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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के सौजन्य से निःशुल्क औषधीय एवं फलदार वृक्ष किया प्रदाय

नेशनल लोक अदालत में हुआ 1893 प्रकरणों का निराकरण

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 शनिवार 9 दिसम्बर 2023

DRMS NEWS शहडोल ‘‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में 09 दिसंबर 2023 को वर्ष की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में किया गया। 

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन तथा जिला न्यायालय शहडोल के अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष आर.एन. तिवारी एवं न्यायाधीशगण तथा अधिवक्तागण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। 

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री बी.एल. प्रजापति, कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सुश्री प्रतिभा साठवणे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमोद आर्य, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री संदीप सोनी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, श्रीमती प्रीति साल्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री मधुसूदन जंघेल व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्री अंजय कुमार सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्री ऋषभ डोनल सिंह व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री दीप्ती चौहान, श्रीमती मानसी सिंगोदिया, सुश्री अपेक्षा पाटीदार,  विश्वजीत पटैल डी.पी.ओ., अमित शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी, सुश्री आशा पाण्डेय, महेन्द्र मिश्रा अधिवक्ताओं के साथ पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण, प्रशिक्षित मीडिएटर्स, पैरालीगल वालेंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्तागण, न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित रहे। 

जिला शहडोल में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर को सम्मिलित करते हुये कुल 23 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। 

नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगर पालिका, राष्ट्रीयकृत बैंक, बी.एस.एन.एल आदि विभागों के स्टॉल लगाये गये। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 1893 प्रकरणों का निराकरण हुआ, इनमें से 1354 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के थे जबकि 539 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे । 

नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के कुल 345 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किये गये थे, जिसमे से 55 प्रकरणों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 29 लाख रूपये के एवार्ड पारित किये गये । चेक बाउंस के 656 रैफर प्रकरणों में 77 प्रकरण निराकृत हुये तथा 82 लाख 69 हजार 943 रूपये की राशि के राजीनामा किये गये । 

न्यायालय में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामलों में 2023 प्रकरण रखे गये जिसमें से 346 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ। वैवाहिक प्रकरणों के 133 प्रकरण रखे गये जिसमें से 31 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुये। सिविल, विद्युत आदि अन्य श्रेणी के 791 प्रकरण रखे गये जिनमें से 30 प्रकरण निराकृत हुये । 

कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित 3951 राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गये जिसमें 539 प्रकरणों में राजीनामा हुआ एवं 3 करोड़ 13 लाख 4 हजार 926 रूपये की कुल राशि एवार्ड एवं राजस्व प्राप्ति के रूप में प्रभावित हुई ।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 4103 प्रकरणों में से 125 प्रकरण निराकृत हुये तथा 41 लाख 29 हजार 262 रूपये की राशि बैंको में जमा हुई । बिजली के 1845 पूर्ववाद प्रकरणों में से 921 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 4 लाख 14 हजार 246 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। 

इसी तरह नगर पालिका के जलकर के 1408 प्रकरणों में से 117 प्रकरण निराकृत हुये और लगभग 6 लाख 36 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा अन्य प्रकरणों में जिनमें दूरसंचार एवं संपत्तिकर आदि के प्रकरण शामिल हैं के 623 प्रकरणों में से 191 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस प्रकार 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 1893 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2740 व्यक्ति लाभांवित हुए।

नेशनल लोक अदालत में कई परिवारों में समझौता हुआ। ऐसे ही कुछ प्रकरणों में तसलीम खान और अब्दुल कादिर के बीच वैवाहिक विवाद था। दोनों का विवाह 2005 में हुआ था, किन्तु वर्ष 2016 से पति और पत्नि के मध्य विवाद न्यायालय तक जा पहुंचा। प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा साठवणे तथा अधिवक्तागण उमेश उपाध्याय एवं सत्येन्द्र मिश्रा और सुलहकर्ता नारायण प्रसाद शुक्ला के द्वारा समझाईश देने पर पक्षकारों के द्वारा नेशनल लोक अदालत में समझौता कर लिया गया । 

