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प्रतिबंधित नशीले सीरप के जखीरे के साथ आरोपित दीपक मिश्रा, देवलाल कोल, अखिलेश मिश्रा व मुजरबीन खान चारों नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर शहडोल पुलिस ने की उल्लेखनीय कार्यवाही, आगे भी जारी रहेगी सतत पुलिस की छापेमारी

http://www.drmsnewss.online देश का तेजी से बढ़ता न्यूज सर्विस देवराज मीडिया सर्विस न्यूज (drms news) आपके साथ हर पल हर क्षण (दिल्ली, भोपाल, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर) मध्य प्रदेश (भारत) दिन  रविवार 13 जून 2021

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त में झोंकने वाले पुलिस लाईन के पास सांईराम फार्मा के नाम से स्टॉकिस्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित नशीले सिरप को ऊंचे दामों पर बेचने के आरोप में 4 अवैध कारोबारियों को हिरासत में लेकर 400 नग नशीली दवा Et-Linctus & Codimax को जप्त करने में पुलिस टीम ने  महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर  शहडोल मुख्यालय में इस नशीले सीरप के जखीरे का पर्दाफाश किया है।

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल 

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परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों  सहित   

सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

स्मरणीय है कि अवधेश कुमार गोस्वामी भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशीले पदार्थो एवं नशीली दवाईयों के अवैध कारोबारियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, साथ ही कोरोना काल में जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी करने वाले के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु मुकेश वैश्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था। 

इस विशेष टीम द्वारा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए शहडोल के युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त में झोंकने वाले 4 अवैध कारोबारियों को हिरासत में लेकर 400 नग नशीली दवा Et-Linctus & Codimax को जप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 

पुलिस अधीक्षक श्री गोस्वामी ने बताया कि विशेष कार्यदल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, कि पुलिस लाईन के पास सांईराम फार्मा के नाम से स्टॉकिस्ट का काम करने वाले दीपक मिश्रा और देवलाल तथा उनके साथियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित नशीले सिरप को उंचे दामों पर बेचा जा रहा है। 

प्राप्त सूचना पर नगर निरीक्षक राजेश मिश्रा, लवकेश उपाध्याय उपनिरीक्षक एम.पी.अहिरवार, सउनि (अ) अमित दीक्षित, प्रधान आरक्षक निखिल श्रीवास्तव, आरक्षक अभिषेक दीक्षित, अजीत सिंह, विकास मिश्रा, उमेश परस्ते और गिरीश मिश्रा की विशेष कार्यदल द्वारा थाना कोतवाली के साथ काम करते हुए पुलिस लाईन के पास स्थित एक अधिवक्ता के मकान के पास से चार संदिग्ध व्यक्तियों को नशीली सीरप के साथ हिरासत में लेकर नशीले सीरप को ले जाने और अनाधिकृत व्यक्तियों को बेचने के बारे में पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 

हिरासत में लिये गये दीपक मिश्रा पिता जयप्रकाश मिश्रा के पास से 200 नग कोडिमेक्स सीरप तथा उसके फार्मा पर मेडिसिन सप्लाई का काम करने वाले देवलाल कोल पिता जररू कोल के पास से 160 नग सीरप कोडिमेक्स एवं लिंक्टस, तथा उनके साथ में नशा करने और अन्य नशेड़ियों को बेचने वाले अखिलेश मिश्रा पिता श्रीधर मिश्रा से 20 नग कोडिमेक्स सीरप तथा मुजरबीन खान पिता इकराम खान से 20 नग नशीला सीरप जप्त किया जाकर थाना कोतवाली जिला शहडोल पर धारा 8/21, 22 एनडीपीएस एक्ट 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 1949 के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। 

गिरफ्तार किये गये आरोपियों में 1. दीपक मिश्रा पिता जय प्रकाश मिश्रा उम्र 27 साल निवासी म.नं. एमआयजी ए-838 न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी शहडोल

2.देवलाल कोल पिता जरहू कोल उम्र 33 साल निवासी ग्राम भमरहा थाना सिंहपुर जिला शहडोल मोबाईल 3. अखिलेश मिश्रा पिता श्रीधर मिश्रा, उम्र 35 साल शिक्षा एम.ए. निवासी मेला मैैदान वार्ड न. 17 सोहागपुर जिला शहडोल 4.मुजरबीन खान पिता इकराम खान उम्र 30 साल शिक्षा 12 वीं निवासी ग्राम चंदनिया थाना उमरिया जिला उमरिया है।

नशे कारोबार में  प्रकरण का मुख्य सूत्रधार दीपक मिश्रा है जो बी.फार्मा होकर रियास्मों लाईफ साईंस नामक कम्पनी में एरिया बिजनेस मैनेजर होने की आड़ में नशीले कारोबार से जुडा़ है, जो शहडोल और रायपुर में सांई राम फार्मा के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर शिप का काम करता था। 

दीपक मिश्रा ने अपने साथ देवलाल कोल और अखिलेश मिश्रा तथा मुजरबीन को भी इन नशीले सीरप को बेचने के लिए लगा रखा था। 

दीपक मिश्रा इन सीरप को अपनी डिग्री के आधार पर बहुत ही सस्ते दामों पर इन्हे खरीदता था और ऊंचें दामों पर अपने साथियों के साथ बेचने का कारोबार कर रहा था। 

