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संवेदना अभियान के तहत सीईओ मुद्रिका सिंह ने ग्राम पकरिहा का किया भ्रमण

संवेदना अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर, किया जा रहा स्वास्थ्य परीक्षण

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  गुरुवार 15 जुलाई  2021

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा की पहल पर कुपोषण से निजात पाने हेतु शहडोल संभाग में चलाए जा रहे संवेदना अभियान के अन्तर्गत शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुद्रिका सिंह द्वारा  ग्राम पकरिहा का भ्रमण किया गया।  

भ्रमण के दौरान गांव के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। भ्रमण के दौरान श्रेयांश विश्वकर्मा पिता दयाराम विश्वकर्मा उम्र 4 वर्ष गंभीर कुपोषित बच्चे के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें कुपोषण से निजात दिलाने हेतु समुचित पोषण आहार खिलाने हेतु कहा गया है। 

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

  drms news national (http://www.drmsnewss.online)

परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

इसी प्रकार श्रेयांश सहित तीन बच्चे हैं श्रेयांश से बड़ा सचिन 6 वर्ष का है और छोटा अंकुश 20 दिन का है जिसकी घर की स्थिति ठीक नही है। श्रेयांस को बुखार होने के कारण उसका तत्काल ईलाज कराया गया तथा उन्हें फल एवं अन्य सामग्री प्रदान की।  

संवेदना अभियान से निश्चित ही श्रेयांस जैसे अन्य बच्चों के जीवन से कुपोषण को  मिटाया जा रहा है जिससे उन्हें स्वस्थ्य एवं कुपोषण मुक्त जीवन मिलेगा।

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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत फीस कैंपिंग एमपी टॉस पोर्टल पूर्ण

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग शहडोल ने जानकारी दी है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2020-21 के सभी पाठ्यक्रमों के फीस कैपिंग एवं अन्य करवा ही मुख्यालय भोपाल स्तर से एम.पी. टॉस पोर्टल पर पूर्ण की जा चुकी है। 

सत्र 2020-21 के नवीन आवेदन पत्र भरे जाएंगे एवं नवीनीकरण हेतु अंकसूची अपलोड कर आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई तत्काल करना सुनिश्चित करें।

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जिले में 298.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। अधीक्षक भू-अभिलेख जिला शहडोल ने जानकारी दी है कि जिले में 15 जुलाई 2021 तक 298.6 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। 

जिसमें वर्षा मापी केंद्र सोहागपुर में 366.0, बुढार में 237.0, गोहपारू में 363.0 जैतपुर में 346.0, चन्नौडी में 198.5 ब्यौहारी में 328.0, जयसिंहनगर में 251.0 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत माह अगस्त एवं जुलाई का मासिक खाद्यान्न आवंटित

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक  कमलेश टांडेकर ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करने हेतु आवंटन जारी किया गया है। 

जारी खाद्यान्न आवंटन का माह जुलाई 2021 में समस्त पात्रता पर्ची परिवारों (अस्थाई पात्रता पर्ची सहित) को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से नि:शुल्क खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण 15 से 31 जून के बीच तक किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से हितग्राहियों के बायोमेट्रिक सत्यापन (ऑफलाइन दुकान को छोड़कर) के आधार पर खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। 

हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाए। पंजी से किया गया वितरण मान्य नहीं किया जाएगा। हितग्राही को राशन वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से प्रदान की जाए एवं दुकान पर पर्याप्त संख्या में पेपर रोल उपलब्ध रहें यह सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किस गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेक्स प्रत्येक दुकान पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का प्रचार-प्रसार कराया जाए एवं वितरण की सतत मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 

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अविनाश पांडे उर्फ अन्नू पांडे को 1 लाख रूपये का बंध पत्र एवं उतने का ही मुचलका अधिरोपित

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत अविनाश पांडे उर्फ अन्नू पांडे पिता शिव शंकर पांडे निवासी पुरानी बस्ती शहडोल जिला शहडोल को एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

ज्ञातव्य हो कि, अविनाश पांडे उर्फ अन्नू पांडे  जो वर्ष 2004 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, कि उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए।  

अनावेदक के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत उक्त कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह द्वारा की गई है।

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आपराधिक गतिविधियों में संलग्न प्रवीण चौधरी  1 वर्ष के लिए  जिला बदर

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने  प्रवीण चौधरी पिता श्रवण चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 चौधरी मोहल्ला बुढार थाना बुढार जिला शहडोल जो 2010 से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं सीमावर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। 

अनावेदक के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत उक्त कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह द्वारा की गई है साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा संबंधित थानों को सूचना देनी होगी।  

पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि, अनावेदक प्रवीण चौधरी पिता श्रवण चौधरी आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा सन 2010  से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार अपराध करते चला आ रहा है। 

अनावेदक शांति भंग करने का आदी है जो बुढार क्षेत्र की जनता को डरा धमकाकर अवैधनिक कृत्य करते हुए लड़ाई, झगडा, विवाद, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियेा के साथ मारपीट जैसे अपराध घटित करते  चला आ रहा है, जिससे आम जनमानस का  जन जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है।

