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होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, विद्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कलेक्टर राखी सहाय के निर्देश पर फायर एनओसी को लेकर सख्ती


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drms news (मानपुर-उमरिया) जिले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर राखी सहाय  के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रमोद  कुमार सेन गुप्ता  ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

समाज सेवी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि निर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भवन के उपयोग से पहले फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए फायर सेफ्टी प्लान का अनुमोदन और प्रमाण-पत्र शासन द्वारा पंजीकृत फायर कंसल्टेंट के माध्यम से ई-नगरपालिका पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

प्रशासन ने यह भी पाया है कि जिले के कई होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, विद्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरणों का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे आगजनी की स्थिति में गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

गर्मी के मौसम में आग लगने की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) बांधवगढ़, मानपुर और पाली को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी संस्थानों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायर एनओसी और फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्रों की जांच कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह कृपया http://www.drmsnews.online वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। डिस्क्लेमर : यहां पर दिया गया प्रसारित व प्रकाशित विज्ञापन/समाचार, हमें विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, जिसे केवल सूचना के लिए दी जा रही है drms newsसंपादक इसकी पुष्टि नही करता और ना ही जिम्मेदार है। 8962637936

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