कई परिवारों के पति एवं पत्नि ने आपसी किया समझौता और की घर वापसी 

इसी प्रकार रावेन्द्र मिश्रा एवं स्नेहलता मिश्रा का तलाक का मुकदमा कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ताओं के द्वारा समझाए जाने पर दोनों के बीच आपसी समझौता हुआ तथा दोनों पक्षकारों ने जीवन भर साथ रहने का वादा करते हुए न्यायालय से प्रस्थान किया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कई परिवारों में पति एवं पत्नि ने आपसी समझौता किया एवं अपने परिवार को टूटने से बचा लिया । 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के सौजन्य से निःशुल्क औषधीय एवं फलदार 

वृक्ष किया प्रदाय

नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना में आहत हुए कई व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त हुआ जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हुए ।  नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने वाले पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के सौजन्य से निःशुल्क औषधीय एवं फलदार वृक्ष प्रदाय किये गये। 

इस प्रकार वर्ष 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

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हत्या के प्रयास व अड़ीबाजी करने वाले आरोपी को चंद घण्टों में थाना शाहजहाँनाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

DRMS NEWS भोपाल।  पीड़ित मोनू प्रजापति पिता बाबूलाल प्रजापति उम्र 24 साल निवासी म.नं. 87 गली नं. 03 शारदा नगर नारियल खेड़ा चौराहा थाना गौतम नगर भोपाल द्वारा 05 दिसम्बर 2023 को की गई रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अपराध 653/23 धारा 294, 323, 327, 307, 506, 34 भादवि एवं 3(1)(द), 3(1) (ध), 3(2) (va) ST/SC एक्ट  आरोपी गोलू उर्फ वीरेन्द्र व असलम उर्फ असलम टैंकर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी के दिशा निर्देशों के पालन में पुलिस उपायुक्त जोन-03 रियाज इकबाल,  अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान, निहित उपाध्याय सहायक पुलिस आयुक्त शाहजहाँनाबाद नगरीय पुलिस भोपाल के मार्ग दर्शन में निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान के निर्देशन पर उप निरीक्षक पवन सेन के नेतृत्व में निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान, उप निरीक्षक पवन कुमार सेन, सउनि.किशोर सिंह, प्रआर. 2468 अश्विनी त्रिपाठी, प्रआर. 3135 राजेश भारती, आर. 1791 चंदन पाण्डेय, आर. 2317 राकेश ठाकुर, आर.2848 लच्छीराम, आर. 3280 विकास सातनकर, आर. 3357 दीपेन्द्र बघेल, आर. धनसिंह. पुलिस टीम गठित कर गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होने से त्वरित कार्यवाही करते हुये मामले के मुख्य आरोपी गोलू उर्फ वीरेन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह उम्र  निवासी -ग्राम लालपुरा थाना लाहर जिला भिण्ड म.प्र. हाल- मदन लाल वाजपेयी का किराये का मकान गुरुद्वारे के सामने रेजीमेंट रोड थाना शाहजहाँनाबाद भोपाल को 06 दिसम्बर 2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो आरोपी वर्तमान में केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरुद्ध है तथा मामले का एक अन्य आरोपी असलम उर्फ असलम टैंकर घटना दिनांक से ही फरार है जिसकी तलाश पतारसी जारी है । 

पुलिस ने कहना है कि मुख्य आरोपी गोलू उर्फ वीरेन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह उम्र  निवासी - ग्राम लालपुरा थाना लाहर जिला भिण्ड म.प्र. हाल- मदन लाल वाजपेयी का किराये का मकान गुरुद्वारे के सामने रेजीमेंट रोड थाना शाहजहाँनाबाद भोपाल जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 1. अपराध क्रमांक 720/22 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि, 2. अपराध क्रमांक 721/22 धारा 294, 324, 506, भादवि 3. अपराध क्रमांक 406/23 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि 4. 653/23 धारा 294, 323, 327, 307, 506, 34 भादवि एवं 3(1)(द), 3(1) (ध), 3(2)(va) ST/SC एक्ट  के तहत मामला दर्ज है।

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सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने वाला विडियो बनाकर अपलोड करने वाले कुख्यात आरोपी को चंद घण्टों में पुलिस ने किया गिरफ्तार

DRMS NEWS भोपाल।  फरियादी अभिषेक शर्मा पिता श्री कामता प्रसाद शर्मा निवासी कृष्णा नगर कालोनी पीपल चौराहा करोंद निशातपुरा भोपाल द्वारा 06 दिसम्बर 2023 को की गई रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अपराध 654/23 धारा 505(2) भादवि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

