कलेक्टर के विशेष पहल पर जिला मुख्यालय में विभिन्न कार्य हुए पूर्ण,नगर में रंगीन विद्युत, सड़क चौड़ी करण, नवीन सभागार हुए बेहतर
http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन शनिवार 26 जून 2021
शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। जब अच्छी मंशा से जनहितैषी तथा लोकोपयोगी कार्यों की मन में ललक होतो सफलता अर्जित करना कठिन नही होता इसे चरितार्थ किया है जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने।
उनके मन शहर का सौंदर्यीकरण, स्वच्छ एवं साफ वातावरण में कार्यालयों का संधारण नस्तियों का बेहतर रख-रखावं, पर्यावरण की सुरक्षा तथा आवागमन हेतु चौड़ी सड़के, नगर में साफ-सफाई बेहतर बनाने की इच्छा सदैव रहती है।
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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित
सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
15 महीने के कार्यकाल में जब उनके द्वारा मार्च 2020 में जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया गया तो कलेक्ट्रेट सहित अन्य कार्यालयों, नगर के प्रमुख चौराहों की सड़कों, विद्युत की जर्जर हालत देखकर, उन्होंने वैश्विक बीमारी कोरोना संक्रमण के समय काफी व्यस्तता होने के बावजूद समय निकालकर अपने नेक ईरादे में जुटे गए।
सबसे पहले कलेक्ट्रेट के सामने स्थिति पार्क की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर कलेक्टर कार्यालय के चारों ओर उपजे झाड़-झंकारों को हटवाकर बजड़ी डलवाई, सड़के बनवाई तथा कोनी तिराहा से लेकर रीवा होटल तिराहा तक रंगीन विद्युत लाइटे लगवाई गई।
इसी प्रकार कोनी तिराहा, जय स्तंभ चैक, बाणगंगा तिराहा, सहित भीड़-भाड वाले सभी प्रमुख तिराहे एवं चौराहों में सड़क पटरियों को चौडी़करण कराकर आवागमन हेतु मार्ग सुलभ कराया गया साथ ही सड़कों की किनारे नालियों का भी निर्माण कराया गया। जय स्तम्भ चौक की सड़कों को छिलवाकर उसे भी ठीक कराया गया।
कलेक्टर कार्यालय के सभी शाखाओं का जीर्णाेधार कराकर नवीन टाइल्स, विद्युत फाटकदार आलमारियां बनवाकर बैठक हेतु नया विराट सभाकक्ष का बेहतर ढंग से निर्माण कराया गया। जिसमें हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक ली और सभागार के नये लुक की प्रशंसा भी की।
इसी के साथ ही तहसील कार्यालय सोहागपुर के विभिन्न कक्षों सहित वकीलों के बैठने हेतु ऊपर बडा हाल का जीर्णाेधार कराकर बेहतर व्यवस्थाएं सुलभ कराई गई, टूटी-फूटी खिड़की एवं दरवाजों को निकलवाकर नये लुक में सजाने सवारने का काम कराया गया, जिससे वहां पर अब बैठकर कार्य करने में कर्मचारियों को प्रसन्नता का अनुभव होता है।
इसी प्रकार बाणगंगा में शमशान घाट का जीर्णाेधार, सड़को एवं पार्कोे की सुव्यवस्था सहित मेला मैदान में खम्बे एवं जाली लगवाकर सुव्यवस्थिति ढंग से आकर्षक लुक प्रदान किया गया।
कलेक्टर का यह जनोपयोगी कार्य निरंतर जारी है तथा अब अनुविभागीय कार्यालयों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों को सजाने एवं संवारने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर ने जिले में संक्रमण काल के दौरान रिक्त स्कूलों की भी मरम्मत, पोताई, रंगाई, वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था सहित अधिकांश विद्यालयों में छात्रों की सुविधा हेतु नये पंखें लगवाए गए है, जिससे छात्रों को पढा़ई में सुविधा प्रदान होगी।
इसी प्रकार उन्होंने अन्य अनेकों कार्य कराए है। इन कार्यों को सम्पन्न कराने में शासन से अतिरिक्त आवंटन भी नही मांगा गया तथा विभिन्न संस्थाओं के सीएसआर मद एवं जन सहयोग की मदद से यह कार्य पूर्ण कराया गया है।
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दृढ़इच्छा शक्ति तथा सहयोग की भावना से ही समाज कल्याण संभव, सामूहिक सहभागिता से ग्राम पंचायत लेदरा में हुआ शत-प्रतिशत टीकाकरण
शहडोल वीरेंद्र प्रताप सिंह। जो हम तक ना पहुंचे, उन तक हम पहुंचे। जन सहयोग की भावना, सामूहिक हो सहभागिता, परिवार एवं समाज को बचाने की हो दृढ़ इच्छाशक्ति की भावना तथा मजबूत आत्मबल तो सब कुछ मुमकिन है।
यह बात चरितार्थ होती है जिले के जनपद पंचायत गोहपारू के दूरस्थ ग्राम लेदरा में जहां जिला प्रशासन के प्रयासों तथा जनप्रतिनिधियों की सामूहिक कोशिशों से ग्राम पंचायत लेदरा में 18 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों का शत प्रतिशत टीकाकरण किया गया।
जिले के कर्मठ एवं संवेदनशील कलेक्टर डॉ० सतेन्द्र सिंह के मूल मंत्र बार-बार कोशिश करो, आम जनमानस की भावना को समझते हुए उनके मन की जिज्ञासा को समझते हुए कोविड टीकाकरण के फायदे के बारे में समझाएं तभी सफलता संभव है।
