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प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा सुंदर चित्र एवं मूर्ति बना कर अपनी प्रतिभा का दिया परिचय


संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 रविवार 24 सितम्बर 2023

संभागीय चित्र एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता हुआ आयोजित

DRMS NEWS शहडोल।  संभागीय चित्र एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। आयोजक संस्था सम्पूर्ण नाट्य एवं लोक कला समिति शहडोल मप्र, प्रतियोगिता का बिषय रहा, लोक में भगवान श्री गणेश एवं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एवं चित्र, सभी प्रतिभागियों द्वारा सुंदर चित्र एवं मूर्ति बना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

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दिन रविवार 24 सितम्बर 2023 विक्रम संवत 2080, drms news (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, https://www.youtube.com/@drmsnews4151

प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग चित्र कला में प्रथम वानी कौर, द्वितीय विश्वेष बाजपेई  एवं तृतीय  हर्षिता पटेल, वरिष्ठ वर्ग चित्र कला में प्रथम संतोषी सिंह, द्वितीय वनजीता सिंह एवं तृतीय पूजा सिंह रही, साथ ही मूर्ति कला कनिष्ठ वर्ग में, प्रथम रोबिन प्रजापति, वरिष्ठ वर्ग में प्रथम रिया साह, द्वितीय मान्शू सिंह रही।

वरिष्ठ वर्ग चित्रकला में एक विशेष पुरस्कार चित्रा भटेजा को प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के आयोजक एवं प्रतिभागीयो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की, प्रतियोगिता अभिव्यक्ति डांस ड्रामा एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस शहडोल म.प्र. के अभ्यास कक्ष में आयोजित की गई, जिसमे संयोजक नाट्य एवं लोक कलाकार लकी चतुर्वेदी, कलाकार विशाल सिंह, तरुण वर्मा लक्ष्यकार, रेणू विश्वकर्मा, विश्वजीत सिंह, वर्षा प्रजापति, एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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सरई की लकड़ी से पत्नी के सिर पर मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास 

DRMS NEWS शहडोल थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 102/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 67/2022  के आरोपी चैनसिंह पिता सुखलाल परस्‍ते उम्र 29 वर्ष निवासी बरगांव थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी को मृतिका के सिर में सरई की लकड़ी से मारकर हत्‍या कारित करने एवं साक्ष्‍य का विलोपन करने के आशय ये शव को नदी में फेंकने के मामले में न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्‍ड, एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 02 माह एवं  01 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।  

पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह को  लेकर किया था हमला, नदी में मिली लाश 

यह जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया  कि अभियुक्‍त एवं उसकी पत्नि घटना 12 मार्च 2022 के एक माह पूर्व काम करने केरल गये थे, जहां अभियुक्‍त ने अपनी पत्नि के चरित्र पर सन्‍देह करते हुए उसके साथ मारपीट किया था, जिससे उसके सिर पर चोट आने से 4 टांके लगे थे। 

11 मार्च 2022 को अभियुक्‍त और उसकी पत्नि वापस गांव लौट आये थे, उसी दिन अभियुक्‍त चरित्र पर संदेह करते हुए अपनी पत्नि को मारने के लिए हाथ में चाकू लेकर मारने को तैयार हो गया, तब अभियुक्‍त की पत्नि गांव के अन्‍य किसी के घर में छुप गई। घटना की जानकारी माता-पिता को लगते ही  12 मार्च 2022 को अभियुक्‍त की पत्नि के पिता एवं सौतेली मां (मृतिका) देखने आये थे और अभियुक्‍त को मारपीट करने से मना कर समझाईश दी थी । इसी बात से नाराज होकर अभियुक्‍त चैनसिंह बोला था कि जो भी हम पति-‍पत्नि के बीच आयेगा उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद 13 मार्च 2022 को अभियुक्‍त चैनसिंह ने मृतिका को उसके घर छोड़ने का कहकर अपने ससुर एवं मृतिका दोनों को अपने मोटर साईकिल में बैठाकर ससुर को गांव मोहारी ले जाकर छोड़ दिया और मृतिका को मोटर साईकिल में बैठाकर उसे सरई टोला छोड़ने जा रहा हूं कहकर ले गया था, लेकिन मृतिका अपने घर नहीं पहुंची थी। अभियुक्‍त चैनसिंह दौड़कर जंगल में भाग गया।

तब अगले दिन अभियुक्‍त से पूंछने एवं खोजबीन करने पर मृतिका की लाश नदी में तैरते हुये मिला। इस मामले में थाना समनापुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। 

तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्‍ड, एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 02 माह एवं  01 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित कर दण्‍ड से दण्डित किया गया। 

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