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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग द्वारा राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ईकेवायसी का कार्य 31 मई के पूर्व पूर्ण कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश ===

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drms news (शहडोल)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से पात्रता पर्ची के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की भारत सरकार द्वारा ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जो हितग्राही 31 मई के पूर्व ई-केवायसी नहीं कराएंगे उन्हें अगले माह से खाद्यान्न का वितरण नहीं हो सकेगा। 

कलेक्टर ने ई-केवायसी के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले में जिन 20 प्रतिशत पात्रताधारी परिवारों की ई-केवायसी शेष है, वे हितग्राही 31 मई के पूर्व एप्प के माध्यम से अथवा उचित मूल्य दुकानों में पास मशीन के माध्यम से ई-केवायसी करा सकते हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिन ग्रामों, वार्डों में बड़ी संख्या में  पात्रता धारी परिवारों की ई-केवायसी नहीं हो पायी है, उन स्थानों में संबंधित एसडीएम एवं जिला आपूर्ति अधिकारी विशेष शिविरों का आयोजन कर ई-केवायसी कराना सुनिश्चित कराएं। 

इसके लिए दलों का गठन किया जाए तथा ऐसे पात्रताधारी परिवारों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। सीईओ जिला पंचायत द्वारा इस कार्य की मानीटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वसहायता समूह के सदस्यों का भी सहायोग लिया जाएगा।

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