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drms news (शहडोल)। प्रथम अपीली अधिकारी जिला योजना अधिकारी, शहडोल द्वारा म.प्र. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 अन्तर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवायें (18.1) जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्रदाय करना को निर्धारित कालावधि में पदाभिहित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नही कराने के कारण म०प्र० लोक सेवाओं की गारंटी (संसोधन) अधिनियम 2011 अंतर्गत धारा 07 का संशोधन, मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (4) कि पश्चात (ख) अनुसार प्रकरणों में विलम्ब हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खांड के तीन प्रकरणों पर 1500 रूपये, ग्राम पंचायत जमुई, जमुनिहा, बरहा टोला, उधिया, सारंगपुर के सचिवों पर 500-500 एवं ग्राम पंचायत मोहतरा एवं नवाटोला के सचिवों पर 250-250 रूपये की राशि अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार कुल 10 प्रकरणो में 4500 रूपये की शास्ति अधिरोपित किया गया है।
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