पुलिस अधिकारियों एवं कोतमा अनुभाग के राजस्व की संयुक्त टीम ने 3 क्विंटल 60 कि.ग्रा. विस्फोटक पदार्थ कीमत 3 लाख 50 हजार रूपये किया जप्त
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 गुरुवार 2 नवम्बर 2023
अनूपपुर। थाना कोतमा अंतर्गत राहुल अग्रवाल पिता स्व.श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल निवासी महावीर मार्ग कोतमा द्वारा अपने निवास स्थान व दुकान में विस्फोटक पदार्थ के भण्डारण तथा उसके विक्रय किये जाने करने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवांर के द्वारा अति0 पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन डी.सी.सागर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक शहडोल रेंज सुश्री सविता सोहाने को अवगत कराया जिस पर टीम गठित करने के निर्देश पर SDOP कोतमा बीरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी कोतमा सुन्द्रेश सिंह मरावी, थाना प्रभारी रामनगर अरविंद जैन, थाना प्रभारी भालूमाड़ा राजकुमार धारिया एवं थानों के पुलिस बल के साथ S.D.M. कोतमा अजीत तिर्की व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री राजू पनिका को अवगत कराते हुए पुलिस बल की उपस्थिति में संयुक्त दबिश की कार्यवाही राहुल अग्रवाल के घर एवं गोदाम पर की गयी।
उपनिरीक्षक मीना आर्मो, स0उ0नि0 सरिता लकड़ा, महिला आरक्षक ज्योति मिश्रा, महिला आरक्षक अंजली स्वर्णकार, B.D.D.S. शहडोल जोन के प्रधान आरक्षक नीरज उपाध्याय, आरक्षक रितेश ज्ञानी, आरक्षक मुकेश सिंह परिहार, आरक्षक संतोष पटले एवं F.S.L. शहडोल जोन के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.सी. अहिरवार, आरक्षक विकास द्विवेदी, प्रधान आरक्षक कुंवर लाल सिंह की टीम ने
1- मकान की तलाश के दौरान घर में दो टीन के ड्रम मिले जिसमें एक में 0.5 किग्रा. एवं दूसरे में 1.5 किग्रा. सिल्वर कलर का विस्फोटक पदार्थ, 04 नग खाली ड्रम, 33 नग सफेद पन्नी में हरे रंग की सेफ्टी फ्यूज बत्ती, विस्फोटक पदार्थ प्रत्येक का वजन 03 किग्रा कुल 99 किग्रा. बरामद कर जप्त किया गया। भवन स्वामी राहुल अग्रवाल से इस विस्फोटक पदार्थ के संबंध में अनुज्ञप्ति (लायसेंस) व्यवसायिक प्रस्तुत करने हेतु बताने पर राहुल अग्रवाल द्वारा अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2- निवास स्थित भवन के अतिरिक्त गोदाम की जानकारी प्राप्त होने पर गोदाम की तलाशी लेने पर वहां 09 सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरियों में काला रंग का विस्फोटक पदार्थ प्रत्येक का वजन 40 किग्रा. कुल वजन 360 किग्रा., सिल्वर पाउडर 02 किग्रा. कुल कीमत 3.50 लाख रुपये बरामद कर जप्त किया गया।
3-इस घटना पर थाना कोतमा में अपराध क्र. 462/23 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपी राहुल अग्रवाल को हिरासत में लेकर अनुसंधान में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अपराधिक प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
4- इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी /कलेक्टर, अनूपपुर आशीष वशिष्ठ को अवगत कराया गया जिस पर जिला दण्डाधिकारी के द्वारा SDM कोतमा अजीत तिर्की व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री राजू पनिका को इस विस्फोटक पदार्थ के संबंध में संज्ञान हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल के द्वारा राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम का हौसला-अफजाई करते हुए बधाई दी गयी व समुचित ईनाम देने की घोषणा की गयी।
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चुनाव निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और भयमुक्त हो यह सुनिश्चित करें- प्रेक्षक हरीशचन्द्र कण्डपाल
शहडोल 02 नवम्बर 2023. प्रेक्षक जैतपुर विधानसभा क्षेत्र हरीशचंन्द्र कण्डपाल ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यार्थी एवं नागरिक आदर्श आचरण संहिता का पालन करें, मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान कर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा है कि सभी अभ्यर्थी व्यय में पारदर्शिता रखें। उन्होंने कहा है कि शहडोल क्षेत्र शान्तिपूर्ण है। यहां के लोग अच्छे है यहां शान्ति पूर्ण चुनाव होगा और आप सभी के सहयोग से अच्छा चुनाव होगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। प्रेक्षक श्री कण्डपाल आज स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होनें कहा है कि अभ्यर्थियों को चूुनाव के दौरान कोई भी कठिनाई आती हो वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के समक्ष रख सकते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए व्यय प्रेक्षक दिनेश मीणा ने कहा कि अभ्यर्थी निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय में पारदर्शिता रखें तथा समय-समय पर व्यय की जानकारी भी प्रस्तुत करें। अभ्यार्थी की व्यय सीमा 40 लाख रूपये होगी, स्टार प्रचारक को 48 घंटे पूर्व छोड़ना होगा स्थल।
उन्होने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में पारदर्शिता सुचिता हो ऐसी मेरी अपेक्षा है। बैठक में कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने कहा कि शहडोल जिले में शान्ति पूर्ण एवं भय मुक्त निर्वाचन के लिए सभी व्ययस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है शान्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जा रही है।
