संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News 8962637936
ब्यौहारी पुलिस ने 03 किलो 500 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार
ब्यौहारी शहडोल Drms News। थाने मे कार्रवाई के दौरान सहा.उप निरी. विजय बुन्देला को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खामडांड में हाई स्कूल के सामने ब्यौहारी रीवा रोड के बगल मे राजेन्द्र खैरवार अपना पान ठेला रखा है. उसमे अपने पान ठेला के अंदर मादक पदार्थ गांजा ग्राहकों को बेचने के लिए भारी मात्रा मे रखा है।
मुखबिर सूचना पर तत्काल कायर्वाही हेतु एसडीओपी (ब्यौहारी) श्री भविष्य भास्कर के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरी0 अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में उनि मोहन पड़वार, सउनि विजय वुन्देला, प्र.आर. बारेलाल सिंह, अनिल कुमार गौतम, आर. अमृत लाल यादव एवं अजय उपाध्याय हमराह पुलिस स्टाफ उप निरी. मोहन पड़वार, आर. अमृत लाल यादव, अजय उपाध्याय, प्राइवेट बुलेरो वाहन क्र. एमपी 18 सीए 1836 से रवाना होकर ग्राम खामडांड पहुँचकर संदेही राजेन्द्र खैरवार के पान ठेला में पहुँचे जो राजेन्द्र खैरवार का पान ठेला अधखुला था।
देवराज मीडिया सर्विस न्यूज DRMS NEWS (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन गुरुवार 9 सितंबर 2021
पान ठेले के अंदर राजेन्द्र खैरवार था। जिससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेन्द्र खैरवार पिता विशाले खैरवार उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम खामडांड थाना ब्यौहारी बताया। संदेही राजेन्द्र खैरवार के पान ठेले की तलाशी पर पान ठेले के अंदर जहां पर संदेही बैठता है, उसके पीछे एक बोरी के अंदर ठोस वजनी वस्तु रखा हुआ मिला है।
संदेही के कब्जे से दस्तयाब बोरी को खोलने पर 03 पैकेट बंद तथा 01 पैकेट आधा खुला हुआ मादक पदार्थ गांजा पाया गया। आरोपी राजेन्द्र खैरवार के कब्जे से मिले मादक पदाथर् गांजा 03 किलो 500 ग्राम की कीमत करीब 35,000 रूपये का है, पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि एक वर्ष से अपने पान के ठेला मे गांजा रखकर ग्राहकों को बेचता है।
गांजा लाकर एक व्यक्ति आकर चोरी छुपे दे जाता है। उसका नाम पता नही जानता हूँ। आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जे.आर. पर भेजा गया।
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पुलिस ने 31 नग अवैध नशीली कफ सिरप दवाइयों सहित 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार
ब्यौहारी शहडोल Drms News। थाना कार्रवाई के दौरान सहा.उप निरी. महेन्द्र बागरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दीपेन्द्र सिंह निवासी जमौडी व निलेश कुमार गुप्ता निवासी ब्यौहारी जमौड़ी से कफ सिरफ मोटर सायकल से लेकर ग्राम खामडाड तरफ बिक्री करने के लिये जा रहे है यदि तत्काल दोनो को पकड़ा जाये तो नशीली कफ सिरफ बरामद हो सकती है अन्यथा दोनों नशीली कफ सिरप को बिक्री कर देगे।
एसडीओपी (ब्यौहारी) भविष्य भास्कर के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरी0 अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में सउनि महेन्द्र बागरी, प्र.आर. बारे लाल सिंह, अनिल कुमार गौतम, आर. अजीत यादव एवं चित्रांशु शुक्ला ब्यौहारी पुलिस ने तत्काल कायर्वाही करते हुए टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर जाकर रेड कायर्वाही की गई।
जिस पर थोड़ी देर में रीवा मेन रोड़ तरफ से बोकरा ग्राम तरफ एक मोटर सायकल आते हुए दिखा जिसे हमराह स्टाफ के मदद से रोका गया मोटर सायकल मे दो व्यक्ति सवार थे जिनका हुलिया मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया से मिलता था, जिनसे नाम पता पूछा गया तो मोटर सायकल चालक ने अपना नाम दीपेन्द्र सिंह पिता कृष्णदेव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जमौड़ी तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम निलेश कुमार गुप्ता पिता रंग लाल गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 14 ब्यौहारी बताया।
दोनों सन्देही गणों एवं उनके कब्जे के मोटर सायकल की तलाशी ली गई। तलाशी दौरान मोटर सायकल के पीछे हुक से सफेद रंग की लाल पट्टी वाली झोले से सीलबन्द प्लास्टिक की कफ सिरप की कुल 31 शीशिया जिनमें NoVitAS कम्पनी का rcKuFkFk कफ सिरफ की 23 शीशी तथा Welcyrex कफ सिरफ की 08 शीशी जो प्रत्येक शीशी 100-100 एम.एल. की है।
दोनों सन्देही गणों का कृत्य एनडीपीएस एक्ट तथा म.प्र. ड्रग्स कन्ट्रोल के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से आरोपी दीपेन्द्र सिंह एवं आरोपी निलेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी दीपेन्द्र सिंह तथा आरोपी निलेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं म.प्र. ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जे.आर. पर भेजा गया ।
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पुलिस ने अवैध खनिज (रेत) से भरे 03 वाहनों को किया जप्त
