संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 बुधवार 8 दिसम्बर 2021
कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सभी करें सुनिश्चित- प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल
शहडोल DRMS NEWS। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याणए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री एवं शहडेाल जिले के प्रभारी राम खेलावन पटेल ने आज जिले के प्रवास के दौरान कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर एवं कोरोना की संभावित तीसरी को देखते हुए जिले में तैयारियाें का जायजा लिया।
प्रभारी मंत्री श्री पटेल जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां स्थापित 1 हजार एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और समक्ष ऑक्सीन प्लांट चालू कराकर ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री सिविल सर्जन डॉ0 जीएस परिहार को निर्देशित किया कि जिला अस्पताल में स्थापित 570 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट को तत्काल शुरू किया जाए जिससे कोरोना की तीसरी लहर आने पर जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी न रहें।
DRMS NEWS (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
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कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के तैयारियों का लिया जायजा
प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल में स्थापित 10 विस्तरीय कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और सिविल सर्जन ने जिला अस्पताल में स्थापित कोविड वार्ड में तैयारियों के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि इस वार्ड में ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन पाइप लाइन द्वारा मरीजों को दी जा रही है।
प्रभारी मंत्री सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन पाइप लाइन का पूर्णतः चेक कराकर किसी भी प्रकार लिकेज न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकें।
प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल में स्थापित सीटी स्कैन कक्ष का भी अवलोकन किया एवं सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि, सीटी स्कैन मशीन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकें।
जिला चिकित्सालय भ्रमण के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि, कोरोना का नया वैरियंट ओमिक्रॉन का संक्रमण दर बहुत अधिक है इसलिए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाए।
कोविड-19 का दोनों टीका लगवाना भी आवश्यक है, सभी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाए तथा सेनेटाइजर एवं साबुन से बार-बार हाथ धोना अपने दैनिक दिनचर्या मेें शामिल कर ले नही तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी इसलिए सभी कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने में सहयोग एवं सहभागिता निभाएं।
आज जिले के प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री ने मानस भवन में चल रहे कोविड टीकाकरण सत्र अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित लोगाें को टीका के फायदे बताते हुए कहा कि कोविड का दोनों टीका एवं कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना सभी को आवश्यक है।
इस अवसर पर विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह,कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह, अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर नरेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस. सागर, कमल प्रताप सिंह, शत्रुधन सिहं पटेल, अरूण पटेल, श्रीमती उर्मिला नामदेव, श्रीमती विभा गुप्ता, शिल्लू रजक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी समाजसेवी उपस्थित थें।
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चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के साथ-साथ कोविड अनुकूल व्यवहार का किया जाए पालन- प्रभारी मंत्री
शहडोल DRMS NEWS। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याणए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण स्वतंत्र प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री एवं शहडेाल जिले के प्रभारी राम खेलावन पटेल की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से आवश्यकता एवं सुझाव पर चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि जो उनके स्तर पर जो संभव है उसका निराकरण वे करेंगे और आप लोगों के सुझाव एवं मांग पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेगें। प्रभारी मंत्री द्वारा कोरोना के नयै वैरियंट ओमिक्रॉन एवं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिले में सभी आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त-दुरूस्त कर दी गई है।
जिले में ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से संचालित हो रहे है, ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कंसंटेªटर के साथ-साथ जिले में कोविड मरीजों को रखने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में वार्डाे की व्यवस्था भी चुस्त एवं दुरूस्त कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए पृथक वार्ड एवं उनके परिजनों को ठहरने के लिए व्यवस्था की जाए।
जिले में जिला चिकित्सालय एवं ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड मरीजों पृथक से कोविड़ वार्डाें की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है, उपरोक्त सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं है।
प्रभारी मंत्री ने जिले में 93.6 प्रतिशत प्रथम डोज एवं 84.3 प्रतिशत द्वितीय डोज टीका 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को लगाने पर जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।
