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पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में समर कैंप का शुभारंभ बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ निखरेगी प्रतिभा

 पुलिस परिवार के बच्चों में सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का सृजन“ के उद्देश्य से ‘समर कैम्प’ का हुआ शुभारंभ

शहडोल। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में पुराना पुलिस कंट्रोल रूम शहडोल में 13 मई 2024 को पुलिस परिवार के बच्चों के लिए समर कैंप का उद्घाटन  कमिश्नर शहडोल बी0 एस0 जामोद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन डी0 सी0 सागर, पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल रेंज सुश्री सविता सोहाने एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक ने किया। 

समर कैंप में समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जावेगा, जिसका उद्देश्य समर कैंप में शामिल बच्चों को नई चीजें सीखाना, उनमें स्वतंत्रता की भावना विकसित करना, बच्चों का नये दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ाना एवं बच्चों में सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का सृजन करना है। 

पुलिस विभाग के बच्चों के भविष्य को निखारने एवं उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु इस प्रकार के कायर्क्रम उपयोगी होते है। 

समर कैंप के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास एवं अन्य छुपी प्रतिभाओं को निखारने के लिये ”समर कैंप“ का आयोजन किया जा रहा है। 

समर कैंप में बच्चों को 1. कैरियर काउंसलिंग, 2. अध्ययन शैली, 3. समय प्रबंधन, 4. नेतृत्व विकास, 5. व्यक्तित्व विकास, 6. शारीरिक क्षमता विकास, 7. हेल्दी डाईट, 8. निद्रा प्रबंधन, 9. मोबाईल का हेल्दी उपयोग, 10. पैरेंटस व टीचर्स को सम्मान करना सिखाया जाएगा।

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान, रक्षित निरीक्षक दीपेन्द्र कुशवाहा, सूबेदार राजमति परस्ते एवं पुलिस स्टाफ के बच्चे उपस्थित रहे। 


पुलिस ने की 07 स्थानों पर से 39 लीटर कच्ची महुआ शराब, 02 लीटर अंग्रेजी शराब एवं 06 पाव देशी प्लेन मदिरा अवैध शराब जप्त

शहडोल  लोकसभा निर्वाचन 2024 पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु  निर्देशित करते हुए शहडोल जिले में शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

इसी तारतम्य में अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना प्रभारियों द्वारा कार्यवाही कर 07 स्थानों पर दबिश देकर कुल 39 लीटर कच्ची महुआ शराबए 02 लीटर अंग्रेजी शराब एवं 06 पाव देशी प्लेन मदिरा शराब जप्ती की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धनपुरी थाना क्षेत्र में 02 डीहों से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब, बुढ़ार थाना क्षेत्र में 03 स्थानों से 21 लीटर कच्ची महुआ शराब, गोहपारु थाना क्षेत्र में 06 लीटर कच्ची महुआ शराब, कोतवाली अंतर्गत 02 लीटर अंग्रेजी शराब एवं 06 पाव देशी प्लेन मदिरा शराब इस तरह शराब के अवैध 07 डीहों से 39 लीटर कच्ची महुआ शराबए 02 लीटर अंग्रेजी शराब एवं 06 पाव देशी प्लेन मदिरा पुलिस ने किया जप्त।


सोहागपुर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की कार्यवाही आरोपियों के कब्जे से 06  नग गौवंश एवं ट्रक बरामद

शहडोल। थाना सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत दौरान कस्बा भ्रमण के मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भर कर सतना की तरफ ले जा रहे हैं। 

सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक जवाहर लाल राय, प्रधान आरक्षक मनहरण पाण्डेय, आरक्षक गजरुप सिंह सोहागपुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सोहागपुर के सामने हाईवे रोड बायपास पहुंचकर घेराबंदी किये कुछ समय पश्चात पिकअप क्रमांक Mp-18-JD1345 आता दिखा, जिसने पुलिस चेक प्वाइंट को देखते हुए कुछ दूर ही गाड़ी को कूदकर भाग गया, जिसे बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिला जिसकी अभी तलाश जारी है।

मौके पर पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 05 नग भैंस एवं 01 नग पड़ा मवेशी बरामद हुआ जिस पर पुलिस ने इन मवेशियों को ट्रक सहित जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध गोवंश प्रतिषेध अधिनियमए पशु क्रूरता अधिनियम, म.प्र. कृषक परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।


यातायात पुलिस कार्यवाही में 154 चालानों में 59 हजार रूपये समंस शुल्क वसूले 

शहडोल। पुलिस द्वारा बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालाने वाले, बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाने वाले चालकों एवं अन्य के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 154 चालानों में 59 हजार रूपये समंस शुल्क वसूल किया गया और निरंतर कायर्वाही जारी है। पुलिस द्वारा संबंधितों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन करने हेतु कड़ाई पूर्वक निर्देशित किया गया। 


अमलाई पुलिस के द्वारा अवैध कोयला परिवहन के विरुद्ध 04 कार्यवाही

शहडोल। थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि खैरबाना तिराहा एवं बटुरा की तरफ कुछ व्यक्ति अवैध कोयला का उत्खन्न कर परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अमलाई के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक शिव नारायण प्रजापति,  प्रधान आरक्षक राम प्रसाद पटले एवं प्रधान आरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह अमलाई पुलिस द्वारा खैरबना तिराहा एवं बटुरा पर पहुँचकर कुछ समय इंतजार करने के बाद सूचना के मुताबिक आते वाहनों पृथक-पृथक से रूकवाकर वाहन स्वामी/चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः (1)  ब्रजेश प्रजापति पिता बुद्धसेन प्रजापति उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम अंतरिया (2)  वाहन को रोक कर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रविकांत पिता रामचंद चौधरी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम अंतरिया एवं (3) वाहन को रोककर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम शिव प्रसाद पाव पिता डोमारी पाव उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम बटुरा का होना बताया जिससे वाहन एवं उसपर लोड कोयला परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर कोई वैध दस्तावेज न होना बताया, जिस पर अमलाई पुलिस द्वारा 05 क्विंटल अवैध कोयले को जप्त कर आरोपी चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध भादवि. एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 

इसी क्रम में एक और घटना में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अंतरिया की तरफ से एक अज्ञात व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बिक्री करने के उद्देश्य से संग्रहण कर रहा है। 

सूचना प्राप्त होते ही सहायक उप निरीक्षक अमृतलाल परस्ते, प्रधान आरक्षक शिवहरे सिंह एवं आरक्षक कृष्णानंद एवं आरक्षक प्रिंस कुमार थाना अमलाई द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना के स्थान पर दबिश देते हुए आरोपी के कब्जे से 15 क्विंटल अवैध कोयला उक्त स्थान पर होना पाया, जिसपर आरोपी प्रमोद कहार पिता पूरण कहार निवासी रामपुर  के कब्जे से प्राप्त कोयला से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज होना नहीं पाया । जिससे अमलाई पुलिस द्वारा अवैध कोयले को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध भादवि. एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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