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सशस्त्र झण्डा दिवस के अवसर पर लगाया फ्लैग

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 मंगलवार 7 दिसम्बर  2021

झण्डा दिवस के अवसर पर कमिश्नर राजीव शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया फ्लैग

शहडोल DRMS NEWS। सशस्त्र झण्डा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल धीरेन्द्र कुमार द्वारा कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा, कलेक्टर

DRMS NEWS (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) रिजनल हेड/ एडिटर म.प्र. वीरेन्द्र प्रताप सिंह दिन  मंगलवार 7 दिसम्बर  2021

श्रीमती वंदना वैद्य, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सशस्त्र झण्डा दिवस का फ्लैग लगाया गया।

सुधि पाठकों से अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया के साथ आपका अपना मंच 

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लिए अमूल्य है, बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर मध्य प्रदेश

उदासीनता बरतने पर एच.एस. धुर्वे कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

शहडोल DRMS NEWS। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उमरिया एवं अनूपपुर एच.एस. धुर्वे को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आप को निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। 

जिससे आपके उमरिया एवं अनूपपुर जिले अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 

स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। 

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं। स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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लापरवाही बरतने पर ए.बी. निगम कार्यपालन यंत्री

को कारण बताओ नोटिस जारी

शहडोल DRMS NEWS। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शहडोल  ए.बी. निगम को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आप को निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। 

साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिससे आपके जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 

स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। 

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं।स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए…..? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं पर  एस.एल. चौधरी अधीक्षण यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

शहडोल DRMS NEWS। कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा ने अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल मंडल शहडोल एस.एल. चौधरी को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में पूर्व की बैठक में आप को निर्देशित किया गया था कि जिसका पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। 

साथ ही जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हैंडपंप में मोटर्स डालने के निर्देश दिए गए थे वह या तो बंद है अथवा मोटर डाले ही नहीं गए हैं। साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिससे आपके जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 

स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं।

स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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महिलाओं में एनिमिया को रोकने के लिए प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्य करें चिकित्सा अधिकारी- कमिश्नर

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह DRMS NEWS। कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा ने महिलाओं में एनिमिया की स्थिति को रोकने के लिए प्रभावी और परिणाममूलक प्रयास करने के निर्देश शहडोल संभाग के सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को दिए है। 

कमिश्नर ने कहा है कि, महिलाओं में एनिमिया को रोकने के लिए महिलाओं में जागरूकता के साथ-साथ उनके खान-पान के आदतों में बदलाव करने की आवश्यकता है इसके लिए महिलाओं को जागरूक किया जाए, महिलाओं के साथ-साथ किशोरी बालिकाओं को एनिमिया किस कारणों से होता है तथा इससे बचाव के उपाय क्या-क्या है इनकी जानकारी किशोरी बालिकाओं तक पहुंचना चाहिए। 

कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा मंगलवार को संवेदना अभियान की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थें। 

कमिश्नर ने कहा कि महिलाओं को परमपरांगत पोषण आहार के संबंध में भी जागरूक करने की आवश्यकता है इस कार्य में कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिक अहम भूमिका निभा सकते है। कमिश्नर ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक किसानों के पास पोषण के परमपंरागत ज्ञान एवं आधुनिक पोषण के तरीको में समन्वय स्थापित कर इसका ज्ञान महिलाओं तक पहुंचाए। 

बैठक में कृषि वैज्ञानिक डॉ. अल्पना शर्मा ने बताया कि, कृषि विज्ञान केन्द्र शहडोल द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे है महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किये जा रहे है। 

उन्होंने बताया कि छात्रावासों में अध्यनरत किशोरी बालिकाओं को भी पोषण के प्रति जागरूक करने के प्रयास किये जा रहे है। बैठक में कृषि विज्ञान अमरकंटक के कृषि वैज्ञानिक ने भी कुपोषण दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र अमरकंटक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर ने पोषण अनुदान वितरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। 

बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री मगन सिंह कनेश, संयुक्त संचालक महिला बाल विकास कण्डवाल, संयुक्त संचालक शिक्षा सहदेव मरावी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया डॉ मेहरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर डॉ एससी राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनूपपुर विनोद परते, शहडोल श्रीमती शालिनी तिवारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

