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मैच में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदा पुरम, रीवा, शहडोल, जनजातिकार विभाग संभाग की फुटबॉल टीमें लेंगी हिस्सा

9 सितंबर से शालेय  राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, व्यवस्थाओं का लिया जायजा


संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 7 सितम्बर 2023

DRMS NEWS शहडोल फुटबॉल क्रांति के तहत शालेय  राज्य स्तरीय फुटबॉल 19 वर्ष आयु वर्ग, बालक, बालिकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 13  सितंबर 2023 तक अमलाई कलारी फुटबॉल मैदान में बालक एवं ग्राम पंचायत देवरा में बालिकाओं के मैच खेले जाएंगे। मैच में संभाग की भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदा पुरम, रीवा, शहडोल, जनजातिकार विभाग संभाग की फुटबॉल टीमें  हिस्सा लेंगी।

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दिन गुरुवार 7 सितम्बर 2023 विक्रम संवत 2080, drms news (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, https://www.youtube.com/@drmsnews4151

साथ ही बालक बालिकाओं के कुल 360 खिलाड़ी एवं 50 ऑफिशल सम्मिलित होंगे, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम 9 सितम्बर 2023 अमलाई कालरी फुटबॉल मैदान में किया जाएगा। शालेय  राज्य स्तरीय फुटबॉल 19 वर्ष आयु वर्ग, बालक, बालिकाओं की प्रतियोगिता के आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग सहदेव सिंह मरावी, रईस अहमद सहायक संचालक खेल सहित अन्य अधिकारियों ने लिया।

शातिर बदमाश विनय उर्फ बिन्नू कोल व योगेंद्र  उर्फ छोटू चौबे जिला बदर

DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य द्वारा विनय उर्फ बिन्नू कोल पिता राजू कोल उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 22 आलमगंज थाना अमलाई शहडोल को अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,1 धारा-5 की कंडिका तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत शहडोल जिले की चतुर्दिक राजस्व की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिलें सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में विनय उर्फ बिन्नू कोल बिना मेरी लिखित अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा।

इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी ने योगेंद्र  उर्फ छोटू चौबे पिता राम नरेश जंगल दफाई थाना अमलाई शहडोल को अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,1 धारा-5 की कंडिका तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत शहडोल जिले की चतुर्दिक राजस्व की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिलें सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में योगेंद्र  उर्फ छोटू चौबे बिना मेरी लिखित अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा।

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