समान्य प्रचालित कानून के तहत कार्यवाही का इस पर कोई असर नही पड रहा है तथा कानूनी प्रतिरोध लगाने के बाद भी कोई कमी नही आ रही है, समाज में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनावेदक के विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अनावेदक के विरूद्व विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण पंजीबद्व कर न्यायालय में भेजे गए है।

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अमरकंटक नगरी क्षेत्र ने शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन लक्ष्य को किया पूर्ण

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में 18 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्साह पूर्वक कोविड-19 का टीका लगवाया जा रहा है। 

कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं बचाव के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत नगर परिषद अमरकंटक क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक विधानसभा निर्वाचन मतदाता सूची के अनुसार भाग संख्या 267 से 273 तक के संबंधित बीएलओ एवं नगरी निकाय कर्मचारियों के संयुक्त सत्यापन द्वारा प्रदत आंकड़ों के अनुसार निकाय अमरकंटक में कोरोना वैक्सीनेशन (प्रथम डोज) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 

उक्त आशय की जानकारी देते हुए नगर परिषद अमरकंटक के मुख्य नगर पालिका अधिकारी  चैन सिंह परस्ते ने बताया है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में पुष्पराजगढ़ अनुविभागीय दंडाधिकारी  अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण का कार्य  पूर्ण किया गया है। 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक ने बताया कि नगर परिषद अमरकंटक अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन मतदाता सूची अनुसार 5055 मतदाता दर्ज हैं जिनमें 4732 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन (प्रथम डोज) लगाया जा चुका है, जिनमें शेष 47 व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हैं, 32 की मृत्यु हो चुकी है तथा शेष 245 व्यक्ति नगर से बाहर निवासरत हैं। 

इस तरह अमर कंटक नगरी क्षेत्र में निवासरत सभी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन (प्रथम डोज) लगाया जा चुका है। इस तरह कोविड-19  टीकाकरण की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है। 

इस कार्य में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवीजनों, शासकीय अमले, मीडिया के साथ ही नागरिकों के द्वारा टीकाकरण हेतु लोगों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सफलता प्राप्त हुई।

शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन की सत्यापन कार्रवाई के पश्चात नगर परिषद अमरकंटक के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शत प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन (प्रथम डोज) कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया है।

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सीईओ जैतहरी द्वारा चौपाल में समस्याओं का निदान एवं नशा मुक्ति हेतु किया जा रहा प्रेरित

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह।  शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लगातार कई ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे है तथा उनके बीच जाकर नशा मुक्ति के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। 

इसी के साथ ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान को भी  अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होेेंने गत दिवस ग्राम पंचायत पौड़ी में चैपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी एवं कोल जनजाति बाहुल्य इलाके में नशा मुक्ति हेतु प्रेरित करते हुए दो लोगों को शराब भी छुड़वाई, सीओ की बातों से प्रेरित होकर दो व्यक्ति ने नशा न करने की सबके सामने शपथ ली।  इसके साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

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आंगनवाड़ी केन्द्र लपटा में कुपोषित बच्चों का मनाया गया जन्मदिन

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा की पहल पर कुपोषण से निजात पाने हेतु शहडोल संभाग में चलाए जा रहे संवेदना अभियान के अन्तर्गत अनूपपुर जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र लपटा में कुपोषित बच्चों का जन्मदिन मनाया गया एवं उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने हेतु  पोषण संबंधी जानकारी उनके अभिभावकों को दी गई।

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ग्राम सेवा अभियान के अंतर्गत सकोला में किया गया साफ-सफाई का कार्य

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा की पहल पर शहडोल संभाग में चलाएं जा रहे ग्राम सेवा अभियान के अन्तर्गत आज अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत सकोला में आंगनवाड़ी आरोग्य केन्द्र सहित अन्य गलियों की साफ-सफाई कराई गई।

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कलेक्टर ने जारी किया कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश, जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किये है। 

जारी आदेश में कहा गया है कि, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। 

स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। 

तत्सम्बन्धी आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कालेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 

सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 

सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी।

जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। 

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन/  उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। 

रूल ऑफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा तथा जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।

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शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जन अभियान परिषद निभाएगा जन सहभागिता

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समस्त विभागों से अपनी योजनाओं के अनुसरण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा नियमित अंतराल में योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने की अपेक्षा की गई है।  

कलेक्टर डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला एवं विकास खंड स्तर पर शासन प्रशासन एवं सीएसओएस, एनजीओएस, नागरिक, वॉलिंटियर्स के मध्य समन्वय स्थापित करने, कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु शासन के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने तथा शासन के विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जन अभियान परिषद विवेक पांडे जिला नोडल अधिकारी, विकासखंड समन्वयक जन अभियान परिषद श्रीमती प्रिया सिंह बघेल को विकासखंड सोहागपुर,  रविंद्र शुक्ल को विकासखंड बुढार, रितिक दास मिश्रा को विकासखंड जयसिंहनगर एवं अतिरिक्त प्रभार ब्यौहारी एवं  आलोक सोंधिया को विकासखंड गोहपारू का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

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सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी Editor-Virendra Pratap Singh IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।  TogetherAgainstCovid19

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