http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन मंगलवार 15 जून 2021
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की 15 जून 2021 को हुई बैठक।
बैठक में सभी व्यापरिक प्रतिष्ठानों से गहन विचार-विमर्श करते हुए उनकी राह ली गई, गहन विचार-विमर्श के पश्चात निर्वाचित जन-प्रतिनिधि, जिला आपदा प्रबंधन के सदस्य एवं व्यापरिक प्रतिष्ठानों की सहमति से समिति में निर्णय लिया गया।
सर्वसहमति से जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लाक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में स्थापित व्यापरिक प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से सांय 05 बजे तक कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जाएं तथा दुकानों में वैक्सीन नही तो प्रवेश नही का नियम कड़ाई से लागू किया जाएं।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल
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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित
सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
इसी प्रकार बाणगंगा, पॉलिटेक्निक, रेल्वे ग्राउण्ड में सब्जी बेचने का निर्णय लिया गया तथा सब्जी मंडी में थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को ही सब्जी उपलब्ध कराएं, ग्राहकों को सब्जी मंडी में सब्जी नही बेचे।
होटल एवं रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत की कैपिसिटी के साथ कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीन नही तो प्रवेश नही के साथ खोले जा सकेगें।
समिति ने निर्णय लिया कि, स्वमिंग पुल, थियेटर, चौपाटी अभी नही खोली जाएगी, इन पर भविष्य की स्थितियों के बाद बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में विधायक जयसिंहनगर जयसिंह मरावी, विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सतेन्द्र सिंह, डीन मेडिकल कालेज डाॅ. मिलिंद शिलारकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर धर्मेन्द्र मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक व्हीडी पाण्डेय, अखिलेश तिवारी, सिविल सर्जन डाॅ.जीएस परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, विवेक पाण्डेय, कमल प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, चंद्रेश द्विवेदी, शान उल्ला खान, श्रीनिवास पाण्डेय, पद्म खेमका, राजेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, राजेश्वर उदानिया, लक्ष्मण गुप्ता, रवीन्द्र गिल, संजीव निगम, राहुल सिंह राणा सहित अन्य लोग उपस्थित थें।
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शहडोल जिला प्रशासन और समाजसेवियों की जागरूकता से बैगा और गोंड आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण कराकर बेहतर मिसाल पेश की है। साथ ही ऐसा करने वाली प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बनने का भी गौरव पाया है।
मेरा टीका मेरी सुरक्षा
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कलेक्टर ने राजसात रेत का उठाव कराने हेतु दिए निर्देश
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने तहसील ब्यौहारी के ग्राम खामडाड में किये गए राजसात रेत को जिले के अधिकृत ठेकेदार वंशिका कंस्ट्रक्शन को मध्य प्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति ठेकाधन के आधार पर राशि रुपए 245.025 प्रति घन मीटर की दर से कुल रुपए 367537.50 अग्रिम राशि तथा इस राशि पर 2 प्रतिशत टी. सी. एस. की राशि रुपए 7350.75 को नियमानुसार जमा करने तथा शासकीय निर्माण कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर रेत की आपूर्ति किए जाने के अधीन अनुमति प्रदान की गई थी।
रेत के परिवहन हेतु ईटीपी जनरेट हेतु मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल के पोर्टल में आवश्यकता प्रविष्ट के दौरान प्रश्नाधीन रेत के परिवहन की अवधि की प्रविष्टि अंकित किए जाने का प्रावधान होने के कारण प्रश्न आधीन रेत के उठाव हेतु ईटीपी जनरेट होने के दिनांक से 30 दिवस का समय निर्धारित किया है। रेत ठेकेदार वंशिका कंस्ट्रक्शन को निर्देशित किया है कि उपरोक्त राशि को नियमानुसार जमा कर प्रश्नाधीन स्थल से समय अवधि के अंदर रेट का उठाव तत्काल कराने के निर्देश दिए।
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कलेक्टर ने जिला अस्पताल में बनाए जा रहे 40 बिस्तरीय कोविड वार्ड का किया निरीक्षण
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने आज कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जिला अस्पताल शहडोल में बनाए जा रहें 20-20 बिस्तरीय दो कोविड वार्डाें का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सिविल सर्जन को पुराने बेड्सों की मरम्मत कराकर उसमें रंगाई पुताई कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जीर्णाेधार वार्ड में नई टाइल्स लगवाने सहित दीवारों की रंगाई पुताई कराने, वार्डाें में पंखे लगवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप जो खिडकियां है उन्हें बंद करे और उपयोगी खिड़कियों में जाली अवश्य लगवाना सुनिश्चित करें ताकि जिला अस्पताल में आने लोग गंदगी न कर सके।
उन्होंने कहा कि शौचालयों की समुचित साफ-सफाई कराएं और जो अनावश्यक हो उसे बंद कराना भी सुनिश्चित करें।
