्कॉलर्स श्री खालिद बशीर, श्री संजीब गहिर, और श्याम दास गोंड) शामिल हुए।
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अवैध गांजा का व्यापार एवं परिवहन करने वालों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
DRMS NEWS शहडोल। श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस0 एक्ट) शहडोल जिला शहडोल के द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 86/21, शासन विरूद्ध सुनील केशरवानी वगैरह में आरोपी सुनील केशरवानी उम्र लगभग 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण केशरवानी निवासी रामनगर, जिला अनूपपुर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (।।) (सी) सहपठित धारा 25 के तहत बीस साल के सश्रम कारावास की सजा से एवं 200,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी लक्ष्मी यादव उम्र 30 वर्ष आत्मज श्री मोलई प्रसाद यादव निवासी नौगांव जिला सतना म0प्र0 एवं राजू उर्फ राजभान यादव उम्र 32 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री सुकनिधान यादव निवासी नौगांव जिला सतना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) (।।) (सी) सहपठित धारा 25 के तहत बीस साल के सश्रम कारावास की सजा से एवं 200,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से प्रकरण में शिवाकांत त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।
ट्रक के केबिन में बने कम्पार्टमेंट में गांजा लोडकर परिवहन करते दो पकड़ाए
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि घटना दिनांक को थाना प्रभारी अमलाई को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक सी0जी0 16 सीके 0399 में अवैध मादक पदार्थ गांजा ट्रक के केबिन में बने कम्पार्टमेंट में लोड होकर अनूपपुर से ब्यौहारी की ओर जाने वाला है।
उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक करने हेतु व मौके की कार्यवाही करने हेतु उपनिरीक्षक एस0एन0 मिश्रा हमराह स्टाफ तौल कांटा लेकर नाकाबंदी कर संदेही ट्रक को रोक कर पूछताछ की गई आरोपीगण राजू यादव एवं लक्ष्मी यादव ने बताया कि मालिक सुनील केशरवानी अवैध गांजा के व्यापारी है, उन्हीं का माल लेकर जा रहे थे।
दोनों आरोपीगण के कथन के आधार पर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर विधि अनुसार विवेचना किया जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष 06 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत आरोपीगणों को आरोपी सुनील केशरवानी उम्र लगभग 38 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण केशरवानी निवासी रामनगर, जिला अनूपपुर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) (।।) (सी) सहपठित धारा 25 के तहत बीस साल के सश्रम कारावास की सजा से एवं 200,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी लक्ष्मी यादव उम्र 30 वर्ष आत्मज श्री मोलई प्रसाद यादव निवासी नौगांव जिला सतना म0प्र0 एवं राजू उर्फ राजभान यादव उम्र 32 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री सुकनिधान यादव निवासी नौगांव जिला सतना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) (।।) (सी) सहपठित धारा 25 के तहत बीस साल के सश्रम कारावास की सजा से एवं 200,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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सामूहिक बलात्कारियों को मृत्यु होने तक के लिये कठोर आजीवन कारावास, माननीय न्यायालय ने 10 माह में ही विचारण पूर्ण कर सुनाई सजा
DRMS NEWS शहडोल। श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संदीप कुमार सोनी (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) जिला शहडोल के द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को सत्र प्रकरण क्रमांक 102/23, शासन विरूद्ध पुरूषोत्तम सिंह उर्फ गुड्डा वगैरह में आरोपी पुरूषोत्तम सिंह उर्फ गुड्डा उम्र 21 वर्ष पिता मान सिंह एवं आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ छोटू उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कोइलहा, थाना खैरहा जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 363/34 भादवि0 में 7 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366/34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में शेष प्राकृतिक जीवन तक के कारावास के दंड से एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई। मुकेश कुमार रौतेल एडीपीओ के द्वारा भी प्रकरण में सहयोग किया गया।ए
मैजिक वाहन से जंगल में ले जाकर की ज्यादती
यह जानकारी देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता अपने पिता के साथ 11 जनवरी 2023 को महिला थाने में रिपोर्ट लिखाई कि वह बुढ़ार में ईंटा-गारा में काम करती है, रोज की तरह एक हफ्ता पूर्व बृहस्पतिवार को ईटा-गारा में काम करने सहेली के साथ छोटू सिंह की मैजिक वाहन से गयी थी, करीब शाम 05:30 बजे वापस गांव जाने के लिये हरदी चौरहे से छोटू सिंह की मैजिक वाहन में अपनी सहेली के साथ बैठी थी और छोटू मैजिक चला रहा था। उसकी सहेली आगे की सीट में बैठी थी।
आधे रास्ते गांव का गुड्डा उर्फ पुरूषोत्तम मैजिक रूकवाया और उसके सीट में ही बैठ गया और उसके घर के पास गाड़ी पहुंची तो छोटू उसकी सहेली को उतार दिया तथा गुड्डा उसका बायां हाथ पकड़ कर उसका मुंह दबा दिया था और छोटू से बोला कि जंगल तरफ गाड़ी ले चल तब छोटू मैजिक को जंगल तरफ ले जाकर मुझे छोड़ दिया, वहां आरोपी पुरूषोत्तम सिंह ने मेरे साथ गलत काम किया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष 06 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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