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drms news (शहडोल)। ब्यौहारी थाना अंतर्गत ज्ञानेन्द्र कुमार बैस पिता चन्द्रमणि बैस उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम साखी द्वारा 26 फरवरी 2025 को थाना ब्यौहारी में सूचना दी कि उसके ग्राम खडहुली स्थित खेत में काम करने के लिये 02 मजदूर शिव प्रसाद कोल पिता श्याम लाल कोल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम साखी एवं गेंदलाल कोल पिता शिव दयाल कोल निवासी ग्राम साखी वहां रहते थे।
25 फरवरी 2025 को रात्रि में दोनों मजदूरों को खेत में बने कमरे मे छोड़कर घर चला गया था। सुबह जब आकर देखा तो शिव प्रसाद कोल मृत अवस्था में मिला, जिस पर थाना ब्यौहारी में मर्ग क्रमांक 24/25 धारा 194 बी.एऩ.एस.एस. का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग की जांच के दौरान मृतक शिव प्रसाद कोल के शव का पंचनामा किया जाकर पी.एम. सी.एच.सी. ब्यौहारी से कराया गया।
इस प्रकरण में सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ब्यौहारी निरीक्षक अरूण पाण्डेय एवं अधीनस्थ स्टाफ उनि मोहन पडवार, सउनि राजेन्द्र द्विवेदी, सउनि गया प्रसाद कन्नौजे, प्र.आर. 764 नरेन्द्र उपाध्याय, आर. 321 त्रिलोक सिंह, आर. 295 पुष्पेन्द्र सिंह, आर. 762 गंगा सागर गुप्ता पुलिस टीम ने आरोपी सुन्दरलाल कहार पिता कामता प्रसाद कहार उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम खडहुली एवं राज कुमार कुशवाहा पिता राम किकर कुशवाहा उम्र 43 वर्ष निवासी झिरिया टोला थाना ब्यौहारी हाल ग्राम खडहुली को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।
मृतक को खेत के गैरिज में रखकर छुपाए साक्ष्य
पुलिस को पूछताछ में आरोपी सुन्दर लाल कहार द्वारा 25 फरवरी 2025 की रात्रि में अपने खेत में बोई चने की फसल को जंगली जानवरों से बचाने हेतु 11,000 वोल्ट की बडी लाईन में जी.आई. तार से खूटी गाड़कर करेंट फैलाना तथा रात्रि करीबन 02.00 बजे उसमे फंस कर शिव प्रसाद कोल की मृत्यु हो जाने पर अपने पडोंसी खेत मे काम करने वाले राजकुमार कुशवाहा को फोन कर बुलाकर साक्ष्य छुपाने के आशय से मृतक शिव प्रसाद कोल को उठाकर उसके खेत के गैरिज में रखकर चले जाना बताया।
घटना में प्रयुक्त जी.आई. तार एवं खूंटी तथा 02 नग मोबाईल फोन जप्त
प्रकरण में आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त जी.आई. तार एवं खूंटी तथा 02 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया। घटनाक्रम के संबंध में थाना ब्यौहारी में अपराध क्रमांक 133/25 धारा 105, 238 (बी) बी.एन.एस. कायम कर दोनों आरोपियों को 27 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे न्यायालय मे पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।
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