लापरवाही बरतने पर आशीष चौकसे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी निलंबित
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण भटनागर ने आशीष चौकसे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकासखंड बुढार को निर्वाचन कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत निलंबित कर दिया है।निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय तहसील जैतपुर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक रिटर्निंग आफिसर जैतपुर जिला शहडोल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन 28 मार्च 2024 अनुसार तहसीलदार, जैतपुर जिला शहडोल द्वारा 27 मार्च 2024 को विधानसभा क्षेत्र 85 जैतपुर अंतर्गत निर्मित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट कोलमी बडी के निरीक्षण में आशीष चौकसे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकासखंड बुढ़ार जिला शहडोल, चेक पोस्ट में अनुपस्थित पाये गये।
आशीष चौकसे का यह कार्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है। श्री चौकसे, का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
निर्वाचन कार्य में उदासीनता पर कलेक्टर ने प्रसुन्न मिश्रा, पटवारी तहसील ब्यौहारी को किया निलंबित
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण भटनागर ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रसुन्न मिश्रा, पटवारी तहसील ब्यौहारी को निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि प्रसुन्न मिश्रा, पटवारी, तहसील व्यौहारी जिला शहडोल चेक पोस्ट में अनुपस्थित पाये गये। प्रसुन्न मिश्रा, पटवारी, का यह कार्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है।
श्री मिश्रा, का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
कलेक्टर ने जारी किया तहसीलदार ब्यौहारी को कारण बताओ नोटिस
शहडोल 29 मार्च 2024- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण भटनागर ने तहसीलदार ब्यौहारी को निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक रिटर्निंग आफिसर लो.स.क्षे. व्यौहारी, जिला शहडोल द्वारा पत्र 28 मार्च 2024 के माध्यम से लेख किया गया कि आपके द्वारा राजदीप सिंह, पटवारी, तहसील ब्यौहारी को अन्यत्र कार्य में लगा दिया गया था, जबकि इनकी डयूटी चेक पोस्ट पर थी। जिस कारण श्री सिंह चेक पोस्ट पर समय में उपस्थित नही हो सकें।
आपका प्रतिवेदन सहायक रिर्टनिंग आफिसर से प्राप्त प्रतिवेदन से अलग है। लेख है कि बाणसागर चेक पोस्ट पर 2.00 बजे पटवारी एवं सिचाई विभाग के कर्मचारी उपस्थित नही थे। 2.15 बजे एक फोटोग्राफर आकर फोटो खीच रहा था तथा उपस्थित कर्मचारी के संबंध में पूंछ रहा था, तब एक उपयंत्री एवं पटवारी एवं अन्य कर्मचारी 10 मिनट में पहुंच गये।
आपका उपरोक्त कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन है। आपका उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
उक्त अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के कृत्य के लिए क्यो न मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।
उपरोक्त के सबंध में अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 (तीन) दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे। समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि आपको उक्त के सबंध में कुछ नहीं कहना है यह मानते हुए आपके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
वेदन सिंह धुर्वे वनपाल वीट प्रभारी ममरा व रूपौला रेंज केशवाही को निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने किया निलंबित
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण भटनागर ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत वेदन सिंह धुर्वे, वनपाल वीट प्रभारी ममरा अतरिक्त प्रभार रूपौला रेंज केशवाही को निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय तहसील जैतपुर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक रिटर्निंग आफिसर जैतपुर जिला शहडोल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन 28 मार्च 2024 अनुसार तहसीलदार, जैतपुर जिला शहडोल द्वारा 27 मार्च 2024 को विधानसभा क्षेत्र 85 जैतपुर अंतर्गत निर्मित अंतराज्जीय चेक पोस्ट कोलमी बडी के निरीक्षण में वेदन सिंह धुर्वे, वनपाल वीट प्रभारी ममरा अतरिक्त प्रभार रूपौला रेंज केशवाही जिला शहडोल, चेक पोस्ट में अनुपस्थित पाये गये।
