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मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा आवश्यक- कलेक्टर

https://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  बुधवार  3 मार्च  2021

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं अध्यक्ष शाला प्रबंधन केंद्रीय विद्यालय शहडोल डॉ० सतेन्द्र सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय विद्यालय शहडोल विद्यालय प्रबंधन समिति की हुई बैठक, जहां पर प्राचार्य द्वारा कलेक्टर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 

बैठक में कलेक्टर ने एजेन्डानुसार उल्लेखित बिन्दुओ, स्टाफ पोजीशन, अचिवमेंट, एकेडमिक, छात्रों के परीक्षा परिणाम, एडमिशन, स्मार्ट क्लास, साफ-सफाई एवं स्वछता, विद्यालय में पुस्तकालय की उपयोगिता इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की। 

कलेक्टर ने कहा कि छात्रों की अध्ययन में जो भी किसी भी प्रकार का व्यवधान न आएं यह सुनिश्चित किया जाएं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जाएं।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

केन्द्रीय विद्यालय के प्रबंधन समिति की हुई बैठक 

    बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसी भी संस्था में शिक्षा का स्तर तभी सर्वोतम रह सकता है, जब वहां साफ एवं स्वच्छ वातावरण हो, साथ ही छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान किया जाएं। 

कलेक्टर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएं कि विद्यालय में छात्रों को अध्ययन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ हो। 

          बैठक में केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य बी.आर. डे ने विद्यालय के उपलब्धियों एवं विद्यालय के शिक्षक परिवार द्वारा छात्रों के हित में किए गए प्रयासों से कलेक्टर को अवगत कराया। 

विद्यालय परिसर में हैण्डपम्प लगवाने के 

कार्यपालन यंत्री पीएचई को दिए निर्देश

उन्होंनें विद्यालय में पानी की कम उपलब्धता होने पर विद्यालय परिसर में हैण्डपंप लगवाने की ओर कलेक्टर एवं अध्यक्ष शाला प्रबंधन केंद्रीय विद्यालय शहडोल डॉ० सतेन्द्र सिंह ध्यान आकृष्ट किया। 

इस पर कलेक्टर ने तत्काल कार्यपालन यंत्री पीएचई को निर्देशित किया कि तीन दिवस के अंदर केन्द्रीय विद्यालय परिसर में हैण्डपम्प लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने प्राचार्य को निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर में फाल्स सिलिंग व अन्य निर्माण संबंधित आवश्यकताओं के पूर्ति शासन के दिशा-निर्देशानुसार किया जाएं।

    बैठक में कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पीडब्ल्यूडी बीडी माझी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बी.आर. डे, प्राचार्य एससीआर रेलवे स्कूल श्रीमती श्यामा टिकनू, एकलव्य स्कूल के प्राचार्य बीएम तिवारी सहित अन्य शिक्षक गण उपस्थित थे।

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आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयोजित विशाल जन जागरूकता रैली का हुआ आयोजन

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में आज ए०डी०आर० सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर शहडोल से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 

जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार रैली को विशेष न्यायाधीश बी.एल. प्रजापति द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। 

इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनूप कुमार त्रिपाठी एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री अविनाशचंद्र तिवारी, अपर जिला न्यायाधीश श्री के.के. मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री सतीश शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री रेनु खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्रीमती ज्योति मेरावी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री साक्षी प्रसाद, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्री संजीव राहंगडाले, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री प्रीति प्रसाद, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्री संदीप नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री पल्लवी सिंह , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.एल. सागर, डाॅ. अंशुमान सोनारे एवं अन्य डाॅक्टर्स उपस्थित रहे। 

रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जिला प्राधिकरण शहडोल से संबद्ध पैरालीगल वालेंटियर्स, न्यायिक कर्मचारीगण एवं अन्य जनसमूह द्वारा सम्मिलित होकर भाग लिया।

          जन जागरूकता रैली का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के प्रचार-प्रसार एवं आयुष्मान कार्ड का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। रैली में जानकारी दी गई कि आयुष्मान कार्ड धारक को सरकारी और सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पतालों में मुख्य गंभीर बीमारियों का ईलाज निःशुल्क उपलब्ध किया जावेगा। 

पात्र व्यक्तियों को रूपये 5 लाख तक का मुफ्त ईलाज किया जायेगा। योजना का ई-कार्ड बनावाने के लिए अपना पहचान पत्र और समग्र आईडी लेकर नजदीकी लोक सेवा केन्द्र या काॅमन सर्विस सेन्टर पर जाना होगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18002332085 एवं 14555 भी जारी किया गया है ।

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पाक्सो अधिनियम 2012 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना पर कार्यशाला का हुआ आयोजन

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मनोज लारोकर के मार्गदर्शन व निर्देशन में ब्यौहारी जनपद जयसिंहनगर जनपद एवं संरक्षण अधिनियम 2012 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जन जागरूकता एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।  