कलेक्टर डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने डाॅक्टर डियूटी रूम, कंगारू मदर केयर इकाई, आर्थाेपेडिक वार्ड सहित अन्य वार्डाेें का निरीक्षण किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डाॅ. जीएस परिहार, अरविन्द्र सिंह सहित अन्य जिला अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित थें।
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जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन, अपर जिला न्यायाधीश ने किया जिला जेल का किया निरीक्षण
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री आर.के. सिंह के निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला जेल शहडोल का निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराते हुये श्री त्रिपाठी द्वारा प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया विचाराधीन बंदियों को समझाई गई।
बंदीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अभिरक्षा के बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर है। प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामले का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक उपबंध है।
यदि कोई अभियुक्त जिसके विरूद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र से अधिक है तथा ऐसा मामला 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न हो तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध न हो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला न हो । ऐसे मामलों में अभियुक्त प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है ।
इसका लाभ यह है कि अभियुक्त अपराध के लिये निर्धारित दण्ड की अधिकतम सजा में से एक चैथाई सजा से दंडित किया जायेगा ।
विधिक साक्षरता शिविर के उपरांत जिला जेल का निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों की विधिक सहायता संबंधी आवश्यकता एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के बारे में जानकारी ली गई एवं बंदियों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। शिविर में उपस्थित लगभग कुल 459 विचाराधीन एवं कैदी बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरण में पैरवी कराये जाने हेतु जेल में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स से बंदियों के आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल को दिये जाने हेतु कहा गया साथ ही वृद्धाश्रम कल्याणपुर शहडोल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना 2016 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
श्री त्रिपाठी ने वरिष्ठ नागरिक योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता, सलाह और परामर्श के माध्यम से उन्हें विधिक प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनकी सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने के लिये तरीके खोजना है। इसके साथ ही उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के उपबंधों पर भी प्रकाश डाला ।
वृद्धजन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम जानबूझ कर नहीं आना चाहता, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हम जो यहां आने के लिए बाध्य कर देती है ।
माता-पिता अपने संतान की परवरिश में सबकुछ न्यौछावर कर देते हैं किन्तु जब वही संताने माता-पिता की उपेक्षा करती है तो माता-पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है।
सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के कल्याण के लिए कदम उठाये। वृद्धाश्रम इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग यहां आकर आश्रय पा सके और अपने परिवार की उपेक्षा से उबर सकें।
वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य के देखभाल की इस उम्र में सर्वाधिक आवश्यकता होती है । अतः इस उम्र में जरूरतमंद वृद्धजनों को स्वास्थ्य, भोजन, आवास एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हों इसीलिए वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है ।
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जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन 15 अगस्त रहेगा प्रतिबंधित
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग विकास एवं मत्स्य सरंक्षण हेतु मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 की धारा-3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश नदीय नियम 1972 के नियम 3 उप धारा 2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2021 की अवधि तक मत्स्य प्रजनन काल बंद ऋतु घोषित किया है जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन प्रतिबंधित है।
जिले में छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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आबकारी विभाग ने की अवैध मदिरा जप्ती की कार्यवाही
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह की निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सुरेश रौजोरे के मार्ग दर्शन में अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान चलाकर गत दिवस शहडोल जिले के वृत्त बुढार में आबकारी एवं पुलिस विभाग के द्वारा दबिश देकर 180 केजी महुआ लाहन एवं 35 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त कर 6 प्रकरण कायम किए ।
आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 कीधारा 34(1)क एवं च तहत कार्यवाही की गई।
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