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drms news (अनूपपुर)। जिलाध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी सूरज राठौर के नेतृत्व में शुक्रवार 19 मार्च को कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन में लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर का श्रमायुक्त, पत्र क्र.1/11/अन्वे./पांच/2024/8272-522 इन्दौर 06/03/2025 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु 01/10/2024 प्रभाव शील दरें "अनुसूची ( क )" के अनुसार अनुसूचित की गई हैं।
म.प्र.वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ठ 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के लिये अनुसूची (क) के आधार पर दरें अधिसूचित की जाती हैं। जिसके आधार पर जिला नर्मदापुरम, जिला सिंगरौली तथा जिला छतरपुर कलेक्टर द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू कर दी गई है।
तत्संबंध में भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर अनूपपुर से मांग किया गया है कि अन्य जिलों की भांति अनूपपुर जिले के शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों (अकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, उच्च कुशल), कर्मचारियों के लिए परिवर्तन शील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू की जाए। जिसका लाभ जल्द से जल्द समस्त गरीब शासकीय दैनिक वेतन भोगी कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल, उच्च कुशल सभी श्रेणी के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को प्राप्त हो सके।
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