संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 8962637936 रविवार 6 मार्च 2022
कलेक्टर ने देर रात्रि में घायल व्यक्तियों को भिजवाया अस्पताल, स्वास्थ की ली जानकारी
DRMS NEWS शहडोल। पतखई घाट में अनियंत्रित होकर बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त की सूचना मिलते ही शहडोल जिले की संवेदनशील कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने दुर्घटना स्थल से घायल व्यक्तियों को तत्काल मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में उपचार हेतु दूरभाष पर बात करके भिजवाया तथा घायल हुए व्यक्तियों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज शहडोल पहुंची।
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परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
कलेक्टर ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि घायल व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरतेंगे।
गौरतलब है कि भोरमदेव ट्रैवल्स की बस छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही थी। बस में लगभग 40-50 यात्री सवार थे तथा पतखई घाट से शहडोल की ओर बस आ रही थी और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ0 जी एस परिहार साहित अन्य चिकित्सा गण उपस्थित रहे।
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अब बितेगा पूरा जीवन जेल में, घर से बलपूर्वक अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
DRMS NEWS शहडोल। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमान संदीप कुमार सोनी (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना जैतपुर के अपराध क्रमांक 180/19, में आरोपी श्रवण सिंह उर्फ सरमन पिता- रामपाल सिंह निवासी - भरूहा, ग्राम भरूआ, थाना जैतपुर जिला शहडोल को धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
………………..घटना विवरण………………..
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि अभियोक्त्री कक्षा 5 वीं तक शिक्षित घरेलू काम करने वाली 05 अगस्त 2019 को अभियोक्त्री अपनी मॉं एवं चाचा के साथ थाना जैतपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 04 अगस्त 2019 के रात करीब 12 बजे वह अपने घर की परछी में अपनी बहन के साथ सो रही थी, तभी आरोपी सरमन सिंह निवासी ग्राम भरूआ आया और अपने हाथ से उसका मुॅंह दबाकर, उसे उठाकर बाईक में बैठाकर अपने घर ले गया तथा कमरे में ले जाकर उसका मुंह साफी से बांध दिया और उसके सारे कपड़े उतार कर उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्कार) किया, फिर सुबह 07ः00 बजे जब सरमन की मां उसे कमरे में आयी तो, सरमन वहां से भाग गया, तब सरमन की मां ने उसे कपड़े पहना कर घर जाने को कहा तब वह कपड़े पहन कर वहां से पैदल ही अपने घर आ गई।
इस रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से 28 फरवरी 2022 को दंडित किया ।
शासन की ओर से इस प्रकरण में विश्वजीत पटेल डीपीओ, शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं श्रीमती कविता कैथवास एडीपीओ, श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं नीवन कुमार वर्मा एडीपीओ, शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
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जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास
DRMS NEWS शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना जयसिंहनगर के जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित किए गए सत्र प्रकरण क्रमांक 65/17 में अभियुक्त रामसहाय उर्फ मुन्ना पाव निवासी मसियारी थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सी0पी0 मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
……………….घटना के तह तक ………………..
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई 08/08/2017 को थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 08/08/2017 को मृतिका गुन्नू बाई पाव अपने घर पर थी, तभी दिन के करीब 03 बजे आरोपी रामसहाय पाव टांगी लेकर मृतिका के घर पर आया और जादू टोना करने की शंका को लेकर मृतिका से वाद विवाद करने लगा और अपने साथ रखी टांगी से मृतिका की गर्दन, सीना, माथे और पीठ पर प्रहार किया, जिससे मृतिका की गर्दन आधी कटकर लटक गई, इसके बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया।
घटना को आस पास के लोगों ने देखा था। गांव की सरपंच के पति द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। तत्पष्चात थाना जयसिंहनगर में अपराध क्र 293/17 पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त जघन्य हत्याकांड प्रकरण में विचारण के दौरान सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे किन्तु पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन में अभियोजन अधिकारी सी.पी. मिश्रा द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के अपराध को प्रमाणित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के सशक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।
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भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
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