उन्होनें बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा एवं वरिष्ठ मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलेट की सुविधा भी की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों को जानकारी दी कि जिले में कुल 966 मतदान केंद्र बनाए गए है जिसमें ब्यौहारी विधानसभा हेतु 350, जयसिंहनगर हेतु 301, जैतपुर विधानसभा हेतु 315 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रचार की अवधि 15 नवम्बर के सांय 6 बजे तक होगी एवं मतदान करने की तिथि 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कि मकान मलिक के बिना सहमति से झंडे न लगाए जाए, अभ्यर्थी, मकान मलिक के अनुमति पर ही उनके घरों में झंडे लगाना सुनिश्चित करेंगे।
अभ्यर्थी अस्थायी कार्यालय किसी शासकीय या निजी अतिक्रमण की भूमि पर नही खोलेगें तथा किसी धार्मिक स्थल पर या मतदान केन्द्र, हॉस्पिटल, या शैक्षणिक संस्था से 200 मीटर दायरे में न खोले यह सुनिश्चित करेंगे, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के मध्य लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।
बैठक में जिला कोषालय अधिकारी राम मिलन सिंह ने बताया कि प्रचार वाहनों की अनुमति आवश्यक होगी, वाहन में 4 व्यक्ति ही हो सकते है वाहन पर केवल एक झंडे तथा उचित आकार के स्टीकर की अनुमति होगी, यदि वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उसकी भी अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि ऑडियों कैसेट चलाया जाता है तो ऑडियों का एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अवश्यक होगा।
बैठक में उप संचालक जनसम्पर्क एवं सचिव मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जीएस मर्सकोले ने बताया कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारण से पूर्व विज्ञापन का प्रमाणन कराना आवश्यक है।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य, सामान्य प्रेक्षक जैतपुर विधान सभा क्षेत्र हरीश चन्द्र कण्डपाल, सामान्य प्रेक्षक जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी एस. राममूर्ति, व्यय प्रेक्षक दिनेश कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अपर कलेक्टर रोमोनुस टोप्पो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री मंजुलता पटले, जिला कोषालय अधिकारी राम मिलन सिंह एवं अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
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व्यय प्रेक्षक ने किया मसीरा एवं रूपौला घाट का निरीक्षण
शहडोल नवम्बर 2023- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक दिनेश मीना ने आज जिले के अंतर्जिला के मसीरा एवं रूपौला घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक ने स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात स्थैतिक निगरानी दल के सदस्यों को व्यय निगरानी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक दिनेश मीना द्वारा व्यय अनुवीक्षण हेतु लगाए गए दल, सहायक व्यय, प्रेक्षक लेखा दल, लेखा निगरानी दल, वीडियों निगरानी दल तथा वीडियों अवलोकन दल के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक दिनेश मीणा का दूरभाष क्रमांक 9329136913 एवं 07652-318315 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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ब्यौहारी विधानसभा से 2, जयसिंहनगर से 1 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापस
शहडोल 02 नवम्बर 2023- जिला निर्वाचन कार्यायल शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामाकंन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि को ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों, जयसिंहनगर विधानसभा से 1 उम्मीदवारों ने अपना नामाकंन पत्र वापस लिया एवं जैतपुर विधानसभा से कोई नामाकंन पत्र वापस नही लिया गया।
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मतदान हेतु 17 नवम्बर को होगा संवैतनिक अवकाश, मजदूरी की नही होगी कटौती, उल्लघंन पर 500 का होगा जुर्माना
शहडोल 02 नवम्बर 2023- श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश, इंदौर के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य के निजी, औद्योगिक, संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगर जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है।
धारा 135 (ख) निम्न उदत है- 135 (ख) मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी प्रदान की गई है, किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा,
उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए यह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी।
यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माना से जो 500 रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा, यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें यह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
जारी पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है उन्हें विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।


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