
कृपया http://www.drmsnews.online वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार
drms news (शहडोल)। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्याीयाधीश, तहसील बुढार जिला शहडोल ने थाना अमलाई के अपराध क्रमांक 327/20 प्रकरण क्रमांक 63/20 में आरोपी सूरज केवट पिता गोरेलाल केवट निवासी बकहो थाना अमलाई जिला भादवि की धारा 354 (D) (i), में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 1,000 रूपये का अर्थदण्डन, 354 (A) (iv), 323 भादवि में क्रमश: 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 7/8 पाक्सो में 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में राज कुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया कि फरियादी ने थाना अमलाई में इस आशय की लिखित शिकायत दी कि करीब 01 माह पूर्व से सत्या कम्प्यूटर कोतमा रोड में वह कम्प्यूटर सीखने के लिए जाती है, ग्राम बकहो निवासी सूरज केवट उसे देखकर अश्ली्ल कमेंट कर एक माह से उसे परेशान कर रहा है।
18 अगस्त 2020 को करीब शाम 6 बजे वह कम्प्यूटर क्लास पूरी करके जय अम्बे जनरल स्टोर में गई, जहां दो घंटे रूकने के बाद करीब 8 बजे अपने घर के लिए पैदल निकली, जैसे ही फूलचंद विश्वकर्मा के घर के पास पहुंची, उसी समय अभियुक्त सूरज केवट आया और उसे देखकर बोलने लगा कि जानेमन कहां जा रही हो, अपना नंबर देती जाओ, कभी हमसे भी बात कर लिया करो, कहकर अश्लील बातें करने लगा।
पीड़िता ने घर पहुंचने के बाद पूरी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। इसके पश्चात अभियोक्त्रीे अपनी बहन के साथ अभियुक्त के घर जाकर उसकी मां एवं भाई को बताई, उसी समय सूरज केवट वहां आ गया और मां बहन की अश्लीेल गाली देने लगा, उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी मेरा गला दबाने लगा और बालों को खींचने लगा और दो-तीन थप्पड़ उसे सिर पर मारे। उपरोक्त घटना की सूचना, सूचनाकर्ता द्वारा आरक्षी केन्द्र अमलाई में दिए जाने पर अपराध पंजीकरण दर्ज किया गया।
अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यारयालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियोजन की ओर से न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।
0 टिप्पणियाँ