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह Drms News। थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि ग्राम अटारिया घाट पर कुनुक नदी से दो ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत लोड करके अटारिया घाट से चुहिरी तरफ ले जा रहे हैं। जिस पर थाना प्रभारी गोहपारू दया शंकर पाण्डेय के नेतृत्व में उनि0 विजेन्द्र कुमार मार्को, सउनि0 दयाराम दुबे, आर0 कमल मौर्य एवं हृदेश सिंह भदौरिया गोहपारू पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान चुहिरी पेट्रोल पम्प पर पहुंचे तो कुछ समय के पश्चात दो ट्रैक्टर ट्रैक्टर मय रेत लोड आते दिखे। जिसे घेराबंदी कर रोककर प्रथम बिना नम्बर का ट्रैक्टर चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मन्ना बंजारा पिता खीमा बंजारा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भर्रा टोला बरदोहा का होना बताया एवं दूसरे ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी 1935 के चालक ने अपना नाम अमर कुमार बंजारा पिता भाम बंजारा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भर्रा टोला बरदोहा का होना बताया। दोनों आरोपी चालको से रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगने पर उन्होने नही होना बताया।
जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा दोनों वाहन को मय रेत लोड जप्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। दोनों आरोपी चालकों एवं वाहन मालिक मनोज मिश्रा पिता रामकेश मिश्रा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम चुहिरी के विरुद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
थाना ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि ग्राम भमरहा प्रथम में एक बिना नम्बर का नीले रंग का ट्रैक्टर का चालक झापर नदी से अवैध रेत लोड कर परिवहन करते आ रहा है। जिस पर थाना प्रभारी ब्यौहारी निरी0 अनिल पटेल के नेतृत्व में प्रआर0 रावेन्द्र वर्मा एवं आर0 चित्रांशु शुक्ला ब्यौहारी पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान ग्राम भमरहा प्रथम में पंचायत भवन के पास आम रोड पर पहुचे तो एक बिना नं. का ट्रैक्टर मय रेत लोड आता दिखा जो पुलिस को आता देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। जिस पर ब्यौहारी पुलिस द्वारा वाहन को मय रेत लोड जप्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। आरोपी चालक के विरुद्ध भादवि एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
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पुलिस ने की सट्टा एक्ट के तहत 02 कार्यवाही
अमलाई शहडोल Drms News। पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा सट्टा/जुआ के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अमलाई क्षेत्रांतर्गत दो अलग-अलग स्थानों पर दो व्यक्ति कागज पर अंक लिखकर रूपये-पैसों का हार जीत का दांव लगवाकर सट्टा पर्ची काट रहे हैं।
जिस पर सउनि0 भूपेन्द्र सिंह एवं प्रआर0 दीपक तिवारी थाना अमलाई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान अमराडण्डी में दबिश देकर आरोपी मो0 साबीर उम्र 38 वषर् निवासी अमराडण्डीं के कब्जे से सट्टा पर्ची, डाॅट पेन एवं नगदी 430/- रुपये एवं रावल मार्केट में दबिश देकर आरोपी राम सुहावना गुप्ता उम्र 58 वर्ष निवासी रावल मार्केट के कब्जे से सट्टा पर्ची, डाॅट पेन एवं नगदी 380/- रुपये जब्त किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत कायर्वाही की गई।
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पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की 02 कायर्वाही
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह Drms News। थाना सिंहपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर प्रआर0 राम शिरोमणी सिंहपुर पुलिस ने ग्राम अमराटोला में दबिश देकर आरोपी मिठठी कोल निवासी अमरहा के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 600 रुपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है। उक्त कायर्वाही में की महत्वपूणर् भूमिका रही।
थाना सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर सउनि0 श्रीनिवास तिवारी सोहागपुर पुलिस ने बस स्टैण्ड शहडोल के पास दबिश देकर आरोपी दुगेर्श निवासी घरौला के कब्जे से 12 पाव देशी प्लेन शराब कीमत 840 रुपये मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कायर्वाही की गई है।
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डायल 100 के माध्यम से 45 मिनट के अंदर नाबालिक बालिका की दस्तयाबी
शहडोल Drms News। 09.09.21 को डायल 100 में बालिका के पिता द्वारा काल किया गया कि उसकी बालिका एम.एल.बी. स्कूल शहडोल में पढ़ती है, जिसे वह स्वयं स्कूल छोड़कर आया था। बालिका के स्कूल की 02.00 बजे छुट्टी हो जाने के बाद वह शाम में 04.00 बजे तक घर नही पहुंची है।
डायल 100 वाहन में इवेन्ट प्राप्त होते ही थाना कोतवाली व थाना सोहागपुर के संयुक्त प्रयास से 45 मिनट के अंदर नाबालिक बालिका को होटल त्रिदेव बुढ़ार रोड के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर ली गई।
बालिका ने बताया कि वह पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। बालिका के परिजनों ने पुलिस की तत्परता के प्रति कृतज्ञता जाहिर की।
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सोहागपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर नाबालिक बालिका की दस्तयाबी कर परिजनों को सौंपा
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह Drms News। थाना सोहागपुर में 07.09.21 को नाबालिक बालिका के परिजनों ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि हमारी नाबालिक बालिका को कोई व्यक्ति सीजी 07 एस 3700 नम्बर की एसेन्ट कार में बैठाकर ले गया है।