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ग्राम बिरौडी में डोर-टू-डोर चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव, रोजगार सहायक एवं 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सेवा समाप्त करने के निर्देश

शहडोल सूर्य प्रताप सिंह DRMS NEWS। शहडोल जिले में कोविड-19 संक्रमण से बचने हेतु कोविड का द्वितीय डोज लगवाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिस को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अनुभाग क्षेत्र जैतपुर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर ने ग्राम बिरौडी के छिरहटा टोला में डोर टू डोर चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का अवलोकन किया। 

अवलोकन के दौरान एएनएम श्रीमती शकुंतला सिंह नेताम जो सायं 7:30 बजे छिरहटा टोला में डोर टू डोर सर्वे कर वैक्सीनेशन कर रही थी, अपर कलेक्टर ने उनसे मिलकर वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करते देख अपर कलेक्टर ने उनकी प्रशंसा की तथा आगामी 26 जनवरी के समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की बात कही। 

इस दौरान अपर कलेक्टर ने एएनएम श्रीमती शकुंतला नेताम से अन्य कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की। जिस पर एएनएम द्वारा बताया गया कि सचिव बिरौडी जय प्रकाश नापित, रोजगार सहायक श्रीमती खुशबू सेन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 1 श्रीमती कुसुम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक-2 श्रीमती संगीता सिंह सायं 5:00 बजे ही अपने अपने घर की ओर चली गई। 

जिस पर अपर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव, रोजगार सहायक एवं दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण सेवा समाप्त करने के निर्देश संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर दिए।

इस दौरान अपर कलेक्टर ने एएनएम श्रीमती शकुंतला सिंह से डोर टू डोर हो रहे वैक्सीनेशन कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा कि अभी गांव के कितने लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। 

एएनएम द्वारा बताया गया कि ग्राम बिरौडी में श्रीमती कृष्णा सिंह पति कमलेश सिंह ने वैक्सीनेशन की द्वितीय खुराक अभी तक नहीं लिया है तथा उनके घर जाते हैं तो वह वैक्सीनेशन लगवाने से बार-बार इंकार करती हैं तथा छुप जाती हैं। 

इस दौरान अपर कलेक्टर ने श्रीमती कृष्णा सिंह के घर पहुंचकर उन्हें वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन का महत्व समझाया तथा उन्हें वैक्सीनेशन का द्वितीय टीका लगवाने का अनुरोध किया। 

अनुरोध सुनकर श्रीमती कृष्णा सिंह ने कोविड-19 का द्वितीय खुराक लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर ने श्रीमती कृष्णा सिंह के परिवार के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सभी को वैक्सीनेशन लगा या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त की।

भ्रमण के दौरान अगर कलेक्टर ने ग्राम बिरौली के छिरिया टोला में डोर टू डोर सर्वे कर सभी से वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखी। 

समस्याओं को सुनकर अपर कलेक्टर ने समस्या के निदान हेतु संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान तहसीलदार जैतपुर श्री चंद्र कुमार बट्टे, राजस्व अमला, स्वास्थ्य अमला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्दे नजर शहडोल जिले में धारा 144 लागू 

शहडोल विश्वास हलवाई DRMS NEWS। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के घोषणा के साथ  शहडोल जिले में  पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाने के उददेष्य से अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अर्पित वर्मा द्वारा जिले के जनपद पंचायत में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 

यह आदेशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा, यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है। 

यह प्रावधान नगर पालिका सीमा एवं नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा,राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। 

इसी प्रकार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे, सड़क, स्कुल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयो के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।

किसी भी सभा में 100 तक अधिकतम व्यक्ति की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी,यह कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा,  यह प्रतिबंध बारात आदि में भी होने वाली आतिशबाजी पर लागू होगा। 

कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी,रैली, वाहन रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र सभा, आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगे, कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट व पण्डाल इत्यादि लगायेगा। 

जारी आदेश में कहा गया है कि, कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है, सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेंगी। 

निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जावेंगा तथा दीवारों पर लिखे गये नारे आदि को मिटाया जावेंगा, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों, बिजली, टेलीफोन खंबों, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के भवनों आदि से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटों, होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जावेंगा। 

इस प्रकार निजी भवनों से से सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जावे, निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगा,आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्रॉप्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे, सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हैलीपेड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों अथवा अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जावेंगा, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं उपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेंगा किन्तु राजनैतिक गतिविध उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी।

