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शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना टीकाकरण को प्रभावी बनाने जनप्रतिनिधि, समाजिक संगठन तथा अधिकारी मिल कर सहयोग करें और लोगों को टीकाकरण हेतु जागरूक करें।
उन्होंने कहा है कि, कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाएं तथा आम लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति मानसिक रूप से तैयार करने का कार्य करें। उन्होंने कहा है कि, कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें।
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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित
सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और कोविड गाइड लाइन का कड़ाई भी पालन सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, सभी सांसद, विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधि निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की भी निगरानी करें, सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर कार्य करें तथा हर तीन दिन में स्थितियों का आकलन कर रिव्यू भी करते रहें ।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों, समाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों को किया सम्बोंधित
उन्होंने कहा कि, किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजिक संगठन तथा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को सम्बोंधित कर रहें थें।
इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे ने सुझाव दिया कि, कोविड-19 से संक्रमित माता-पिता की मृत्यु के पश्चात निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली पेंशन योजना का नाम बदलकर वात्सल्य-21 अथवा ममतामई-21 योजना नाम रखा जाए।
जिला अध्यक्ष भाजपा कमल प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि, वैक्सीनेशन संबंधी जन जागृति लाने विषयक वीडियों तैयार कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था की जाएं।
इस मौके पर शहडोल संभागायुक्त राजीव शर्मा, एडीजी जी. जनार्दन, विधायक जयसिंहनगर जयसिंह मरावी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, डीन मेडिकल काॅलेज डाॅ. मिलिंद शिलारकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर शेर सिंह मीणा, जैतपुर धर्मेन्द्र मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एम.एस. सागर, सिविल सर्जन डाॅ. जीएस परिहार, समाजसेवी एवं भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, शान उल्ला खान, पदम खेमका, मनोज गुप्ता, राजेश गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, प्रदीप सिंह, चन्द्रेश द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थें।
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नगर परिषद खाड़ में भी नगर सेवा अभियान का किया गया शुभारंभ
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा के निर्देशन पर शहडोल संभाग में चलाए जा रहे नगर सेवा अभियान का शुभारंभ गत दिवस शहडोल जिले के नगर परिषद खाड (बाणसागर) में भी किया गया।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी एवं प्रशासक नगर परिषद खाड सुश्री प्रियांशी भंवर के निर्देशानुसार नगर सेवा अभियान के प्रथम दिन खाड के वार्ड क्रमांक 1 में सैनिटाइजेशन, नालियों की साफ-सफाई, सड़क सफाई कचरे का उठाव एवं निष्पादन का कार्य किया गया तथा विद्युत शाखा में वार्ड क्रमांक 01 में एक नए पोल में लाइट लगाई गई एवं दो खराब लाइटों को सुधारा गया, पाइप लाइन की बिल्डिंग सहित अन्य कार्य भी किया गया।
उन्होंने बताया कि सभी कार्यों के साथ वार्ड के नागरिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा उनकी शिकायतों का भी निराकरण किया गया। यह अभियान 15 जून 2021 तक सतत रूप से जारी रहेगा।
इस मौके पर धीरेंद्र प्रताप सिंह निकाय सहायक वर्ग दो स्वच्छता उपनिरीक्षक संजीव कुमार पांडे, विद्युत प्रभारी रमेश प्रसाद पनिका सहित नगर परिषद के कर्मचारी व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया छूट एवं प्रतिबंधात्मक आदेश, जिले में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून से 15 जून तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिला अंतर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां- सभी सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, मेले का आयोजन मेले आदि, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग, संस्थान सभी सिनेमा घर शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह, सभी धार्मिक पूजा स्थल, पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे, शहडोल जिले में प्रत्येक दिवस सोमवार से शुक्रवार रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, अनुमत्य गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा।
जिला अंतर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
अत्यावश्यक सेवा का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे, अत्यावश्यक सेवा में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति नागरिक प्रशासन ग्रामीण विकास विद्युत प्रदाय सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन बैंक, डाकघर सम्मिलित है, अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के तीन दिवस पूर्व तक प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगे इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों व श्रमिकों को वैध आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी साथ ही सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे, केमिस्ट सर्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें डेयरी एवं दुग्ध केंद्र आटा चक्की पशु आहार की दुकान निर्माण सामग्री से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें एवं स्टेशनरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
पेट्रोल, डीजल पंप, गैस, स्टेशन रसोई गैस पूरी तरह से चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी, कृषि उपज मंडी खाद बीज कृषि यंत्र की दुकान खोले जाने की अनुमति होगी।
बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर की अनुमति रहेगी, सार्वजनिक परिवहन निजी बसों ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ अनुमति रहेगी।
ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी, मोहल्ले, कालोनियों, ग्रामों में एकल दुकाने केवल किराना निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें व स्टेशनरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी, ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी, येलो तथा ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के यस ओ पी का पालन करते हुए जारी रखे जाने की अनुमति होगी।
जिला अंतर्गत परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 प्रोटोकाॅल की शर्त पर चालू किए जा सकेंगे, एंबुलेंस ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी व अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा, निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति होगी, घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राइवर, हाउस, हेल्प मेड आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन विद्युत प्रदाय रसोई गैस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर होम डिलीवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण वितरण फल सब्जी के परिवहन डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्य जिलों राज्यों में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित रहेगा जिले में अन्य जिलों एवं राज्यों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए नो मास्क नो सर्विस आधार से जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा।
दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त दुकानों संस्थानों एवं अन्य सभी सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वतः अपना वैक्सीनेशन कराकर प्रमाण स्वरूप वैक्सीनेशन कार्ड अपने पास रखें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि आने वाले ग्राहकों का वैक्सीनेशन भी शत-प्रतिशत हो ।
शहडोल जिले की पॉजिटिव रेट 5 प्रतिशत से कम है अतः क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी सुविधा के माध्यम से संचालित किए जाने की अनुमति होगी।
जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सब्जी मंडी या लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे, जिले के समस्त निजी कार्यालय 5 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने की अनुमति होगी, समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किए जाएंगे,
जिले के रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलवेरी के लिए खोले जाने की अनुमति होगी, अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
फेस मास्क पहनना एवं आवश्यक निवारण उपाय है फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए- अपना मास्क लगाने से पहले साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें यह सुनिश्चित करें कि आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर रखें जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंके।
सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा नो मास्क नो मूवमेंट का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें जिससे कोविड-19 संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा भीड़-भाड़ वाली जगहों विशेषकर बाजारों, सार्वजनिक परिवहन एवं स्थलों में समाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
कार्य स्थलों में प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिक कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाए, सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोने अथवा सैनेटाइज करें।
सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा हैंडवाश, सेनेडाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं इसकी व्यवस्था आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से रहेगा।
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जिला आयुष अधिकारी ने दिए अनलॉक के बाद कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा-निर्देश
शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। जिला आयुष अधिकारी शहडोल डॉ शशि प्रभा पांडे ने अनलाॅक के बाद कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी कर कहां है कि लंबे अंतराल के बाद अब क्रमिक अनलाॅक प्रारंभ हो रहा है ऐसे में हमें और अधिक सतर्क रहना होगा।
भारत सरकार आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर आयुष विभाग जिला शहडोल द्वारा कोविड वायरस व बचाव के प्रयास जारी रहेंगे।
काढ़ाव आर्स एल्ब-30 के अलावा कुछ अन्य सावधानियां और अधिक आवश्यक है क्योंकि अब जन सामान्य को अपने नित्य कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना है तथा कुछ व्यक्तिगत है वह पारिवारिक दिनचर्या में अपनाने योग्य कार्य हैं जिन्हें सभी को अपनी जीवन शैली में हमेशा के लिए सम्मिलित करना ही होगा।
जैसे प्रतिदिन योग्य, प्राणायाम, आयुष विभाग के प्रोटोकाल आधारित, स्नान के बाद अणु तेल या शुद्ध घी नाक में लगाकर लंबी सांस खींचना, दिन में एक बार अजवायन की भाप लेना, हल्दी वाला दूध पीना, रात को हल्दी तथा नमक के गरारे करना, तुलसी सोंठ काली मिर्च आदि के सेवन चाय में करना आदि, क्योंकि यह वायरस नाक व मुंह से ही प्रवेश करता है। अतः उसी जगह इसे रोक कर नष्ट कर दिया जाना चाहिए इन प्रयासों से हम कोविड की तीसरी लहर को बहुत हद तक निष्क्रिय कर सकेंगे।
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कोरोना वालेंटियर घर-घर जाकर वितरित कर रहें है पीला चावल
शहडोल सूर्य प्रताप सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के निर्देशन में चलाए जा रहें मै कोरोना वालेंटियर अभियान के तहत जन अभियान परिषद शहडोल विवेक पाण्डे ने जानकारी दी है कि, मै कोरोना वालेंटियर अभियान के अन्तर्गत जिले में कोरोना वालेंटियरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर-घर जाकर पीला चावल का वितरण कर रहे है और सभी आमजनों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहें है तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व साबुन से बार-बार हाथ धोंने, घर से अनावश्यक न निकले की समझाइश भी कोरोना वालेंटियरों द्वारा दिये जा रहें है जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।
इस कार्य में ग्राम बकहो में पूनम सिंह, मेनका साहू, मोहनी मिश्रा, शैलजा तिवारी, मीनू जैन, धुरवार के चन्द्र प्रकाश द्विवेदी, ग्राम बरतरा में बृजेन्द्र मिश्रा, लक्ष्मी मिश्रा, सामतपुर में ज्ञान सिंह व उनकी टीम, बुढार में रविराज साहू, विजय भूमिया, पदम्जा सोनी, अतुल अग्निहोत्री, चन्द्र शेखर वर्मा सहित अन्य कोरोना वालेंटियरो का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
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