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drms news (मानपुर उमरिया)। शासकीय अधिवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुखेंद्र द्विवेदी जिला लोक अभियोजक सीधी ने शासकीय अधिवक्ता आनंद श्रीवास्तव के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार शासकीय अधिवक्ता संघ मध्यप्रदेश के अध्यक्ष सुखेंद्र द्विवेदी जीपी सीधी, महासचिव रमेश मिश्रा जीपी सतना एवं कार्यालय मंत्री हरिवल्लभ शर्मा एजीपी भोपाल ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल में प्रमुख सचिव विधि एवं विधाई कार्य विभाग मुकेश कुमार से प्रत्यक्ष मुलाकात की,
इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने गृह विभाग द्वारा जीपी एजीपी के कार्य को प्रभावित करने वालें पुराने एवं हाल ही में जारी आदेश को अवैधानिक तथा बी एन एन एस धारा 18 के विपरीत बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव ने अन्य सचिवों सुनील कुमार सूर्यवंशी एवं प्रवीण हजारे को तलब कर विस्तृत चर्चा की।
चर्चा में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि विधि विभाग ने पहले ही गृह विभाग द्वारा जारी आदेश पर आपत्ति जताई थी जिसे दरकिनार कर गृह विभाग ने बिना सहमति के यह आदेश जारी किया है तथा विधि विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई, उन्होंने ज्ञापन के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उल्लेखनीय है की जीपी एजीपी की नियुक्ति की विहित प्रक्रिया से विलग कोई नियुक्ति संभव नहीं है इस दौरान प्रदेश के जिलों में मुकदमा नीति 2018 का कड़ाई से पालन कराने हेतु पुनः सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा जाना कहा गया, विभिन्न जिलों मे मानदेय में देरी का कारण जिलों से बजट मांग पत्र न आना बताया गया, जिस पर संगठन के स्तर से भी पहल करने का सुझाव दिया गया अन्य समस्याओं के निराकरण का भी आग्रह किया गया। (सौजन्य से मनोज श्रीवास्तव, केशव विश्वकर्मा मानपुर)
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