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सीएम राइज बुढ़ार की छात्राओं द्वारा मतदान की बनाई रंगोली

 भाषण प्रतियोगता, रंगोली व अन्य माध्यमों से कर रहे मतदान के प्रति जागरूक

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 बुधवार 11 अक्टूबर 2023

DRMS news शहडोल। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शत-प्रतिशत मतदान हो एवं मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

इसी प्रकार तहसील बुढ़ार के सीएम राइज  बुढ़ार की छात्राओं द्वारा मतदान की रंगोली बनाई गई और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया।  साथ ही मतदान का महत्व बताते हुए कहा गया कि 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब लोग मतदान करेंगे। देश की प्रगति के लिए सबको मिलकर वोट देना चाहिए। मतदान करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। भारत में मतदान का बहुत महत्व है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर बुढ़ार सीईओ एमपी सिंह, महेन्द्र त्रिपाठी,सीबी शुक्ला सहित छात्राओं सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

इसी कड़ी में शासकीय महाविद्यालय गोहपारु के कैंपस एंबेसडर शांति अहिरवार द्वारा  मतदान के पोस्टर तैयार कर घर-घर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। शासकीय महाविद्यालय गोहपारू में छात्र-छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई और मतदान का महत्व भी बताया गया।

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दिन बुधवार 11 अक्टूबर 2023 विक्रम संवत 2080, drms news (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, https://www.youtube.com/@drmsnews4151

जिलें में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

DRMS news शहडोल.  विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने (म.प्र.) दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला शहडोल क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया गया। 

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में प्रवेश करने तथा स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रूकने वाले किरायेदार, श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक, संस्था प्रमुख, होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाय। जिला शहडोल के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैनबसेरा आदि के संचालकों के नाम पता सहित सूची तैयार करेंगे। 

इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल, लॉर्ज, धर्मशाला रैनबसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र, मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को देगें।

संबंधित थाना प्रभारी किरायेदारों, श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें, बिना व्यक्तिगत पहचानपत्र वाले किरायेदारों, श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है, संबंधित थाना प्रभारी होटल, धर्मशाला, व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें, तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति, किरायेदार, श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, मतदान 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा।

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