यह मामला किसी संगठन विशेष धर्म विशेष कि भावना आहत करने संबंधित होने से पुलिस आयुक्त  हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी के दिशा निर्देशों के तारतम्य में पुलिस उपायुक्त जोन-03 रियाज इकबाल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान, निहित उपाध्याय सहायक पुलिस आयुक्त शाहजहाँनाबाद नगरीय पुलिस भोपाल के मार्गदर्शन पर निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान के निर्देशन पर उप निरीक्षक पवन सेन के नेतृत्व में निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान, उप निरीक्षक पवन कुमार सेन, सउनि.किशोर सिंह, प्रआर. 2468 अश्विनी त्रिपाठी, आर. 1791 चंदन पाण्डेय, आर.2317 राकेश ठाकुर, आर.2848 लच्छीराम, आर.रोहित मरकाम, आर. नत्थु, आर. 434 कुलदीप पाण्डेय, आर. 1995 दीपक सावरकर

पुलिस टीम गठित कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले विडियो बनाकर अपलोड अज्ञात आरोपी को ज्ञात किया, जो कुख्यात आरोपी नफीस खान उर्फ मोटा उर्फ कबूतर पिता  शरीफ उद्दीन उम्र 30 साल निवासी म.नं. 142 मजदूर नगर शाहजहाँनाबाद भोपाल का होना पाया गया, जिसे विधिवत 08 दिसम्बर 2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जो आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध है। 

कुख्यात नफीस खान उर्फ मोटा उर्फ कबूतर के अपराधों की लम्बी फेहरिस्त 

पुलिस ने बताया कि आरोपी नफीस खान उर्फ मोटा उर्फ कबूतर पिता  शरीफ उद्दीन उम्र 30 साल निवासी म.नं. 142 मजदूर नगर शाहजहाँनाबाद भोपाल, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 1. अपराध क्रमांक 412/07 धारा 294, 323, 506, 324 भादवि, 2. अपराध क्रमांक 275/12 धारा 147, 149, 294, 323, 506, 336 भादवि 3. अपराध क्रमांक 300/13 धारा 294, 323, 506, 325, 34, भादवि 4. अपराध क्रमांक 313/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट 5. अपराध क्रमांक 272/15 धारा 294, 323, 336, 452, 506, 324 भादवि 6. अपराध क्रमांक 54/19 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 506 भादवि 7. अपराध क्रमांक 332/22 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि, 8. अपराध क्रमांक 654/23 धारा 505(2) भादवि अपराध पंजीबद्ध है।

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घर में घुसकर बलात्‍कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

DRMS NEWS डिण्‍डौरी। थाना डिण्‍डौरी के अपराध क्रमांक 919/2020 सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2022 के आरोपी अंशकुमार परस्‍ते पिता मंगल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी देवरी माल थाना डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी को नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार)  करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्‍यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 450 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 02 माह, 02 माह एवं 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।  शासन की ओर से श्री मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

सूने घर का फायदा उठाकर छात्रा से किया गलत काम 

मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, कक्षा 11वीं में अध्ययनरत ग्राम देवरी माल निवासी पीड़िता ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं 16 नवम्बर 2020 को अपने घर मे अकेली थी, मेरे माता-पिता भाई दूज में मामा के यह सुबखार गये थे, तभी दोपहर करीबन 3 बजे गांव का अंशकुमार मेरे घर के अंदर घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मेरी लेगी उतार कर जबरजस्ती मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) किया मेरे मुँह मे कपड़ा बांध दिया था, जिससे मै चिल्ला नही सकी और अंशकुमार मेरे साथ गलत करने के बाद मुझे कह रहा था कि यदि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तेरे घर वालो को भी देख लूंगा, फिर कुछ समय बाद मेरे मम्मी-पापा आ गये बाहर से दरवाजा खटखटाए तो अंशकुमार दरवाजा खोला और मेरी मम्मी को बोला कि कुछ काम से आया था और वहाँ से चला गया। मैं बहुत डर गई थी डर के कारण मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नही बताई । 

18 नवम्बर 2020 को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगने लगी तब, मेरे मम्मी पापा को मैं घटना की सारी बात बताई हूँ और आज अपने मम्मी पापा के साथ अंशकुमार की रिपोर्ट करने थाना आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे। पीड़िता के आवेदन के पत्र के आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा धारा 450 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 376 (1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 02 माह, 02 माह एवं 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

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