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वर्षा ऋतु के चलते चिकित्साकीय व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रखें

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन  गुरुवार 20 जुलाई  2021

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर का कलेक्टर ने लिया जायजा

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News National 8962637936

शहडोल Drms News National। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने आज जनपद पंचायत सोहागपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर का जायजा लिया। 

निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी ली और कम वैक्सीनेशन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वैक्सीनेशन का कार्य बढ़ाने और शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण कराने के निर्देश जिला टीकाकरण अधिकारी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दिए  । 

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONAL (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और व्यवस्थाओ को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु में बीमारियां बढ़ने की आशंका रहती है इसलिए सभी चिकित्साकीय व्यवस्थाए चुस्त-दुरुस्त रखें।

  इस मौके पर  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर श्रीमती ममता मिश्रा, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ अंशुमन सुनारे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ राजेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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लिए अमूल्य है, बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने रेत के अवैध परिवहन के 11 वाहनों को किया राजसात और  चार  वाहनों पर 1 लाख रूपये का लगाया अर्थदण्ड

शहडोल Drms News National। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने जिले में रेत के अवैध परिवहन और खनन माफियाओं के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की है, जिसमें 11 अवैध रेत परिवहन  के वाहनों को राजसात किया है तथा 04 वाहनों को 25-25 हजार रूपये के मान से 1 लाख रूप्ये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।  

जिन वाहनों को राजसात की कार्यवाही की गई है उनमें ब्यौहारी के पपौंध निवासी शिवनारायण चतुर्वेंदी का वाहन क्रमांक एमपी-18 एव्ही 6255, संजय शुक्ला पपौंध का वाहन क्रमांक एमपी-18 ए.ए. 7132, पपौंध के अमित कुमाण पाण्डेय का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 2894, अभय सिंह चतुर्वेदी का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 3761, ग्वालियर के कमल सिंह गुर्जर का वाहन क्रमांक एमपी-07 एबी 5026, तेन्दुआ तहसील ब्यौहारी के  राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 5045, निपनिया के सत्यदेव तिवारी का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 1166, पपौंध के आशीष शुक्ला का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 2953 एवं वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 3402, पथरेही के लियाकत अली का वाहन क्रमाक एमपी-18 एबी 4043, रैउसा के निलेश्वरी मिश्रा का वाहन क्रमांक एमपी-54 ए 8756, मउ खामडांड के चन्द्रभान अवाधिया का वाहन क्रमांक एमपी-18 एए 7151 को राजसात की  कार्यवाही की गई है। 

इसी प्रकार जिन वाहनों पर रूपये 25 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है उनमें  पथरेही  के लियाकत अली का वाहन क्रमांक एमपी-18 एबी 4043, पपौंध निवासी शिव नारायण चतुर्वेंदी का वाहन क्रमांक एमपी-18 एव्ही 6255, मोहम्मद सहजान निवासी पडरिया थाना सिंहपुर का न्यू वाहन एवं पपौंध निवासी शिवनारायण चतुर्वेंदी का वाहन क्रं. एमपी-18 एबी 6257 शामिल है।

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अमलाई थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश शैलेन्द्र राय उर्फ अमर नेपाली  जिला बदर

शहडोल Drms News National। कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने शैलेन्द्र राय उर्फ अमर नेपाली उर्फ गड्डू पिता स्व0 महेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं.08 स्टोर काॅलोनी अमराडण्डी थाना अमलाई जिला शहडोल जो 2006 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं  वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं सीमावर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया है।  यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना देनी होगी।  

पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक शैलेन्द्र राय उर्फ अमर नेपाली उर्फ गड्डू पिता स्व0 महेन्द्र राय जो आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा सन 2006  से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार अपराध करते चला आ रहा है। 

अनावेदक शांति भंग करने का आदी है जो अमलाई क्षेत्र की जनता को डरा धमकाकर अवैधनिक कृत्य करते हुए लड़ाई, झगडा, विवाद, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसे अपराध घटित करते चला आ रहा है जिससे आम जनमानस का  जन जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है समान्य प्रचालित कानून के तहत कार्यवाही का इस पर कोई असर नही पड़ रहा है तथा कानूनी प्रतिरोध लगाने के बाद भी कोई कमी नही आ रही है, समाज में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदक के विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अनावेदक के विरूद्व विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्व कर न्यायालय में भेजे गए है।

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अपराधिक कृत्यों में लिप्त कोटमा के बृजेन्द्र जायसवाल  जिला बदर

शहडोल Drms News National। कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने बृजेन्द्र जायसवाल पिता त्रिवेणी जायसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी कोटमा थाना सोहागपुर जिला शहडोल जो 2017 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं  विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्व कर न्यायालय में भेजे गए वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं सीमावर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया है और निर्देशित किया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना देनी होगी।  

पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक बृजेन्द्र जायसवाल जो आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा सन 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार अपराध करते चला आ रहा है। अनावेदक शांति भंग करने का आदी है जो सोहागपुर क्षेत्र की जनता को डरा धमकाकर अवैधनिक कृत्य करते हुए लड़ाई, झगड़ा, विवाद, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसे अपराध घटित करते चला आ रहा है जिससे आम जनमानस का  जन जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है समान्य प्रचालित कानून के तहत कार्यवाही का इस पर कोई असर नही पड़ रहा है तथा कानूनी प्रतिरोध लगाने के बाद भी कोई कमी नही आ रही है, समाज में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदक के विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अनावेदक के विरूद्व विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्व कर न्यायालय में भेजे गए है।

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सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी Editor-Virendra Pratap Singh IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।  TogetherAgainstCovid19

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Editor वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News National

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