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नाम-निर्देशन दाखिल करने की सुविधा ऑनलाइन

नाम-निर्देशन दाखिल करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह DRMS NEWS 896263793 बुधवार 25 अक्टूबर 2023

DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम-निर्देशन दाखिल करने के संबंध मे जानकारी दी है कि नाम- निर्देशन में ऑनलाइन विधि की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। 

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दिन बुधवार 25 अक्टूबर 2023 विक्रम संवत 2080, drms news (देवराज मीडिया सर्विस न्यूज) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, https://www.youtube.com/@drmsnews4151

नाम- निर्देशन प्ररूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी इसे ऑनलाइन भर सकता है और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसका प्रिंट लिया जा सकता है जैसा कि प्ररूप-1 (निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 3) में निर्दिष्ट है। 

शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन भरा जा सकता है, उसका प्रिंट लेकर नोटरीकृत करने के बाद उसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नाम निर्देशन प्ररूप के साथ जमा किया जा सकता है। 

(पपप) अभ्यर्थी अभिहित प्लेटफार्म पर ऑनलाइन विधि के माध्यम से जमानत राशि जमा कर सकते हैं। हालांकि, अभ्यर्थी के पास कोषागार में इसे नकद रूप में जमा कराने का विकल्प बना रहेगा। अभ्यर्थी नाम निर्देशन करने के प्रयोजन से अपना निर्वाचक प्रमाणन ऑनलाइन प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकता है। उन्होंने कहा बताया है कि इसके अतिरिक्त आयोग के निर्देश है कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन संवीक्षा और प्रतीक आवंटन कार्य का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। 

रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्याशित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से अलग-अलग समय आबंटित करना चाहिए, नाम निर्देशन प्ररूप और शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए उठाए जाने वाले सभी अपेक्षित कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यशील बने रहेंगे।

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नाम-निर्देशन दाखिल करने की सुविधा ऑनलाइन

DRMS NEWS शहडोलकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने भारत निर्वाचन आयेाग के निर्देशानुसार जानकारी दी है कि नाम निर्देशन दाखिल करने की सुविधा ऑनलाइन की गई है। अभ्यर्थी https:@suvidha-eci-gov-in पद पर जाकर अपना खाता बना सकता है. नामनिर्देशन प्ररूप भर सकता है, प्रतिभूति राशि जमा कर सकता है, समय स्लॉट की उपलब्धता की जांच कर सकता है और रिटर्निंग अधिकारी के यहां अपने विजिट की उपयुक्त योजना बना सकता है।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन दायर करने के उपरांत अभ्यर्थी को केवल प्रिंट लेकर, इसे नोटरीकृत करना होता है और संगत दस्तावेजों के साथ आवेदन को स्वयं रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। 

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अनुमतिया मॉड्यूल- अनुमति मॉड्यूल से अभ्यर्थी, राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के कोई भी प्रतिनिधि सुविधा पोर्टल https:@suvidha-eci-in के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों और अन्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी उसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

सुविधा अभ्यर्थी ऐप- कोविड को देखते हुए आयोग ने निदेश दिया है कि जहां तक व्यवहार्य हो सके, बैठ को रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थानों का आबंटन, सुविधा ऐप का उपयोग करके ही किया जाना चाहिए। यह एप्लीकेशन निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, एजेंटों द्वारा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने तथा नाम-निर्देशन और अनुमति स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपलब्ध रहेगा, अभ्यर्थी शपथ पत्र पोर्टल- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामनिर्देशन स्थि और शपथ-पत्रों के साथ सम्पूर्ण सूची, अभ्यर्थी शपथ-पत्र पोर्टल https:@affidavit-eci-in@ के माध्यम से जनता के देखने के लिए उपलब्ध होगी।

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लोक उपद्रव को रोकने के उपाय के संबंध में आयोग के निर्देश

DRMS NEWS शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ  आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। 

आदर्शन आचार संहिता के लागू होने पर लोक उपद्रव को रोकने के उपाय के संबंध में आयोग  के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा की तारीख से शुरू होने वाली और निर्वाचन- परिणामों की घोषण के साथ समाप्त होने वाली सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक बैठकों के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे किसी भी प्रकार के वाहनों पर फिट किए गए हों, या स्थैतिक स्थिति में हों, का रात्रि 10.00 बजे से पूर्वा. 6.00 बजे के बीच प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

इसके अतिरिक्त, किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी तरह के वाहनों पर फिट किए गए या किसी भी अन्य तरीके से ल लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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केन्द्रीय प्रेक्षकों की तैनाती के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 

DRMS NEWS शहडोलकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  जिले में 5 प्रकार के केन्द्रीय प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। जिसमें साधारण प्रेक्षक- आयोग निर्वाचन का सुगम संचालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के परामर्श से पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारियों को साधारण प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेंगे। 

पुलिस प्रेक्षक- आयोग जरूरत, संवेदनशीलता और जहां जरूरी हो, जिला/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को जिला, विधानसभा निवाचन क्षेत्र स्तर पर, पुलिस प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त करेगा। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए वे बलों की तैनाती कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने के साथ-साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।

मतगणना प्रेक्षक- पहले से तैनात साधारण प्रेक्षकों के अलावा, आयोग निर्वाचनाधीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के परामर्श से, आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त अधिकारियों को जिला/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतगणना प्रेक्षकों के रूप में भी तैनात करेगा। ये अधिकारी मतगणना केंद्र व्यवस्था की देख-रेख करेंगे और मतगणना से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करेंगे।

विशेष प्रेक्षक- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा इसे प्रदत्त पूर्णाधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग जरूरत के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को विशेष प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकता है।

व्यय प्रेक्षक- आयोग ने पर्याप्त संख्या में व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है जो अनन्य रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का अनुवीक्षण करेंगे।

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