वेदन सिंह धुर्वे का यह कार्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है। श्री धुर्वे, का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
प्रमोद कुरेती पटवारी तहसील जैतपुर को कलेक्टर ने किया निलंबित
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण भटनागर ने प्रमोद कुरेती, पटवारी, तहसील जैतपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय तहसील जैतपुर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक रिटर्निंग आफिसर जैतपुर जिला शहडोल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 28.03.2024 अनुसार तहसीलदार, जैतपुर जिला शहडोल द्वारा दिनांक 27.03.2024 को विधानसभा क्षेत्र 85 जैतपुर अंतर्गत निर्मित अंतराज्जीय चेक पोस्ट कोलमी बडी के निरीक्षण में श्री प्रमोद कुरेती, पटवारी, तहसील जैतपुर जिला शहडोल, चेक पोस्ट में अनुपस्थित पाये गये।
प्रमोद कुरेती, पटवारी तहसील जैतपुर का यह कार्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है। श्री कुरैती, का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उल्लघंन की श्रेणी में आता हैं, जो दण्डनीय हैं।
जिले में आबकारी अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए दो विशेष गठित दल ने किया कार्यवाही
DRMS NEWS शहडोल। जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी दी है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रभावशील आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में आबकारी अपराधों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए दो विशेष दल गठित किये गये है।
इस विशेष दल द्वारा जिला आबकारी अधिकारी सतीश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में 16 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक विशेष अभियान के तहत अवैध शराब ठिकानों पर संयुक्त दबिश दी गई। जिसमें 79 प्रकरण कायम किये गये 62 आरोपियों के विरूद्ध म०प्र० आबकारी अधिनियम की 1915 की धारा 34 (1) (क) (च) के तहत कार्यवाही की गई जिसमें 23 बल्क लीटर देशी मदिरा, 403 बल्क लीटर हाथ भटठी मदिरा, 23 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 10 बल्क लीटर बीयर एवं 4475 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया।
रबी विपणन के तहत गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 15 मई 2024, 31 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन
DRMS NEWS शहडोल। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन 29 मार्च 2024 से 15 मई 2024 तक किया जाना है। गेहूं उपार्जन केवल पंजीकृत किसानों से ही किया जावेगा। गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक है। जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है वे दिनांक 31 मार्च 2024 तक पंजीयन करा सकते है। जिन किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु तैयार हो गया है, वे किसान स्लॉट बुक कराकर निर्धारित तिथि में ही अपने तहसील अन्तर्गत नजदीकी उपार्जन केन्द्र में जाकर गेहूं विक्रय कर सकते है।
किसानों से अनुरोध है कि गेहूं साफ-सुथरा, अच्छी गुणवत्ता एवं सुखाकर विक्रय हेतु केन्द्रों पर लावे, जिससे उनका गेहूं अमानक न हो और नियमानुसार गेहूं खरीदी हो सके तथा किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
वरूणेन्द्र उर्फ सीपू बरगाही को कलेक्टर ने किया जिला बदर
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत वरुणेन्द्र उर्फ सीपू बारगाही पिता माधव सिंह बरगाही उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मुदरिया थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
राजा उर्फ राजेंद्र गुप्ता को कलेक्टर ने किया जिला बदर
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत राजा उर्फ राजेंद्र गुप्ता पिता रोहिणी प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम बनसुकली थाना सीधी, जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
भूपेंद्र उर्फ सोनू बरगाही को कलेक्टर ने किया जिला बदर
