http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन बुधवार 16जून 2021
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शहडोल जिले में आदेश पारित किया है।
इन संस्थानों व कार्यक्रमों रहेंगे प्रतिबंध
जारी आदेश में कलेक्टर ने सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि कार्यक्रम जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंध रहेंगे।
कॉलेज, स्कूल, शैक्षणिक, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है।
सभी धार्मिक पूजा स्थल में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं
सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को प्रोटोकॉल का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल
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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित
सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खोलेगे
समस्त शासकीय अशासकीय निगम मंडल की कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। शॉपिंग माल जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे।
सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी।
जिम एवं फिटनेस सेंटर शाम 6:00 बजे से 50% कैपेसिटी पर कोविड-19 प्रोटोकोल किस शर्त का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति होगी। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खोले जाने की अनुमति होगी। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी।
इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के तीन दिवस पूर्व तक प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा, विवाह आयोजन में सम्मिलित होने वाले लोगों को कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा।
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, रूल्स ऑफ सिक्स- अनुमति गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 6 लोगों से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा। जिले में अंतरराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा।
जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 5 या 5 से अधिक हैं उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन एवं कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की गतिविधियां संचालित किए जाने की अनुमति होगी।
जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की प्रात: 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, शहडोल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस (सोमवार से शुक्रवार) रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
शहडोल जिले की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। अतः क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उपरोक्त साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सब्जी मंडी बाणगंगा मैदान, पॉलिटेक्निक ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड, सोहागपुर (गढ़ी) में संचालित की जा सकेगी।
जिला अंतर्गत स्थित चौपाटी का पूर्ण रुप से बंद रहेंगी
अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं अनुशासन के अंतर्गत जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्य जिलों एवं राज्यों में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित रहेगा जिले में अन्य जिलों एवं राज्यों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा।
दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकानदार को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सब यात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैंडवाश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं एवं इसे आयोजक द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है फेस मास्क पहनने में अपना मास्क लगाने से पहले साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें, यह सुनिश्चित करें कि आपकी नाक मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें।
जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें, कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, "नो मास्क नो मूवमेंट" का पालन करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें, जिससे कोविड-19 संक्रमण प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ वाली जगहों विश्वास कर बाजारों सार्वजनिक परिवहन एवं स्थलों में सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिक एवं कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाए।
सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोने अथवा सेनीटाइज करें।
आदेश 30 जून 2021 तक प्रभाव सील
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आमजन को संबोधित है। जो कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि यह आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षी रूप से पारित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपाय एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 1988 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन की अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
उन्होंने कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस आदेश का प्रचार प्रसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 30 जून 2021 तक प्रभाव सील रहेगा।
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सीईओ जिला पंचायत ने वैक्सीनेशन सेंटर खन्नौधी का किया निरीक्षण, 18 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के दिए निर्देश
