
drms news (मानपुर-उमरिया)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 मे समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया एवं सिकमी, बटाईदार श्रेणी अंतर्गत किसान पंजीयन एवं उनके सत्यापन में कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए गए है ।
जैसा की मनोज श्रीवास्तव को जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में गेहूं उत्पादक किसानों का पंजीयन 7 मार्च 2026 तक किया जाएगा। उन्होने प्रबंधक, प्रभारी आपरेटर लैम्पस, पैक्स द्वारा संचालित समस्त गेहूं पंजीयन केंद्रों से कहा है कि निर्धारित अवधि में समस्त किसानों के पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। किसान पंजीयन में बोई गई फसल का डाटा एग्रीस्टेक/गिरदावरी से लिया जाना है।
जिले में अभी तक 70 प्रतिशत किसानों की गिरदावरी हुई है। सिकमी/बटाईदार पंजीयन में भूमि के मूल भू-स्वामी का आधार नंबर लिया जाएगा तथा ओटीपी से सत्यापन उपरांत ही पंजीयन किया जा सकेगा । सिकमी/बटाईदार का सही अनुबंध ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत ही पंजीयन किया जाए । गलत पंजीयन का दायित्व गेहूं पंजीयन समिति प्रबंधक एवं आपरेटर का होगा ।
पंजीयन सेंटर के प्रभारी/आपरेटर द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक/वैध दस्तावेज (आवेदन फार्म, सिंकमी/बटाईदार अनुबंध) प्राप्त कर पोर्टल पर विधिवत अपलोड कर पंजीयन करने की पुष्टि हेतु पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण कराया जाए। ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड सिंकमी/बटाईदार अनुबंध का राजस्व विभाग के अमले द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण उपरांत ही सत्यापन कराया जाए, इसका उत्तरदायित्व राजस्व अमले का होगा।
समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, जिस हेतु सभी किसानों के बैंक खाते अनिवार्यता आधार नंबर से लिंक कराए जाए और कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।
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