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दहेज की मांग करने एवं आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वालेे आरोपित पति को बुढार पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। थाना बुढार क्षेत्रांतर्गत 27 मई 2021 को नव विवाहिता के मर्ग कायमी पर बुढार पुलिस द्वारा जांच कर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को एसडीओपी धनपुरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी बुढार ने विवेचना में लेकर आरोपित मृतिका के पति संजय वर्मन पिता राम रतन वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी कटठी मोहल्ला वार्ड नं 14 बुढार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। 

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13 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित 02 आरोपितों को पुलिस ने पकड़कर आबकारी एक्ट के तहत की  कार्यवाही

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर सउनि0 राजा भैया बागरी धनपुरी पुलिस ने धनपुरी में दबिश देकर आरोपी जगन्नाथ वर्मन पिता भोले नाथ वर्मन उम्र 33 वर्ष निवासी धनपुरी के कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 700 रुपये जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 

इसी प्रकार थाना बुढार क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री करने कि मुखबिर सूचना पर सउनि0 राजेन्द्र शुक्ला बुढार पुलिस ने बुढार में दबिश देकर आरोपी सुदर्शन चौधरी की पत्नी उम्र 50 वर्ष निवासी बुढार के कब्जे से 06 लीटर कच्ची शराब कीमत 600 रुपये जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

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गोेहपारू पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करते से रेत भरे  02 ट्रैक्टर ट्रालियों को किया जप्त

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि 02 ट्रैक्टर कुनुक नदी से अवैध रेत उत्खनन कर ग्राम नवाटोला तरफ से बिक्री करने हेतु आ रहे हैं। 

थाना प्रभारी गोहपारू के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह परिहार, आरक्षक कमल मौर्य, सतीश मिश्रा एवं हृृदेश भदौरिया गोहपारू पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर ग्राम नवाटोला अटरिया में 02 ट्रैक्टर मय रेत लोड आते दिखा, जो पुलिस को आता देख भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा । 

पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर ट्रैक्टर चालकों द्वारा अपना नाम राजी मिश्रा पिता स्व0 त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी खिरहनी एवं दूसरे ने अपना नाम नारेन्द्र यादव पिता राम प्रसाद यादव उम्र 37 वर्ष निवासी गोहपारू का होना बताया। 

गोहपारू पुलिस द्वारा रेत संबंधी दस्तावेज मांगने पर दोनों आरोपियों द्वारा दस्तावेज नहीं होना बताया, जिस पर गोहपारू पुलिस द्वारा मय रेत लोड ट्रैक्टरों को थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा कर दोनों आरोपी चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध चोरी एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 

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लाकडाउन का उल्लंघन व शासकीय जमीन में जबरन कब्जा कर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपित रामपाल के विरूद्ध बुढार पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध 

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। कोरोना वायरस संक्रामक भारत मे काफी तेजी से बढ़ रहा है एवं मध्य प्रदेश में भी फैल रहा है, जिसे रोकने के लिये कलेक्टर शहडोल के द्वारा आॅड-ईवेन के तहत किराना, सब्जी, दूध डेरी, पीडीएस दुकाने आदि खुलने हेतु समय निर्धारित किया गया है। 

पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा निर्देशन का पालन न करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिखित निर्देश के बाद भी शहर के विभिन्न क्षेत्र में बार-बार समझाईस देने के बाद भी व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय के अतिरिक्त दुकान खोलकर भीड़ जमा करने एवं लोगों द्वारा बिना अनुमति के अनावश्यक घूमते पाये जाने पर, पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल व उप पुलिस अधीक्षक शहडोल के मार्ग दर्शन में थाना बुढार क्षेत्रांतर्गत प्रधान आरक्षक शिवनारायण प्रजापति ने आरोपी रामपाल पिता विष्णू प्रजापति निवासी बलवहरा लाकडाउन का उल्लंघन कर शासकीय जमीन में जबरन कब्जा कर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर, भीड़ इकटठा कर निर्माण कार्य करवा रहा था व मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पकड़ा गया। पुलिस ने  आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

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बरहा तिराहा पर राहगीरों को धमकाते हुए राम किशोर द्विवेदी देशी कट्टा, कारतूस एवं बिना नम्बर की एच.एफ.डीलक्स मोटर साईकिल सहित पकडा़या 

शहडोल वीरेन्द्र प्रताप सिंह। थाना गोहपारु क्षेत्रांतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बरहा तिराहा पर एक व्यक्ति जिसका नाम राम किशोर द्विवेदी पिता संतोष कुमार 27 वर्ष निवासी मसियारी जो कि आते-जाते लोगो को देशी कट्टा दिखाकर डरा धमका रहा था, जिस पर गोहपारू पुलिस ने की आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक विजेन्द्र मार्को, प्रधान आरक्षक अमृत लाल परस्ते, सुनीत मिश्रा एवं भुनेश्वर सिंह गोहपारु पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घेराबंदी करते हुए आरोपी के कब्जे से 01 अदद 315 बोर देशी कट्टा, 01नग जिंदा कारतूस एवं एक बिना नम्बर की लाल काले रंग की एच.एफ. डीलक्स मोटर साईकिल बरामद किया। 

पुलिस द्वारा हथियार रखने संबंधी वैध अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 

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