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने खन्नौधी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत कराया गया कि अभी तक 48 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है और टीकाकरण कार्य प्रगति पर है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सचिव को निर्देशित किया कि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खन्नौधी में हो रहें वैक्सीनेशन कार्य स्थल पर बैठने की समुचित व्यवस्था करने के साथ-साथ पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने टीकाकरण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ शासन के दिशा-निर्देश मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग एवं बार-बार साबुन से हाथ धोनें की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की समझाइश दी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने टीकाकरण कक्ष, ऑब्जरवेशन कक्ष, प्रतीक्षालय कक्ष का निरीक्षण किया एवं टीकाकरण कराये व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर अपने परिवार एवं परिजनों को भी टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करने की समझाइश दी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सचिव एवं रोजगार सहायक को निर्देशित किया कि, मतदाता सूची लेकर घर-घर भ्रमण कर सभी पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
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अमर कंटक ताप विद्युत गृह चचाई की यूनिट नंबर 5 ने 150 दिन का निर्बाध बिजली उत्पादन करने का बनाया नया रिकार्ड
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने पिछले सभी रिकार्डों को ध्वस्त करते हुए लगातार 150 दिनों से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर रही है।
इस दौरान यूनिट नंबर 5 का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 99.15 प्रतिशत और प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर (पीएएफ) 100.78 प्रतिशत दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस उपलब्धि के लिए अमर कंटक ताप विद्युत गृह चचाई के मुख्य अभियंता एन. के. तिवारी, सभी अभियंताओं व कार्मिकों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि यह सफलता ताप विद्युत गृह के सभी अभियंताओं व कर्मियों के दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत व समर्पण का परिणाम है।
पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक ने आशा व्यक्त की कि यूनिट नंबर 5 इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भविष्य में भी बिजली उत्पादन के नए रिकार्ड बनाने की गति को बरकरार रखेगी। चचाई की यूनिट नंबर 5 द्वारा 2400 किलो कैलोरी प्रति इकाई की ऊष्मा दर (हीट रेट) प्राप्त की गई।
कई रिकार्ड हैं चचाई के नाम-अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की यूनिट नंबर 5 बारह वर्ष पूर्व 9 सितंबर 2009 को क्रियाशील हुई थी। इसकी यूनिट नंबर 3 व 4 क्रमश: 13 जनवरी 2015 को एवं 1 मई 2014 को डि-कमीशन या रिटायर कर दी गई थीं।
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ज़ारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृहों की सूची में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई ने 91.68 प्रतिशत का पीएलएफ दर्ज करते हुये देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था।
इस ताप विद्युत गृह ने वर्ष 2018-19 में प्राप्त सातवें स्थान से वर्ष 2019-20 में द्वितीय स्थान पर छलांग लगाते हुये अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया था। इस वर्ष 1 मार्च को अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई ने 51.31 लाख यूनिट बिजली उत्पादन कर एक दिन का सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने का नया रिकार्ड बनाया है।
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एसडीएम ब्यौहारी ने शासकीय भवनों का किया अवलोकन, दिये निर्देश
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी सुश्री प्रियांशी भवर ने शासकीय भवनों का अवलोकन किया।
सुश्री प्रियांशी भवर ने शा0उच्च0मा0 विद्यालय मऊ में चल रहे कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्र छात्राओं को नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ली तथा शा0 उच्च0 मा0 विद्यालय मऊ में लगाए गए सोलर पैनल को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि, कोरोना गाइड लाइन के तहत प्रवेश प्रक्रिया चालू रखें व विद्यालय को सेनेटाइज कराएं।
उन्होनें कहा कि विद्यालय के पास रिक्त भूमि में किचन गार्डन तैयार कराने के साथ-साथ विद्यालय में उपलब्ध अतिरिक्त कक्ष को पुस्तकालय के रूप में तैयार कर पुस्तकालय संचालित कराएं। उन्होंने खेल मैदान में बाउण्ड्रीवाल बनवाना भी सुनिश्चित करें।
सुश्री प्रियांशी भवर ने ग्राम खामडांड आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओ को सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया व अधूरे आंगनवाड़ी केंद्रों को अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र मऊ का भी निरीक्षण किया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी सुश्री प्रियांशी भवर ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास मऊ का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा खाली भूमि में किचन गार्डन तैयार कराने के लिए कहा।
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प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री 17 जून को रहेगें शहडोल प्रवास पर
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल 17 जून 2021 को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेगें। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून 2021 को दोपहर 2 बजे अनूपपुर से शहडोल के लिए प्रस्थान करेगें, दोपहर 3 बजे से शहडोल के कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सहभागिता निभाएगें, सांय 04 बजे से कोरोना महामारी के संबंध में जिला व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से चर्चा करेगे व सांय 05 बजे शहडोल से अनूपपुर के लिए पुनः प्रस्थान कर जाएगें।