(नोट जहां प्रेक्षक रूके है वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएंगी), शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा, राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा,घर-घर अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पाँच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी,     वाहनों के काफिले में पाँच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिलों के दो सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे रहेंगा। 

वर्तमान मौजूद कोविड-19 को दृष्टिगत रखते केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार किसी भी आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रह सकेंगे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावेंगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो, मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जाना चाहिये। 

मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेंगा,राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जावें, सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। 

उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेंगी, कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को न दे दी जाय,कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि, उपरोक्त आदेष का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील  होगा।

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त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील

 शहडोल विश्वास हलवाई DRMS NEWS। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के घोषणा के साथ शहडोल जिले में पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाने के उद्देश्य से अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अर्पित वर्मा ने  जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जनपदों को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अंतर्गत कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर लोक परिषांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के परिचालन हेतु मध्य-प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेष प्रसारित किया है। 

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टी.व्ही. एल.सी.डी. या चलित वाहन में नही करेगा।   

मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (ध) के अन्तर्गत जनपद जनपद पंचायत क्षेत्र (ब्यौहारी, जयसिंहनगर गोहपारू, सोहागपुर एवं बुढ़ार) अतंर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं इस हेतु अधिकृत पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है। 

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरान्त प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के  वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक न हो ) पर अनुमति दे सकेंगे। 

माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा,    वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। 

वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तार यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील  होगा।

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प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल 08 दिसम्बर को रहेगें शहडोल जिले के प्रवास पर

शहडोल DRMS NEWS। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी  राम खेलावन पटेल 08 दिसम्बर 2021 को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेगें। 

प्रभारी मंत्री कोविड-19 संक्रमण के संबंध में लेगें बैठक व अस्पतालों का करेगें निरीक्षण

मंत्री  राम खेलावन पटेल प्रवास के दौरान 08 दिसम्बर 2021 को प्रातः 9ः35 बजे शहडेाल पहुंचगें, प्रातः 11 बजे टीकाकरण महा वैक्सीनेशन के तहत टीकाकरण केन्द्रों एवं ऑक्सीजन प्लांट, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। 

मंत्री राम खेलावन दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय एवं पदाधिकारियों की बैठक लेगें, दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचगें एवं कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक लेगें। प्रभारी मंत्री 3ः30 बजे स्थानीय कार्यक्रमों सहभागिता निभाएंगें व शाम 7 बजे शहडोल से कटनी के प्रस्थान कर जाएगेें।

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8 दिसम्बर को कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संबंध में तैयारियों एवं विकास कार्याें की समीक्षा 

करेगें प्रभारी मंत्री

शहडोल DRMS NEWS। कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन से उत्पन्न तीसरी लहर के खतरे के संबंध में बैठक एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक 08 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 02 बजे मध्यप्रदेष शासन के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित की गई है। 

बैठक में सांसद,लोकसभा क्षेत्र शहडोल/सीधी, विधायक विधान सभा क्षेत्र जयसिंहनगर, ब्यौहारी, जैतपुर, पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल (म.प्र.),वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उत्तर/दक्षिण जिला शहडोल (म.प्र.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा  कार्यालय के अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी 

हम सब को भी चाहिए कि, इस कठिन समय में अपना और अपनों का व सभी का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संपूर्ण सुरक्षा मापदंडों के साथ रह कर, अपना जीवन यापन करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अशोभनीय और बुरी आदत है। इसे तुरंत त्यागें और एक ज़िम्मेदार नागरिक बनें। सतर्क रहें । खुले में थूकने से हवा और सतह पर मौजूद थूक की लार से COVID-19 बीमारी के फैलने का खतरा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। तम्बाकू सेवन ही नहीं, थूकना भी जानलेवा हो सकता है, इससे COVID19 बीमारी का संक्रमण बढ़ता है। सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।   IndiaFightsCorona अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिये इन सरल उपायों का पालन करें । किसी भी प्रकार की मनो सामाजिक सहायता के लिए NIMHANS के (टोल फ्री) हेल्पलाइन #080-46110007 पर काल करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।  TogetherAgainstCovid19

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संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह 

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