इस मूलमंत्र को सार्थक करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर दिलीप पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ० एम.एस. सागर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ० अंशुमन सोनारे, जिला नोडल अधिकारी डॉ० पुनीत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद गोहपारू निर्देशक शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी गोहपारू डाॅ० आर.के. शुक्ला, डीपीएम मनोज द्विवेदी ने मिलकर ठाना की गोहपारू जनपद पंचायत के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर मतदाता सूची के साथ घर-घर दस्तक देकर हर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का टीकाकरण कराना है।
इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत लेदरा में मतदाता सूची के अनुसार 1162 व्यक्तियों का जो 18 वर्ष से ऊपर हैं टीकाकरण किया गया। जिसमें 1132 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया और उनमें ऐसे 20 व्यक्ति शामिल हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था और वह 18 वर्ष के हो गए हैं।
ग्राम पंचायत लेदरा में 07 कोरोना पाजिटिव मरीज तथा 15 गर्भवती माताएं हैं, इनका टीकाकरण शासन के दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा।
“सफलता की राह आसान नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती”
मतदाता सूची में 28 ऐसे व्यक्तियों का नाम शामिल है जो मृत है और मतदाता सूची से विलोपित नहीं हुए हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत लेदरा में 18 वर्ष से ऊपर शत-प्रतिशत टीकाकरण का कार्य हुआ है।
ग्राम पंचायत लेदरा की सरपंच सुशीला सिंह, उपसरपंच सूर्य सिंह, समाजसेवी राम खेलावन सोनी, शिक्षक राजेंद्र किशोर शुक्ला एवं अन्य समाजसेवी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर घर-घर दस्तक देकर, टीकाकरण के 1 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर दिव्यांग एवं वृद्ध जनों को टीकाकरण स्थल पर लाकर शत प्रतिशत टीकाकरण कार्य हुआ। समाज एवं परिवार के रक्षा के लिए इस पुनीत कार्य में सभी ने अपनी सहभागिता निभाई।
वैक्सीनेशन अभियान में जन अभियान परिषद के मैं कोरोना वॉलिंटियर्स पीले चावल देकर लोगों को जागरूक कर टीकाकरण हेतु आमंत्रित किया तथा चौपाल लगाकर ग्रामीणों को टीकाकरण के फायदे के बारे में समझाइश दी।
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प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू (शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की प्रात: 06:00 बजे तक) समाप्त कर नये दिशा-निर्देश जारी
शहडोल। वैश्विक बीमारी कोरोना लहर में कमी के दृष्टीगत प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू (शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की प्रात: 06:00 बजे तक) समाप्त कर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। क्रमांक/ 350 /री.ए.डी.एम./2021: म.प्र. शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र क्रमांक35-09-2020 /दो/सी-2, भोपाल 26 जून 2021 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में डिस्ट्रिक क्राइसेस मैनेजमेंट गुप के सदस्यों से चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में डॉ. सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/325/री.ए.डी.एम./2021 में आंशिक संशोधन करते हुए शहडोल जिले के लिए आदेश प्रसारित किया है ।
दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात: 09 बजे से शायं 07:00 बजे तक खुलेंगे
जारी आदेश में जिलान्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू (शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की प्रात: 06:00 बजे तक) समाप्त किया जाता है।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम के प्रोटोकाल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियां जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जाने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात: 09 बजे से शायं 07:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
शहडोल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत प्रभावी रहेगा। कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/325/ री.ए.डी.एम./ 2021 शहडोल, 15 जून 2021 के शेष भाग यथावत रहेंगे। यह आदेश आमजन को संबोधित है।
कलेक्टर ने उपसंचालक, जनसंपर्क जिला शहडोल को निर्देशित किया है कि यह आदेश को समाचार के रूप में समचार पत्रों में तथा रेडियों व दूरदर्शन के माध्यम से जन सामान्यों संबंधितों को अवगत कराया जाए।
यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लाकडाउन उपायों एवं COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल कोरोना कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही इस आदेश का प्रचार-प्रसार नगरीय क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 26, जून, 2021 से जारी एवं तत्काल प्रभावशील होगा।
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