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खाद्य विभाग द्वारा गठित दल के द्वारा खाद्य पदार्थों का किया विशेष परीक्षण

बबलू डेयरी, राजस्थान स्वीट्स व अन्य मिष्ठानो के खाद्य पदार्थों की जांच की गई 

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 

DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में खाद्य पदार्थों को मिलावट से मुक्त करने संभागीय मुख्यालय शहडोल के राजस्थान स्वीट पुराना बस स्टैंड, बबलू डेयरी, पंजाब डेयरी, गुरु कृपा, छप्पन भोग शिव डेयरी और बुढार के  जोधपुर मिष्ठान, न्यू इंडियन स्वीट्स, सुभाष मिष्ठान, आदर्श भोग का खाद्य विभाग द्वारा गठित दल के द्वारा खाद्य पदार्थों का विशेष परीक्षण किया गया। 

परीक्षण के दौरान डेयरी में विक्रय हेतु रखे पनीर,कलाकंद, बेसन लड्डू,  रसगुल्ले, घी, मिठाई, सहित अन्य खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर खाद्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई, साथ ही दुकान एवं डेयरी के लायसेंस एवं लायसेंस अवधि की भी जांच की गई। 

परीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने डेयरी संचालक को निर्देश दिए की किसी भी प्रकार का प्लास्टिक की कोई भी वस्तु पॉलीथीन, थैला, डिस्पोजल ग्लास आदि का उपयोग न करें।

निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राम नरेश जाटव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थें।

निशांत गुप्ता को कलेक्टर ने किया 6 माह के लिए जिला बदर

DRMS NEWS शहडोलकलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण भटनागर ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत निशांत गुप्ता उर्फ ओम गुप्ता पिता निलेश कुमार गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 14 ब्यौहारी, थाना ब्यौहारी  जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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