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रिश्‍वत लेने वाले पटवारी को हुई 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा


संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 मंगलवार 26 सितम्बर 2023

रिकार्ड सुधार एवं बंटवारा के नाम पर 2,000/- रिश्‍वत मांगने वाले पटवारी को 04 वर्ष सश्रम कारावास एंव 5,000/- रूपये का अर्थदण्‍ड 

DRMS news डिण्‍डौरी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त संगठन इकाई जबलपुर  के अपराध क्रमांक 541/2015 प्रकरण क्रमांक 01/ 2018 के आरोपी मुलैया सिंह मरावी पिता चूरामन उम्र 46 वर्ष निवासी गुरैया तहसील शहपुरा थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को रिकार्ड सुधार कर बटांक बनाने के बदले 2000/- रूपये रिश्‍वत की मांग करने के मामले में न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिए 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । 

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दिन मंगलवार 26 सितम्बर 2023 विक्रम संवत 2080, drms news (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, https://www.youtube.com/@drmsnews4151

शासन की ओर से अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

बटांक बनाने के नाम पर मांगा रूपए 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया कि, प्रार्थी की नानी की मृत्‍यु होने के बाद उनके नाम की जमीन प्रार्थी की मां एवं मौसी के नाम हो गई है। सुधार हेतु तहसीलदार डिण्‍डौरी ने आदेश कर दिया है, लेकिन पटवारी एम0एस0 मरावी रिकार्ड ठीक कर बटांक बनाने के बदले मुझसे 2000/- रूपये रिश्‍वत की मांग कर रहा है । 

लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा प्रार्थी के आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए 04 नवम्बर 2015 को मुलैया सिंह मरावी को 2000/- रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पश्‍चात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया। 

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नशे के कारोबारियों को 07  वर्ष का कारावास

DRMS NEWS शहडोल 25 सितम्बर 2023 को विशेष न्यायाधीश शहडोल श्रीमान बी0एल0 प्रजापति के द्वारा अवैध रूप से गांजा के पौधों की खेती करने के आरोपियों समयलाल सिंह गोड उम्र 58 वर्ष एवं बाबू उर्फ साहादीन सिंह गोंड उम्र करीब 38 वर्ष दोनों निवासी ग्राम नरवार पोस्‍ट छतवई थाना सोहागपुर जिला शहडोल  को दोषसिद्ध पाते हुये सात-सात वर्ष की सजा एवं 35000-35000 /- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में शिवकांत त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक  के द्वारा पैरवी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

घटना 26 जून  2020 को शाम 18:50 बजे से रात्रि 20:45 बजे के मध्‍य, थाना सोहागपुर से उत्‍तर 15 किलोमीटर दूर स्थित नरवार में दोनों आरोपीगण समयलाल सिंह गोंड एवं बाबू उर्फ साहादीन सिंह गोड के संयुक्‍त कब्‍जे के घर के पीछे बाड़ी में लगभग 06 फिट लम्‍बे 32 नग गांजे के पौधे वजन 44 किलोग्राम उगाने के द्वारा गांजे की खेती की। 

आरोपीगण की ओर से कोई स्‍पष्‍टीकरण नहीं दिया गया कि उनके पास कोई वैधानिक दस्‍तावेज मादक पदार्थ गांजा की खेती करने के संबंध में थे, जिससे उनकी आपराधिक मन:स्थिति प्रमाणित होती है। 

आरोपीगण समयलाल सिंह गोंड एवं बाबू उर्फ साहादीन गोंड को स्‍वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। 

विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र 17 अगस्त 2020 केा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष के साक्ष्य पश्चात तर्क श्रवण करने के माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण को मादक पदार्थ  गांजा की वाणिज्यिक मात्रा का अवैध खेती करने के लिए दोषी मानते हुये आरोपीगण को कठोर कारावास एवं जुर्माने सें दण्डित किया गया है।

                                 

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