कार्यशाला में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास अखिलेश मिश्रा द्वारा जनपद स्तर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के सामूहिक संवाद स्थापित करते हुए प्रावधानों की जानकारी के साथ बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में बताया गया तथा समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत फास्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी गई। 

इसी क्रम में शहडोल शहर के ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल सेंटर एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर में विभाग के संरक्षण अधिकारी उमाशंकर गुप्ता द्वारा पाक्सो एक्ट एवं बाल संरक्षण पर उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही बच्चों को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी दी गई तथा छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधी कोमल फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

    कार्यशाला में चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक राहुल अवस्थी एवं उनकी टीम मेंबर द्वारा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 का महत्व उसका उपयोग करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई तथा अतिरिक्त अन्य ब्लाक को एवं परियोजना स्तर एवं ग्राम पंचायत पर निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

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जिला एवं जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक 4 मार्च को

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शहडोल ने जानकारी दी है कि जिला एवं जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक 4 मार्च 2021 को प्रातः 10ः45 बजे कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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सीएससी गोहपारू में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गाें को लगाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन सत्र का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सीएमएचओ ने किया अवलोकन 

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहपारू में 60 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से ऊपर के विभिन्न गंभीर बीमारियो से ग्रस्ति व्यक्तियो को निःषुल्क कोविड-19 की रोकथाम संबंधी निःशुल्क टीकाकरण कराए जाने के लिए आयोजित सत्र का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एमएस सागर ने निरीक्षण किया। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आर के शुक्ला को निर्देशित किया कि,ऐसे व्यक्तियो को टीकाकरण संबंधी सभी समुचित व्यवस्थाएं सुदृढ़ करे। 

उन्होने कहा कि, मतदान केन्द्र की बनी सूची से 60 साल से ऊपर बुजुर्गाें एवं 45 वर्ष के गंभीर बीमारियो से पीड़ित मरीजो सभी को सत्र आयोजित कर टीका लगाया जाए। 

उन्होने सत्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि, इसके लिए बीएलओ, पंचायत सचिव, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आदि की डियूटी लगाकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, उपरोक्तानुसार सभी का टीका लग गया है तथा नगरीय क्षेत्रो एवं ग्रामीण क्षेत्रो में प्रचार-प्रसार भी कराए जाए, इस कार्य में वन विभाग अमले सहित वन समितियो के लोगो को भी जोड़ा जाए। 

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एम.एस. सागर ने  खण्ड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि, सीएससी के अन्तर्गत कोविड-19 टीकाकरण सेंटर में सभी व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाए और प्रथम टीका प्राप्त व्यक्तियों को शासन के आवश्यक प्रोटोकाल एवं दिशा-निर्देश जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिग, यह टीका का प्रथम डोज किस बीमारी के लिए लगा है और पुनः कब आना है तथा समान्य बुखार आने पर पैरासिटामोल 500 एमजी की गोली खाने की सलाह एवं जानकारी भी दी जाए।

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5 एवं 6 मार्च को नगरीय निकाय आम निर्वाचन आनलाइन के संबंध में प्रशिक्षण 

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने जानकारी दी है कि, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2020-21 आनलाइन के संबंध में प्रशिक्षण 5 एवं 6 मार्च 2021 को दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी नगरी निकाय वार लगाई गई है। 

प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों एवं अधिकारियों 

की लगाई गई डियूटी

लगाई गई डयूटी में नगरी निकाय धनपुरी एवं बकहो में 6 मार्च 2021 को दोपहर 12ः00 बजे से नगर पालिका धनपुरी के सभाकक्ष में एवं नगरी निकाय ब्यौहारी एवं खाड में 5 मार्च 2021 को दोपहर 12 बजे से नगर परिषद ब्यौहारी के सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई है। 

प्रशिक्षण के आयोजन हेतु स्वप्निल जैन ई-गवर्नेंस मैनेजर, संजय खरे कंप्यूटर प्रभारी, लीड ट्रेनर्स ई-दक्ष केन्द्र हरिकृष्ण सोनी की ड्यूटी लगाई है।

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आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पद पूर्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की खंड स्तरीय सूची का हुआ प्रकाशन

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बुढार जिला शहडोल ने जानकारी दी है कि जनपद पंचायत बुढार के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं उप आगनवाड़ी कार्यकर्ता की पद पूर्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की खंड स्तरीय सूची का प्रकाशन किया गया है। 