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत भूपेंद्र उर्फ़ सोनू बरगाही पिता भोला बरगाही उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर थाना गोहपारु जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी के कमीशनिंग कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी के कमीशनिंग कार्य हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 83-ब्यौहारी हेतु शा.आई.टी.आई. शहडोल के टी.ओ. चंदन डेहरिया, आर.पी. रजक, राममूर्ति स्वामी, नितेश महोबिया, अभिनव शुक्ला, राजू साहू, कृष्ण कांत शुक्ला, अमिताभ हुसैन, साजन बैगा, अनुज तिवारी, नीरज सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, अमरनाथ यादव की ड्यूटी लगाई गई है।
इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 84-जयसिंहनगर हेतु शा.आई.टी.आई जयसिंहनगर के टी.ओ. आकाश पाण्डेय, मनोज कुमार वर्मा, मनोज गोले, राज कुमार पटेल, शा.आई.टी.आई. गोहपारू के टी.ओ. राजेश कुमार साहू, नरेश कुमार बैगा, शा.आई.टी.आई. शहडोल के टी.ओ. विनोद कुमार कोल, आजाद कुमार तांती, ललित कुमार सिंह, अमित कुमार चतुर्वेदी, संजय गुप्पा, आकाश पाण्डेय की ड्यूटी लगाई गई है।
इसी तरह विधानसभा क्षेत्र 85-जैतपुर के लिए शा.आई.टी.आई. शहडोल के टी.ओ. वरूणकांत चतुर्वेदी, कमल प्रसाद बैगा, रवि सिंह धुर्वे, प्रदीप कुमार पाण्डेय, कन्हैयालाल बैगा, शैलेन्द्र सिंह बैस, मनीष बैगा, शा.आई.टी.आई. जैतपुर के टी.ओ. राजराजेश्वर भारती, जितेन्द्र चक्रवर्ती, ददन बैगा, उदय कुमार तिवारी, तोमल बैगा, राकेश कुमार चौधरी की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सहित नोडल अधिकारी ईव्हीएम के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन कमीशनिंग एवं निर्वाचन कार्य संपन्न करेंगे।
शांतनु उर्फ आकाश उर्फ अभिषेक उर्फ ईशु उर्फ शांताराम मिश्रा के विरुद्ध मुंचलका अधिरोपित
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि अपराधी शांतनु उर्फ आकाश उर्फ अभिषेक उर्फ ईशु उर्फ शांताराम मिश्रा पिता अनिल मिश्रा उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 11 जयसिंहनगर थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश जिसकी वजह से वर्ष 2015 से आपराधिक जीवन में प्रवेश कर थाना जयसिंहनगर क्षेत्र में अनेक अपराध घटित कर आपराधिक एवं गुंडा प्रवृत्ति की गतिविधियों में संयुक्त रहकर जनमानस को सामान्य रूप से स्वतंत्र रहना जीना मुश्किल किया है।
अपराधी द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर, चोरी करना व शांति भंग कर भाई एवं आतंक का वातावरण निर्मित किया गया है आवेदक अपने साथियों के साथ अपराध घटित करता है अनावेदक को सामान प्रचलित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई किंतु आंवेदक के अपराधी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया है कि अपराधी 1 लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुंचलका 11 अप्रैल 2024 तक न्यायालय में पेश करें तथा प्रत्येक माह में संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें भविष्य में यदि अनावेदक गंभीर अपराधिकृतों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
आरजू उर्फ मोईन खान को कलेक्टर ने किया जिला बदर
DRMS NEWS शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत आरजू उर्फ मोईन खान पिता आजाद खान उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 23 सिंहपुर रोड एफसीआई गोदाम के पास शहडोल थाना कोतवाली शहडोल जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
व्यय नोडल अधिकारी के लिए सहयोगी अधिकारी नियुक्त
DRMS NEWS शहडोल। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 के व्यय नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु ओमकार साकेत, सहायक परियोजना समन्वयक वित्त, कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक शहडोल को नियुक्त किया है।
साहित्य, संस्कृति, समाज, शिक्षा, सेहत, संगीत और प्रत्येक सकारात्मक खबर, कविता, आलेख आदि का स्वागत है।
“DRMS news” के लिए कविता, आलेख, और सकारात्मक समाचार 8962637936 पर फोटो सहित भेजे जा सकते हैं। “ सभी प्रकाशन सदैव निःशुल्क हैं।”
======== drms news समाचारों में सबसे आगे ===========
======== drms news हर पल हर क्षण आपके साथ ========

0 टिप्पणियाँ