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drms news (शहडोल)। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 373/22 म.प्र. शासन विरूद्ध काजल सोनी धारा 302, 201भादंसं के विचाराधीन प्रकरण में 14 अगस्त 2026 को आरोपी काजल सोनी पिता द्वारका प्रसाद सोनी निवासी वार्ड नम्बर 06 करूआ रोड गोहपारू शहडोल को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में तीन वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना के दण्डादेश से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास एवं विशेष लोक अभियोजक अशोक प्रियदर्शी के द्वारा उपनिदेशक कैलाश चंद्र पटेल शहडोल के मार्गदर्शन में अभियोजन का संचालन किया गया था।
पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार बताया कि 29 जुलाई 2022 को डायल100 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सोनटोला के जंगल में एक व्युक्ति का शव मिला है।
सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान शव की पहचान कराया गया था, जिसमें शव की पहचान संदीप उर्फ गोलू गुप्ता पिता लल्लूे लाल गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर 06 करूआ रोड गोहपारू जिला शहडोल के रूप में हुई थी, उसकी हत्या सरई के पेड में उसके हाथों को कपड़े से बांधकर धारदार हथियार से गर्दन पर कई बार मारकर किया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा देहाती नालसी लिखकर शव परीक्षण पंचायत नामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही कराया गया था।
विवेचना के दौरान आरोपी काजल सोनी का अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जाने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया और इस्तेमाल चाकू घटना के समय पहने कपड़े, मोबाईल पुलिस को जप्त कराया।
पुलिस विवेचना के दौरान जप्त चाकू को चिकित्सक को भेजकर मृतक के चोटों के संबंध में क्वेेरी प्राप्त की गई थी, जिसमें उक्त चाकू से मृतक को जो चोंटे आई थी, वह चोंटे आने की संभावना की राय चिकित्सक द्वारा दी गई थी। आरोपिया से जप्त वस्तुओं एवं मृतक से संबंधी वस्तुओं को डीएनए परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मजक रूप से आई थी। और जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपिया, जिस कोचिंग में पढ़ाई करती थी, वहां से संबंधित प्रभारी के कथन लेख किये गये थे, जिसमें यह तथ्य पाया गया था कि आरोपिया से जो कपड़े बरामद हुऐ थे उसी रंग का कपड़ा पहन कर कोचिंग सेंटर विलंब से घटना दिनांक को आई थी और पुलिस द्वारा अन्य विवेचना संपूर्ण करने के पश्चात अपराध पाये जाने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियोजन की ओर से न्यायालय समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपिया काजल सोनी को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में तीन वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना के दण्डादेश से दण्डित किया।
संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह कृपया http://www.drmsnews.in वेबसाइट को शेयर, लाईक व लाइव जरूर करें और विज्ञापन व समाचारों के लिए संपर्क करें। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। डिस्क्लेमर : यहां पर दिया गया प्रसारित व प्रकाशित विज्ञापन/समाचार, हमें विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, जिसे केवल सूचना के लिए दी जा रही है drms news व संपादक इसकी पुष्टि नही करता और ना ही जिम्मेदार है। 8962637936
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