चयनित अभ्यर्थियों में जनपद पंचायत बुढार के ग्राम पंचायत गोडिनबुडा के आंगनवाड़ी केंद्र गोडिनबुडा में आॅगनवाडी कार्यकर्ता हेतु चयनित अभ्यर्थी श्रीमती बबली भार एवं प्रतीक्षा सूची में कुमारी फिलीसी लकडाएवं श्रीमती मोहरवत्ती, ग्राम पंचायत ममरा के आॅगनवाडी केन्द्र टिकठी  में आंगनवाडी कार्यकर्ता हेतु चयनित अभ्यर्थी कुमारी अस्मिता सिंह व प्रतिक्षा सूची  में कुमारी दुर्गा सिंह एवं श्रीमती रीनारानी साहू, ग्राम खम्हारिया के आंगनवाडी केन्द्र खिचडी में आॅगनवाड़़ी सहायिका हेतु चयनित अभ्यर्थी श्रीमती मीना देवी अगरिया व प्रतीक्षा सूची में श्रीमती राजकुमारी अहिरवार एवं श्रीमती पूजा चर्मकार एवं  ग्राम पंचायत सिंधली के आॅगनवाडी केन्द्र सिंधली पतेरा टोला में उप आंगनवाडी कार्यकर्ता हेतु चयनित अभ्यर्थी कुमारी रूपवती महरा एवं प्रतीक्षा सूची में श्रीमती कविता महरा व कुमारी निधि मिश्रा को रखा गया है। 

अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बुढार जिला शहडोल में सम्पर्क कर सकते है।

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कुख्यात अपराधियों दादमिया उर्फ इसराईल, मोहम्मद असगर उर्फ दाउलाल व गोलू उर्फ  भूपेन्द्र शर्मा को कलेक्टर ने किया जिला बदर

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5, 6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुख्यात अपराधियों दादमिया उर्फ इसराईल पिता जलील खान निवासी खैरहा जिला शहडोल, मोहम्मद असगर उर्फ दाउलाल पिता रउफ मुसलमान निवासी खैरहा जिला शहडोल व गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा पिता केशव प्रसाद शर्मा निवासी दुर्गा मंदिर के पास शहडोल जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। 

जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।

      दादमिया उर्फ इसराइल विगत वर्षों से थाना खैरहा में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है।  

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेटट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जितेन्द्र सिंह को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए जिलो से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है।

इसी प्रकार मोहम्मद असगर उर्फ दाउलाल पिता रउफ मुसलमान निवासी खैरहा जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। 

जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।

      मोहम्मद असगर उर्फ दाउलाल विगत वर्षों से थाना खैरहा में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है।  

इसी तरह गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा पिता केशव प्रसाद शर्मा निवासी दुर्गा मंदिर के पास शहडोल जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। 

जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, गोलू उर्फ  भूपेन्द्र शर्मा को व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।

    गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा विगत वर्षों से थाना कोतवाली में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है।                         ************************************************************

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मोहम्मद इकबाल को एक लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद जुम्मन, निवासी खैरहा  थाना खैरहा जिला शहडोल को  एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

     मोहम्मद इकबाल जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि मोहम्मद इकबाल के अपराधिक गतिविधियों में वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।         

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कपिल जायसवाल को एक लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत  कपिल जायसवाल पिता रोहित जायसवाल निवासी खैरहा  थाना खैरहा जिला शहडोल को  एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

     कपिल जायसवाल जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि कपिल जायसवाल के अपराधिक गतिविधियों में वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।      

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मोहम्मद इस्माईल को एक लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत मोहम्मद इस्माईल पिता मोहम्मद कलीम निवासी खैरहा थाना खैरहा जिला शहडोल को  एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

     मोहम्मद इस्माईल जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि मोहम्मद इस्माईल के अपराधिक गतिविधियों में वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।         

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फरजाना उर्फ परवीन को एक लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत फरजाना उर्फ परवीन पति इस्लाम निवासी पाण्डव नगर थाना कोतवाली जिला शहडोल को  एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

     ज्ञातत्य हो कि, फरजाना उर्फ परवीन जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। 

पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि फरजाना उर्फ परवीन के अपराधिक गतिविधियों में वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।         

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रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में 4 लाख 85 हजार रूपये का अर्थदण्ड व वाहन हुआ राजसात 

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने आज जिले के रेत एवं पत्थर के अवैध  उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के प्रस्ताव अनुसार 4 लाख 85 हजार  रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

 खनिज के जिन अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही की गई है उनमें राकेश पटेल, लक्ष्मण पटेल, पंकज द्विवेदी, दिलीप सिंह, रंजीत गौतम, राजू नापित, सौरभ पांडे, राघव प्रसाद, राजेश तिवारी, अब्दुल खान, दुर्गेश सिंह चौहान, मोहम्मद नाईम, नंद कुमार पांडेय, नरेंद्र प्रसाद पांडे, अनिल मिश्रा, संत राम प्रजापति को 25-25 हजार रूपये, अनिल साहू एवं  अर्जुन जायसवाल को 37,500 रूपये एवं  मुकीमुद्दीन  को 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।  

कलेक्टर द्वारा किये गए राजसात वाहन में, अतुल तिवारी, निराकृत किये विनीत , अनिल कुशवाहा, प्रदीप यादव, राजेश सोनकर, चंद साहू, संतराम प्रजापति के नाम शामिल है।

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कलेक्टर ने राजस्व के 01 प्रकरणो में की कार्यवाही

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने राजस्व के 01 प्रकरणों में कार्यवाही कर निराकृत के आदेश जारी किये है।  जिसमे  निहालचंद बडेरिया का नाम शामिल है।

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