प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि, ब्लाक स्तर पर इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेकर कोरोना के नये वैरियंट से बचाव के लिए लोगों का सहयोग लेकर जागरूक किया जाए साथ ही कोविड का दोनों टीका लगवाने एवं लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की समझाइश दी जाए।
प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक
प्रभारी मंत्री ने कहा कि, देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगांे की बस स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन पर कोविड जांच की जाए क्योंकि शीघ्र जांच, आइसोलेशन, क्वारटाइन एवं अनुशरण आवश्यक है, आवश्यकता अनुसार प्राइवेट नर्सिंग होम में भी कोविड वार्ड बनाए जाए एवं कोविड प्रभावित मरीजों को रखने के लिए क्वारटीन सेंटर भी बनाए जाएं।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन कराने के लिए मुनादी, माइकिंग एवं घर-घर दस्तक देकर लोगों को जागरूक किया जाए। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रांे में चौकी आदि बनाकर वहां जिले से बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना की जांच कराई जाए जिससे जिले में कोरोना का प्रसार न हो।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य करें और कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने के लिए समझाइश दी जाए साथ ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि प्राइवेट स्कूलों में औचक निरीक्षण 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति कोविड दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों संचालकों के विरूद्व कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए है कि, कोरोना महामारी से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को कोरोना अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएं।
बैठक में विधायक जयसिंहनगर जयसिंह मरावी, जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह, ब्यौहारी शरद कोल, कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य, पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, अध्यक्ष नगर पंचायत बुढार कैलाश विशनानी,डीन मेडिकल कॉलेज डॉ0 मिलिंद शिरालकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर नरेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस. सागर, अस्पताल अधीक्षक मेडिकल कॉलेज डॉ. नागेन्द्र सिंह, कमल प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, अनुपम अनुराग अवस्थी, अनिल द्विवेदी, श्रीमती अमिता चपरा, राजेश्वर उदानिया, चंद्रेश द्विवेदी, पदम खेमखा, मनोज गुप्ता, राजेश गुप्ता, सूर्यकांत मिश्रा, विनोद आर्माें, शीतल पोद्दार सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के लोग उपस्थित थें।
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त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर जिले में विस्फोटक मैगनीज व आर्म्स डीलर
अधिनियम प्रभाव शील
शहडोल DRMS NEWS। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के घोषणा के साथ शहडोल जिले में पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाने के उद्देश्य से अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अर्पित वर्मा द्वारा जिले के जनपद पंचायत में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1979 की धारा 144(2) एवं 1973 की धारा 144(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में विस्फोटक मैगनीज व आर्म्स डीलर अधिनियम को प्रभावशील किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि, समस्त मैंगजीन भण्डारणों के अधिभोगी को निर्देशित किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से अपने भण्डारणों से विस्फोटका (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु उपयोग में लिये जाने के लिये विक्रय, जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही विस्फोटकों का विक्रय करे।
उक्तानुसार पालन न होने की दशा में संबंधित मैगजीन भण्डारण के लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित अथवा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
समस्त अधिभोगी को निर्देशित किया जाता है कि जिस किसी कार्यकर्ता को उपरोक्त विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) का विक्रय किया जावे उसके पूर्व कार्यकर्ता एवं व्यक्ति दुकान संस्था के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेज (आधार कार्ड पहचान पत्र संस्था लायसेंस आदि) अपने रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करे, लायसेंस धारी उपयोग कर्ता प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाला विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) इसका हिसाब पत्रक संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेगे।
उपयोग से शेष विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) को निर्धारित किए गऐ भण्डारग्रहों में सुरक्षित रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत शस्त्र लायसेंस पुलिस द्वारा जमा कराये जा सकेंगे।
इस आदेश के तारतम्य में समस्त लायसेंसी शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी-अपनी दुकानों व संस्थानों से त्रिस्तरीय पचायंत निर्वाचन चुनाव के किसी भी शस्त्र लायसेंसी को शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाए जाने वाले कारतूस व बारूद का विक्रय बिना अनुमति के नहीं करेंगे। उक्तानुसार पालन न होने की दशा में पंधित शस्त्र लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित व निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी ।
जारी आदेश में कहा गया है कि, उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
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