परिजनों की सूचना उपरांत तत्काल थाना प्रभारी सोहागपुर निरी0 योगेन्द्र सिंह परिहार के नेतृत्व में सउनि0 रामराज पाण्डेय, आर0 सुनील त्रिपाठी व महिला आर0 रागनी पटटा की तत्परता व सूज-बुझ से थाना से अपनी टीम को नाबालिक बालिका की पता तलाश में रवाना किया जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को रायपुर छ0ग0 की ओर जाना पता चला।
पुलिस टीम द्वारा लगातार इस वाहन का पीछा दुर्ग, भिलाई, रायपुर की ओर किया और अंत में रायपुर छ0ग0 में नाबालिक बालिका को आरोपी रामा नामदेव पिता महेश नामदेव निवासी केशवाही के कब्जे से सुरक्षित दस्तयाब किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना सोहागपुर में अपहरण की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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नाबालिग से बलात्कार करने वाले अभियुक्त ऐतु बैगा
की अंतरिम जमानत निरस्त
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह Drms News। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 354/21, धारा 363, 342, 376(2) (एन), 506, 34 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त ऐतु बैगा ग्राम हर्राटोला थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को 08 सितंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया।
शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी; अभियोजनद्ध नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी ने दिनांक 26 अगस्त 2021 को थाना गोहपारू में रिपेार्ट लेख कराई कि 24 अगस्त 2021 को शाम को करीब 6 बजे नानी के साथ काम करके लौट रही थी।
नानी ने करीब 7 बजे उसको आटो में बैठा दिया तथा आटो ड्राइवर से उसको रोहनिया में उतार देने को कहा और रोहनिया पहुचंने पर पीड़िता द्वारा उतारने के लिए कहने पर आरोपी आटो ड्राइवर राजकुमार पनिका ने कहा लौटकर छोड़ दूंगा और शहडोल ले आया, फिर गोहपारू की तरफ लौटकर आया और ऐतु बैगा के घर ले गया, जहां पीड़िता के साथ दोनोें ने जबरन गलत काम किया।
पीड़िता द्वारा मना करने पर कहा हल्ला करोगी तो जान से खत्म कर दूंगा। देर रात अभियोक्त्री अपने मामा के घर पहुंची, तब घटना की सारी बात अपने परिजन को बताई, तब वे लोग रिपोर्ट करने थाने पहुंचे।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना गोहपारू में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 354/21 धारा 363, 342, 376(2)(एन), 506, 34 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर जमानत के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए गए जिससे सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन को 08 सितंबर 2021 को निरस्त कर दिया।
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दिव्यांग बालिका से बलात्कार करने वाले अभियुक्त उमेश चौधरी की अंतरिम जमानत निरस्त
शहडोल Drms News। बुढार न्यायालय के श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बुढ़ार के द्वारा थाना अमलाई के अपराध क्रमांक 542/18 में सत्र प्रकरण क्रमांक 65/18 धारा 363, 366, 376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त उमेश चौधरी पिता स्व0 गंगा प्रसाद चौधरी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं0 7 बुढार जिला शहडोल म0प्र0 की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को 08 सितंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया।
शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध राजकुमार रावत अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार जिला-शहडोल द्वारा किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी(अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी ने 22 सितंबर 2018 को थाना अमलाई में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने लड़की को लेने जबलपुर गया था, जो नेत्रहीन स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है जिसकी उम्र 13 वर्ष है।
जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन से शाम को 07:30 बजे बुढार रेल्वे स्टेशन पर रूका, तभी एक लडका आया और पूछा की बाबा कहां जाओगे चलो तुमको छोड़ दूंगा। तब वह बोला कि हम रात को कहीं नहीं जाएंगे सुबह देवरी जायेंगें। तब वह आरोपी लड़का बोला कि मैं भी खम्हरोध वसूली करने जा रहा हूं, उधर तुम लोगों को भी छोड़ दूंगा। तब वह अपनी नेत्रहीन बेटी आहत को आरोपी की मोटर सायकल में बीच में बैठाकर पीछे बैठ गया।
देवरी में आरोपी ने उसे दुकान से बीड़ी लाने का बोलकर दुकान भेजा, जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो आरोपी उसकी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। आरोपी मेरी लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। उसे गंभीर हालत में रीवा संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। चाहता हूं कार्यवाही की जाए।
आरोपीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पश्चात थाना बुढार में अपराध क्रमांक 542/18 सत्र प्रकरण क्रमांक 65/18 धारा 363, 366, 376 भादवि3/4 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त उमेश चौधरी की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय समक्ष 08 सितंबर 2021 को अंतरिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर तर्क प्रस्तुत किए गए जिससे सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने आरोपी की अंतरिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
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