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कलेक्टर ने बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्य का सुचारू संचालन हेतु कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्य 2021 का सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रदीप मोगरे प्रभारी अधिकारी बाढ़ आपदा नियंत्रण होगे एवं बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 30 में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
02 अगस्त से 16 अगस्त 2021 तक शंकर लाल बकसरिया सहायक ग्रेड तीन महीप कुमार मिश्रा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शहडोल की डयूटी प्रातः 06 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुनील कुमार गुप्ता नन्चूराम भाई बैगा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शहडोल दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, अशोक कुमार नांग प्रगति सहायक बृज बिहारी तिवारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला शहडोल रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लगाई गई है।
17 अगस्त से 31 अगस्त तक हनुमंत सिंह मरावी जग्गू राम बोरझा उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण जिला शहडोल की डयूटी प्रातः 06 बजे से दोपहर 2 बजे तक, एनपी प्रजापति सहायक ग्रेड तीन रामदास पनिका भृत्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 शहडोल की डयूटीः दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, बसंत लाल प्रजापति सहायक ग्रेड 3 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राकेश कुमार हरिजन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शहडोल की डयूटी रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लगाई गई है।
1 सितम्बर से 15 सितम्बर 2021 तक शंकर लाल बकसरिया सहायक ग्रेड तीन महीप कुमार मिश्रा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शहडोल की डयूटी प्रातः 06 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुनील कुमार गुप्ता नन्चूराम भाई बैगा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शहडोल दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, अशोक कुमार नांग प्रगति सहायक बृज बिहारी तिवारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला शहडोल रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लगाई गई है।
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धान रोपाई यंत्र अनुदान पर उपलब्ध, ई. कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कृषि अभियांत्रिकी विभाग शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहडोल जिले में धान की खेती बड़ी पैमाने में की जाती है। बारिश के साथ ही कृषक धान के रोपाई की तैयारी में जुट गए हैं।
रोपा विधि से धान लगाने में मजदूरी समय पर न मिलने एवं अधिक लागत की समस्या कृषकों के सामने बनी होती है इसके निदान हेतु कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा धान रोपाई यंत्र इस बार ऑन डिमांड श्रेणी में अनुदान पर उपलब्ध है यह निर्धारित कतार की दूरी में 04 कतार 6 कथा एवं 08 कतार की धान की रोपाई करता है।
उन्होंने बताया कि, मोटर चलित एवं मानव चलित दोनों तरह के रोपाई यंत्र उपलब्ध है धान की नर्सरी तैयार कर इस यंत्र के माध्यम से सीधे रोपाई की जा सकती है जिससे समय एवं लागत की वजह तो होती ही है साथ ही 20-25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि होती है।
सहायक कृषि यंत्री शहडोल ने जानकारी दी है कि कृषक को अपना आधार कार्ड, बी-1 (खतौनी) एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति सहायक कृषि यंत्री कार्यालय नरसरहा शहडोल में सत्यापित कराना होगा आवेदन के विरुद्ध कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय से शीघ्र ही लक्ष्य जारी कर दिया जाएगा।
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ग्राम अंकुरी, सरसी एवं बिशनपुरवा का भ्रमण कर सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह ने पीएम आवासों का किया निरीक्षण
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह ने जिले के ग्राम अंकुरी, सरसी एवं बिशनपुरवा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने बनाएं जा रहे निर्माणाधीन पी.एम. आवासो का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधूरे पडे आवासों को जल्द से जल्द पुरा कराने के निर्देश सरपंच, सचिव को दिए तथा कहा कि आवासों में उच्च गुणवत्ता के सामग्रियों का उपयोग और पीएम आवास का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी हम सब को भी चाहिए कि, इस कठिन समय में अपना और अपनों का व सभी का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संपूर्ण सुरक्षा मापदंडों के साथ रह कर, अपना जीवन यापन करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अशोभनीय और बुरी आदत है। इसे तुरंत त्यागें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बनें। सतर्क रहें । खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है।
सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी Editor-Virendra Pratap Singh IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार। TogetherAgainstCovid19
मास्क पहिनिये, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण करें, स्वस्थ्य रहिये, सुरक्षित रहिये,
खुद टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार का टीकाकरण कराकर,अपने परिवार को कोरोना मुक्त बनाएं
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